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महिला आरक्षक का आरोप: डिप्टी कलेक्टर ने किया दुष्कर्म, 3 बार कराया गर्भपात
Baloda Bazar, cg
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में तैनात एक महिला आरक्षक ने बीजापुर में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है।
पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने पिछले कई वर्षों में न सिर्फ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए बल्कि तीन बार जबरन गर्भपात भी कराया।
ITI में हुई थी पहली मुलाकात
जानकारी के मुताबिक, महिला आरक्षक और दिलीप उइके की पहचान साल 2017 में डौंडी स्थित आईटीआई में हुई थी। बातचीत धीरे-धीरे दोस्ती और फिर प्रेम संबंध में बदल गई। युवती का आरोप है कि दिलीप ने उसी समय शादी का वादा किया और पहली बार गर्भवती होने पर जबरन दवा देकर अबॉर्शन करा दिया।
पढ़ाई और खर्चों में भी लिया मदद
युवती ने बताया कि नौकरी लगने के बाद उसने पढ़ाई और कोचिंग के नाम पर हर महीने दिलीप को पैसे भेजे। यहां तक कि कार भी उसके नाम से खरीदी गई, जिसका लोन बाद में उसके खाते में ट्रांसफर कराया गया।
अंडमान यात्रा के दौरान बने संबंध
दिसंबर 2024 में आरोपी ने युवती को अंडमान घुमाने ले जाकर संबंध बनाए। जनवरी 2025 में महिला को गर्भधारण हुआ तो आरोपी ने अपने क्वार्टर में रखकर जबरन गर्भपात की दवा दे दी। महिला का कहना है कि इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई थी।
तीसरी बार भी कराया गर्भपात
युवती का आरोप है कि 2025 में वह तीसरी बार गर्भवती हुई, लेकिन आरोपी ने बदनामी और शादी का हवाला देकर फिर दवा दी और गर्भपात कराया। इस दौरान आरोपी ने उससे करीब 3.30 लाख रुपये भी लिए।
शिकायत पर मामला दर्ज
महिला आरक्षक ने जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो डौंडी थाना पुलिस ने BNS की धारा 69 के तहत केस दर्ज किया है। एएसपी मोनिका ठाकुर ने पुष्टि की कि मामला गंभीर है और जांच जारी है। वहीं, डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके से संपर्क की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
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महिला आरक्षक का आरोप: डिप्टी कलेक्टर ने किया दुष्कर्म, 3 बार कराया गर्भपात
Baloda Bazar, cg
पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने पिछले कई वर्षों में न सिर्फ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए बल्कि तीन बार जबरन गर्भपात भी कराया।
ITI में हुई थी पहली मुलाकात
जानकारी के मुताबिक, महिला आरक्षक और दिलीप उइके की पहचान साल 2017 में डौंडी स्थित आईटीआई में हुई थी। बातचीत धीरे-धीरे दोस्ती और फिर प्रेम संबंध में बदल गई। युवती का आरोप है कि दिलीप ने उसी समय शादी का वादा किया और पहली बार गर्भवती होने पर जबरन दवा देकर अबॉर्शन करा दिया।
पढ़ाई और खर्चों में भी लिया मदद
युवती ने बताया कि नौकरी लगने के बाद उसने पढ़ाई और कोचिंग के नाम पर हर महीने दिलीप को पैसे भेजे। यहां तक कि कार भी उसके नाम से खरीदी गई, जिसका लोन बाद में उसके खाते में ट्रांसफर कराया गया।
अंडमान यात्रा के दौरान बने संबंध
दिसंबर 2024 में आरोपी ने युवती को अंडमान घुमाने ले जाकर संबंध बनाए। जनवरी 2025 में महिला को गर्भधारण हुआ तो आरोपी ने अपने क्वार्टर में रखकर जबरन गर्भपात की दवा दे दी। महिला का कहना है कि इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई थी।
तीसरी बार भी कराया गर्भपात
युवती का आरोप है कि 2025 में वह तीसरी बार गर्भवती हुई, लेकिन आरोपी ने बदनामी और शादी का हवाला देकर फिर दवा दी और गर्भपात कराया। इस दौरान आरोपी ने उससे करीब 3.30 लाख रुपये भी लिए।
शिकायत पर मामला दर्ज
महिला आरक्षक ने जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो डौंडी थाना पुलिस ने BNS की धारा 69 के तहत केस दर्ज किया है। एएसपी मोनिका ठाकुर ने पुष्टि की कि मामला गंभीर है और जांच जारी है। वहीं, डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके से संपर्क की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
