छत्तीसगढ़ में शासकीय खरीदी पर अस्थायी रोक, बजट के बाद ही होंगे नए क्रय आदेश

रायपुर (छ.ग.)

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15 फरवरी से 31 मार्च तक लागू रहेगा प्रतिबंध, विशेष परिस्थितियों में वित्त विभाग की अनुमति जरूरी

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की वित्तीय व्यवस्था को संतुलित रखने के उद्देश्य से शासकीय खरीदी पर अस्थायी रोक लगा दी है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 15 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान सामान्य परिस्थितियों में किसी भी विभाग को नई शासकीय खरीदी करने की अनुमति नहीं होगी।

महानदी भवन से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि केवल विशेष और अत्यावश्यक मामलों में ही संबंधित विभाग वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति लेकर खरीदी कर सकेंगे। आदेश सभी विभागों, निगमों और स्वायत्त संस्थाओं पर समान रूप से लागू होगा।

वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का निर्णय

वित्त विभाग ने अपने आदेश में बताया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में कई विभाग केवल बजट खर्च करने के उद्देश्य से बिना वास्तविक आवश्यकता के सामग्री और सेवाओं की खरीदी कर लेते हैं। इससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से अवरुद्ध हो जाती है और वित्तीय अनुशासन प्रभावित होता है। इसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

15 मार्च तक अनिवार्य भुगतान

निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधानों के अंतर्गत 15 फरवरी 2026 के बाद कोई भी नया क्रय आदेश जारी नहीं किया जाएगा। वहीं, 15 फरवरी 2026 तक जारी किए गए सभी वैध क्रय आदेशों का भुगतान 15 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से करना होगा। तय समय-सीमा में भुगतान नहीं होने की स्थिति में संबंधित विभाग स्वयं जिम्मेदार होगा।

इन मदों को मिली छूट

हालांकि शासन ने कुछ आवश्यक सेवाओं और परियोजनाओं को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा है। इनमें केंद्र प्रवर्तित योजनाएं, केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएं, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं, केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान, नाबार्ड, सिडबी, राष्ट्रीय आवास बैंक और विशेष केंद्रीय सहायता से पोषित योजनाएं शामिल हैं।

इसके अलावा लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और वन विभाग की चालू परियोजनाओं के लिए आगामी एक माह में आवश्यक सामग्री की खरीदी की अनुमति दी गई है। जेलों, सरकारी अस्पतालों, ईएसआई अस्पतालों, छात्रावासों और आश्रमों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयों की खरीदी भी प्रतिबंध से बाहर रखी गई है।

रोजमर्रा की आवश्यक खरीदी रहेगी जारी

आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पोषण आहार, परिवहन व्यवस्था, आसवनियों से देशी मदिरा की खरीदी, पेट्रोल-डीजल, वाहन मरम्मत और प्रतिस्थापन, 5 हजार रुपए तक की लेखन सामग्री तथा अन्य आकस्मिक व्यय को भी छूट दी गई है। साथ ही प्रथम अनुपूरक अनुमान के अंतर्गत स्वीकृत प्रावधानों के विरुद्ध क्रय भी जारी रहेंगे।

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05 Feb 2026 By Nitin Trivedi

छत्तीसगढ़ में शासकीय खरीदी पर अस्थायी रोक, बजट के बाद ही होंगे नए क्रय आदेश

रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की वित्तीय व्यवस्था को संतुलित रखने के उद्देश्य से शासकीय खरीदी पर अस्थायी रोक लगा दी है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 15 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान सामान्य परिस्थितियों में किसी भी विभाग को नई शासकीय खरीदी करने की अनुमति नहीं होगी।

महानदी भवन से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि केवल विशेष और अत्यावश्यक मामलों में ही संबंधित विभाग वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति लेकर खरीदी कर सकेंगे। आदेश सभी विभागों, निगमों और स्वायत्त संस्थाओं पर समान रूप से लागू होगा।

वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का निर्णय

वित्त विभाग ने अपने आदेश में बताया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में कई विभाग केवल बजट खर्च करने के उद्देश्य से बिना वास्तविक आवश्यकता के सामग्री और सेवाओं की खरीदी कर लेते हैं। इससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से अवरुद्ध हो जाती है और वित्तीय अनुशासन प्रभावित होता है। इसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

15 मार्च तक अनिवार्य भुगतान

निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधानों के अंतर्गत 15 फरवरी 2026 के बाद कोई भी नया क्रय आदेश जारी नहीं किया जाएगा। वहीं, 15 फरवरी 2026 तक जारी किए गए सभी वैध क्रय आदेशों का भुगतान 15 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से करना होगा। तय समय-सीमा में भुगतान नहीं होने की स्थिति में संबंधित विभाग स्वयं जिम्मेदार होगा।

इन मदों को मिली छूट

हालांकि शासन ने कुछ आवश्यक सेवाओं और परियोजनाओं को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा है। इनमें केंद्र प्रवर्तित योजनाएं, केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएं, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं, केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान, नाबार्ड, सिडबी, राष्ट्रीय आवास बैंक और विशेष केंद्रीय सहायता से पोषित योजनाएं शामिल हैं।

इसके अलावा लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और वन विभाग की चालू परियोजनाओं के लिए आगामी एक माह में आवश्यक सामग्री की खरीदी की अनुमति दी गई है। जेलों, सरकारी अस्पतालों, ईएसआई अस्पतालों, छात्रावासों और आश्रमों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयों की खरीदी भी प्रतिबंध से बाहर रखी गई है।

रोजमर्रा की आवश्यक खरीदी रहेगी जारी

आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पोषण आहार, परिवहन व्यवस्था, आसवनियों से देशी मदिरा की खरीदी, पेट्रोल-डीजल, वाहन मरम्मत और प्रतिस्थापन, 5 हजार रुपए तक की लेखन सामग्री तथा अन्य आकस्मिक व्यय को भी छूट दी गई है। साथ ही प्रथम अनुपूरक अनुमान के अंतर्गत स्वीकृत प्रावधानों के विरुद्ध क्रय भी जारी रहेंगे।

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