रेप पीड़िता के परिवार का पंचायत ने किया सामाजिक बहिष्कार

छत्तीसगढ़

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समाज में वापसी के लिए गांव वालों के पैर धोकर उसी पानी से नहाने की शर्त; प्रशासन जांच में जुटा

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के एक गांव में रेप पीड़िता और उसके परिवार को पंचायत द्वारा समाज से बहिष्कृत किए जाने का मामला सामने आया है। पंचायत ने परिवार को 12 साल तक सामाजिक गतिविधियों से दूर रखने का फैसला सुनाया है और समाज में वापसी के लिए अपमानजनक शर्तें भी रखी हैं। मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार पंचायत के सरपंच जवाहिर लाल ने बैठक में कहा कि यदि पीड़िता का परिवार समाज में दोबारा शामिल होना चाहता है तो उन्हें गांव के लोगों के पैर धोने होंगे और उसी पानी से स्नान करना होगा। सरपंच का कहना है कि गांव के पूर्वजों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने पर ही परिवार को समाज में वापस लिया जा सकता है।

दरअसल यह मामला गांव के ही एक युवक और युवती के संबंध से जुड़ा है। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान वह गर्भवती हो गई। जब युवती ने सात महीने की गर्भावस्था के बाद शादी के लिए दबाव बनाया तो युवक ने इनकार कर दिया। इसके बाद युवती ने अपने परिवार को जानकारी दी और थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस कार्रवाई के बाद गांव में पंचायत की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में पीड़िता के परिवार के साथ उसके ममेरे भाई के परिवार को भी समाज से 12 साल के लिए बहिष्कृत करने का फैसला सुनाया गया। पंचायत का आरोप है कि युवती ने युवक को झूठे मामले में फंसाया है और उसे यह स्पष्ट करना चाहिए कि गर्भ में पल रहा बच्चा किसका है।

पंचायत के फैसले के तहत दोनों परिवारों को गांव के सामाजिक, धार्मिक और सामुदायिक कार्यक्रमों से दूर रहने के लिए कहा गया है। गांव के लोगों को भी उनके किसी भी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल न होने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा दंड के रूप में पूरे समाज को बकरा-भात और शराब खिलाने-पिलाने की शर्त भी रखी गई है।

मामले के सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रकरण की जानकारी जुटाई जा रही है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

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07 Mar 2026 By Nitin Trivedi

रेप पीड़िता के परिवार का पंचायत ने किया सामाजिक बहिष्कार

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छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के एक गांव में रेप पीड़िता और उसके परिवार को पंचायत द्वारा समाज से बहिष्कृत किए जाने का मामला सामने आया है। पंचायत ने परिवार को 12 साल तक सामाजिक गतिविधियों से दूर रखने का फैसला सुनाया है और समाज में वापसी के लिए अपमानजनक शर्तें भी रखी हैं। मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार पंचायत के सरपंच जवाहिर लाल ने बैठक में कहा कि यदि पीड़िता का परिवार समाज में दोबारा शामिल होना चाहता है तो उन्हें गांव के लोगों के पैर धोने होंगे और उसी पानी से स्नान करना होगा। सरपंच का कहना है कि गांव के पूर्वजों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने पर ही परिवार को समाज में वापस लिया जा सकता है।

दरअसल यह मामला गांव के ही एक युवक और युवती के संबंध से जुड़ा है। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान वह गर्भवती हो गई। जब युवती ने सात महीने की गर्भावस्था के बाद शादी के लिए दबाव बनाया तो युवक ने इनकार कर दिया। इसके बाद युवती ने अपने परिवार को जानकारी दी और थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस कार्रवाई के बाद गांव में पंचायत की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में पीड़िता के परिवार के साथ उसके ममेरे भाई के परिवार को भी समाज से 12 साल के लिए बहिष्कृत करने का फैसला सुनाया गया। पंचायत का आरोप है कि युवती ने युवक को झूठे मामले में फंसाया है और उसे यह स्पष्ट करना चाहिए कि गर्भ में पल रहा बच्चा किसका है।

पंचायत के फैसले के तहत दोनों परिवारों को गांव के सामाजिक, धार्मिक और सामुदायिक कार्यक्रमों से दूर रहने के लिए कहा गया है। गांव के लोगों को भी उनके किसी भी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल न होने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा दंड के रूप में पूरे समाज को बकरा-भात और शराब खिलाने-पिलाने की शर्त भी रखी गई है।

मामले के सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रकरण की जानकारी जुटाई जा रही है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

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