न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रायपुर पुलिस सख्त: रात 10 बजे के बाद डीजे बंद, CCTV में रिकॉर्ड होगी हर पार्टी

रायपुर (छ.ग.)

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नए साल की रात राजधानी रायपुर में होटल, बार और फार्महाउस पर कड़ी निगरानी; बिना लाइसेंस शराब, सूखा नशा या हुड़दंग पर संचालकों का लाइसेंस होगा निरस्त।

न्यू ईयर 2026 के जश्न को सुरक्षित और विवादमुक्त बनाने के लिए रायपुर पुलिस ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राजधानी में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही सभी न्यू ईयर पार्टियां CCTV कैमरों की निगरानी में आयोजित करना अनिवार्य किया गया है। नियमों के उल्लंघन पर आयोजक और संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ लाइसेंस निरस्तीकरण तक का प्रावधान रखा गया है।

रायपुर पुलिस अधिकारियों ने शहर के होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा, फार्महाउस और बार संचालकों के साथ बैठक कर यह निर्देश स्पष्ट रूप से जारी किए। पुलिस का कहना है कि नए साल के दौरान अवैध शराब बिक्री, नशाखोरी और हुड़दंग की शिकायतें बढ़ जाती हैं, इसलिए इस बार पहले से ही सख्ती बरती जा रही है।

पुलिस के अनुसार, बिना लाइसेंस शराब परोसने या बेचने, सूखे नशे के उपयोग या बिक्री, और तय समय के बाद डीजे बजाने की स्थिति में सीधे संचालक जिम्मेदार होंगे। ऐसे मामलों में न केवल कानूनी कार्रवाई होगी, बल्कि संबंधित संस्थान का लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों या वाहनों में शराब सेवन कराने पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा।

न्यू ईयर नाइट को लेकर यह भी तय किया गया है कि आउटर क्षेत्र के सभी संस्थान रात 12 बजे से 12.30 बजे तक बंद रहेंगे। आयोजकों को बाहरी पार्किंग की उचित व्यवस्था करनी होगी, ताकि मुख्य मार्गों और सर्विस रोड पर ट्रैफिक बाधित न हो। अव्यवस्थित पार्किंग पाए जाने पर भी कार्रवाई की जाएगी।

एसएसपी लाल उम्मेद सिंह ने स्पष्ट किया कि आयोजन स्थल पर मौजूद हर ग्राहक की जिम्मेदारी आयोजक की होगी। यदि कोई ग्राहक शराब के नशे में मदहोश पाया जाता है, तो उसे सुरक्षित तरीके से घर तक पहुंचाना आयोजक की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही आयोजन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, निजी गार्ड और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था अनिवार्य रहेगी।

पुलिस ने यह भी निर्देश दिया है कि न्यू ईयर पार्टी आयोजित करने से पहले आयोजकों को निकटतम थाना में आयोजन की पूरी जानकारी देना जरूरी होगा। इससे पुलिस को निगरानी और त्वरित कार्रवाई में सुविधा मिलेगी।

रायपुर पुलिस का कहना है कि यह गाइडलाइन किसी उत्सव को रोकने के लिए नहीं, बल्कि जन सुरक्षा, शांति व्यवस्था और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। नए साल की रात किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती भी की जाएगी।

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