छत्तीसगढ़ में LPG बांटने का नियम बदला, अब पुलिस और होमगार्ड करेंगे गैस एजेंसियों-गोदामों की निगरानी

छत्तीसगढ़

By Rohit.P
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छत्तीसगढ़ सरकार ने एलपीजी वितरण को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में रसोई गैस की उपलब्धता और वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए नए और सख्त निर्देश जारी किए हैं। खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले ने गुरुवार को राज्य के सभी ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ बैठक कर एलपीजी वितरण पर व्यापक समीक्षा की। बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि अब गैस एजेंसियों और गोदामों में पुलिस और होमगार्ड की तैनाती होगी, जिससे केंद्रों पर भीड़ और अव्यवस्था नहीं फैलेगी।

कमर्शियल एलपीजी पर नई पाबंदी

बैठक में यह भी तय किया गया कि कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं, जैसे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायों, को अब पिछले महीने की कुल खपत का अधिकतम 20 प्रतिशत ही एलपीजी उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं और अनिवार्य सेवाओं के लिए पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करना है।

ऑनलाइन बुकिंग और समय-सीमा

एलपीजी वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग समय-सीमा तय की गई है। शहरी उपभोक्ताओं को 25 दिनों के भीतर एलपीजी रिफिल बुकिंग की सुविधा मिलेगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए यह अवधि 45 दिनों में पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

प्राथमिकता वाले संस्थान

गैस की कमी को ध्यान में रखते हुए शासन ने प्राथमिकता श्रेणियां निर्धारित की हैं। स्टॉक उपलब्ध होने पर सबसे पहले शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, सैन्य और अर्द्धसैन्य कैंप, जेल और समाज कल्याण संस्थान, रेलवे और एयरपोर्ट कैंटीन, शासकीय कार्यालय, गेस्ट हाउस, पशु आहार उत्पादक इकाइयां और होटल-रेस्टोरेंट को गैस वितरण में प्राथमिकता मिलेगी।

हर दिन स्टॉक की रिपोर्ट अनिवार्य

जिला प्रशासन को आदेश दिए गए हैं कि सभी एलपीजी वितरकों के कार्यालयों और गोदामों में पुलिस और होमगार्ड तैनात हों। ऑयल कंपनियों को हर दिन अपने स्टॉक और वितरण की जानकारी मुख्यालय को भेजना अनिवार्य होगा। वितरकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनका हेल्पलाइन नंबर चालू रहे और किसी भी शिकायत का तुरंत समाधान किया जाए।

इस बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की संचालक डॉ. फरिहा आलम, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के सदस्य सचिव राजीव कुमार जायसवाल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मंडल एलजी प्रमुख श्रीपाद बक्षी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के प्रादेशिक प्रबंधक दिलीप मीणा और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक मंगेश डोंगरे सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।

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26 Mar 2026 By Rohit.P

छत्तीसगढ़ में LPG बांटने का नियम बदला, अब पुलिस और होमगार्ड करेंगे गैस एजेंसियों-गोदामों की निगरानी

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में रसोई गैस की उपलब्धता और वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए नए और सख्त निर्देश जारी किए हैं। खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले ने गुरुवार को राज्य के सभी ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ बैठक कर एलपीजी वितरण पर व्यापक समीक्षा की। बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि अब गैस एजेंसियों और गोदामों में पुलिस और होमगार्ड की तैनाती होगी, जिससे केंद्रों पर भीड़ और अव्यवस्था नहीं फैलेगी।

कमर्शियल एलपीजी पर नई पाबंदी

बैठक में यह भी तय किया गया कि कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं, जैसे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायों, को अब पिछले महीने की कुल खपत का अधिकतम 20 प्रतिशत ही एलपीजी उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं और अनिवार्य सेवाओं के लिए पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करना है।

ऑनलाइन बुकिंग और समय-सीमा

एलपीजी वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग समय-सीमा तय की गई है। शहरी उपभोक्ताओं को 25 दिनों के भीतर एलपीजी रिफिल बुकिंग की सुविधा मिलेगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए यह अवधि 45 दिनों में पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

प्राथमिकता वाले संस्थान

गैस की कमी को ध्यान में रखते हुए शासन ने प्राथमिकता श्रेणियां निर्धारित की हैं। स्टॉक उपलब्ध होने पर सबसे पहले शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, सैन्य और अर्द्धसैन्य कैंप, जेल और समाज कल्याण संस्थान, रेलवे और एयरपोर्ट कैंटीन, शासकीय कार्यालय, गेस्ट हाउस, पशु आहार उत्पादक इकाइयां और होटल-रेस्टोरेंट को गैस वितरण में प्राथमिकता मिलेगी।

हर दिन स्टॉक की रिपोर्ट अनिवार्य

जिला प्रशासन को आदेश दिए गए हैं कि सभी एलपीजी वितरकों के कार्यालयों और गोदामों में पुलिस और होमगार्ड तैनात हों। ऑयल कंपनियों को हर दिन अपने स्टॉक और वितरण की जानकारी मुख्यालय को भेजना अनिवार्य होगा। वितरकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनका हेल्पलाइन नंबर चालू रहे और किसी भी शिकायत का तुरंत समाधान किया जाए।

इस बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की संचालक डॉ. फरिहा आलम, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के सदस्य सचिव राजीव कुमार जायसवाल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मंडल एलजी प्रमुख श्रीपाद बक्षी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के प्रादेशिक प्रबंधक दिलीप मीणा और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक मंगेश डोंगरे सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।

https://www.dainikjagranmpcg.com/state/chhattisgarh/rules-for-distribution-of-lpg-changed-in-chhattisgarh-now-police/article-49106

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