हाईकोर्ट की सख्ती: कानफोड़ू DJ और साउंड सिस्टम पर जुर्माना व जेल का प्रावधान

Bilaspur, CG

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर कानफोड़ू DJ और साउंड सिस्टम पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने शासन से कहा है कि अब कोलाहल नियंत्रण अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू किया जाए।

 शासन ने जानकारी दी कि उल्लंघन करने वालों पर एक लाख रुपए जुर्माना और पांच साल की जेल का प्रावधान किया जाएगा।

तीन सप्ताह में रिपोर्ट मांगी

चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने शासन को इस नियम को लागू करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब और देरी नहीं बर्दाश्त की जाएगी।

लगातार जारी हैं शिकायतें

प्रदेश में कोलाहल अधिनियम लागू होने के बावजूद तेज आवाज वाले DJ और साउंड सिस्टम बेधड़क चल रहे हैं। विशेषकर धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों में यह शोर-शराबा आम लोगों और मरीजों के लिए खतरनाक साबित होता है।

पूर्व सुनवाई में नाराजगी

पहली सुनवाई में हाईकोर्ट ने यह बताया कि DJ संचालकों पर अक्सर केवल 500 से 1,000 रुपए जुर्माना लगाया जाता है और मामला खत्म कर दिया जाता है। इससे कानून का उद्देश्य पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। कोर्ट ने शासन से शपथपत्र सहित स्पष्ट जवाब मांगा था।

DJ संचालकों की याचिका

DJ संचालकों ने भी हस्तक्षेप याचिका लगाई है। उनका कहना है कि कई बार पुलिस एकतरफा कार्रवाई कर रही है। इसलिए नियम लागू होने से पहले स्पष्ट गाइडलाइन और समय सीमा तय होनी चाहिए, ताकि उनका व्यवसाय प्रभावित न हो।

शासन ने पेश किया मसौदा

शासन ने कोर्ट को बताया कि DJ और वाहन माउंटेड साउंड सिस्टम पर लेजर लाइट प्रतिबंधित है। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है, बार-बार उल्लंघन करने पर वाहन जब्त भी किया जाता है। अब आगे नियम तोड़ने वालों के लिए 5 साल की सजा, एक लाख रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान होगा।

कोर्ट का संदेश

हाईकोर्ट ने कहा कि शासन ने पहले ही एक्ट लागू करने का वादा किया था। अब और बहाने बर्दाश्त नहीं होंगे। तीन सप्ताह में मसौदा तैयार कर रिपोर्ट पेश करें, यह निर्देश कोर्ट ने दिए हैं।

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19 Aug 2025 By दैनिक जागरण

हाईकोर्ट की सख्ती: कानफोड़ू DJ और साउंड सिस्टम पर जुर्माना व जेल का प्रावधान

Bilaspur, CG

 शासन ने जानकारी दी कि उल्लंघन करने वालों पर एक लाख रुपए जुर्माना और पांच साल की जेल का प्रावधान किया जाएगा।

तीन सप्ताह में रिपोर्ट मांगी

चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने शासन को इस नियम को लागू करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब और देरी नहीं बर्दाश्त की जाएगी।

लगातार जारी हैं शिकायतें

प्रदेश में कोलाहल अधिनियम लागू होने के बावजूद तेज आवाज वाले DJ और साउंड सिस्टम बेधड़क चल रहे हैं। विशेषकर धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों में यह शोर-शराबा आम लोगों और मरीजों के लिए खतरनाक साबित होता है।

पूर्व सुनवाई में नाराजगी

पहली सुनवाई में हाईकोर्ट ने यह बताया कि DJ संचालकों पर अक्सर केवल 500 से 1,000 रुपए जुर्माना लगाया जाता है और मामला खत्म कर दिया जाता है। इससे कानून का उद्देश्य पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। कोर्ट ने शासन से शपथपत्र सहित स्पष्ट जवाब मांगा था।

DJ संचालकों की याचिका

DJ संचालकों ने भी हस्तक्षेप याचिका लगाई है। उनका कहना है कि कई बार पुलिस एकतरफा कार्रवाई कर रही है। इसलिए नियम लागू होने से पहले स्पष्ट गाइडलाइन और समय सीमा तय होनी चाहिए, ताकि उनका व्यवसाय प्रभावित न हो।

शासन ने पेश किया मसौदा

शासन ने कोर्ट को बताया कि DJ और वाहन माउंटेड साउंड सिस्टम पर लेजर लाइट प्रतिबंधित है। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है, बार-बार उल्लंघन करने पर वाहन जब्त भी किया जाता है। अब आगे नियम तोड़ने वालों के लिए 5 साल की सजा, एक लाख रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान होगा।

कोर्ट का संदेश

हाईकोर्ट ने कहा कि शासन ने पहले ही एक्ट लागू करने का वादा किया था। अब और बहाने बर्दाश्त नहीं होंगे। तीन सप्ताह में मसौदा तैयार कर रिपोर्ट पेश करें, यह निर्देश कोर्ट ने दिए हैं।

https://www.dainikjagranmpcg.com/state/chhattisgarh/strictness-of-high-court-kanfodu-dj-and-sound-system-fines/article-30975

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