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SSP का सख्त निर्देश: क्लब-पब में लड़कियों को फ्री शराब और एंट्री बंद हो, रात 12 बजे के बाद शराब सर्व न करें
Raipur, CG
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शहर में बढ़ती देर रात की घटनाओं और शराब पार्टी कल्चर को रोकने के लिए रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) लाल उम्मेद सिंह ने शुक्रवार को शहर के सभी होटल, क्लब, पब, बार और रेस्टोरेंट संचालकों के साथ अहम बैठक की। बैठक में SSP ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि शराब परोसने और क्लब संचालन में लाइसेंस शर्तों का सख्ती से पालन किया जाए।
महादेव घाट की घटना के बाद ली गई बैठक
हाल ही में रायपुर के महादेव घाट इलाके में आधी रात को युवक-युवतियों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए SSP ने क्लब-पब कल्चर की समीक्षा की और सीधे क्लब संचालकों को चेताया।
लड़कियों को मुफ्त शराब व एंट्री पर सख्त आपत्ति
SSP ने कहा कि शहर के कई क्लबों में युवतियों को फ्री एंट्री और फ्री शराब का ऑफर दिया जा रहा है, जिससे शराब पार्टी कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है। यह सामाजिक और कानूनी दृष्टि से अनुचित है। ऐसे ऑफर तत्काल बंद किए जाएं, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रात 12 बजे के बाद शराब सर्व करने पर बैन
पुलिस प्रमुख ने निर्देश दिया कि किसी भी होटल, क्लब, पब या बार में रात 12 बजे के बाद शराब परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि ऐसा पाया गया तो संबंधित संस्थान का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की जाएगी।
सुरक्षा के निर्देश: गार्ड और CCTV अनिवार्य
संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने परिसरों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करें। प्रत्येक स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और प्राइवेट सुरक्षा गार्ड तैनात हों। किसी भी विवाद की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए।
एक दिवसीय अनुमति वाले आयोजनों पर अलग निर्देश
जिन आयोजनों के लिए एक दिन का शराब परोसने का विशेष लाइसेंस लिया गया है, वहां रात 11 बजे के बाद शराब सर्व न की जाए। नियमित लाइसेंस धारकों को भी रात 12 बजे तक ही संचालन की अनुमति दी गई है।