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नए साल में पार्टी का है प्लान! रखें ये साविधानियां, नहीं तो होगा पुलिस एक्शन
Bilaspur, CG
न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है. नए साल का जश्न मनाने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाए जाने पर पाबंदी रहेगी. प्रशासन और पुलिस की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है.
बिलासपुर पुलिस ने नए साल के कार्यक्रमों के मद्देनजर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. पुलिस अधीक्षकरजनेश सिंह के निर्देश पर पुलिस लाइन स्थित बिलासागुडी में बैठक आयोजित की गई, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस और अन्य आयोजन स्थलों के प्रबंधकों को आवश्यक निर्देश दिए गए. बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेंद्र जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सरकंडा) उदयन बेहार, नगर पुलिस अधीक्षक अक्षय साबद्रा, प्रशिक्षु आईपीएस सुमित कुमार, एसडीएम पियूष तिवारी और तहसीलदार बिलासपुर मौजूद थे. इस बैठक में आयोजकों को नए साल और 31 दिसंबर की रात होने वाले कार्यक्रमों के लिए नियमों का पालन सुनिश्चित करने की सख्त हिदायत दी गई.
ये निर्देश दिए गए
- सेलिब्रिटी आमंत्रण: यदि किसी कार्यक्रम में किसी सेलिब्रिटी को बुलाया जा रहा है, तो आयोजकों को इसकी पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
- शराब परोसने के लिए लाइसेंस: FL5 लाइसेंस के बिना शराब परोसने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. जिनके पास यह लाइसेंस नहीं है, उन्हें तुरंत आबकारी विभाग से आवेदन करना होगा.
- समय-सीमा: सभी बार रात 12 बजे तक बंद हो जाएंगे.
- म्यूजिक: रात 10 बजे के बाद डीजे का उपयोग केवल नियंत्रित डेसिबल में किया जा सकता है. लाइव संगीत के लिए केवल हल्का संगीत ही अनुमत होगा.
- सुरक्षा व्यवस्था: आयोजन स्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाउंसरों की तैनाती अनिवार्य होगी. इसके अलावा, सीसीटीवी कैमरे लगाना और उनकी निगरानी भी आवश्यक है.
- पार्किंग और प्रवेश: मेहमानों की सुविधा के लिए उचित पार्किंग व्यवस्था की जानी चाहिए. साथ ही, सभी प्रवेश करने वालों का रिकॉर्ड रखने के लिए रजिस्टर बनाए रखना जरूरी है.
- प्रतिबंधित वस्तुएं: हुक्का, ड्रग्स, रसायन, हथियार, चाकू, और पिस्तौल जैसे लाइटर पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.
नए साल की शुरुआत में जश्न के आयोजन पर पुलिस ने आयोजकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. सभी कर्मचारियों को इन नियमों की जानकारी देना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी. यह कदम नए साल के जश्न को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उठाया गया है.
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नए साल में पार्टी का है प्लान! रखें ये साविधानियां, नहीं तो होगा पुलिस एक्शन
Bilaspur, CG
बिलासपुर पुलिस ने नए साल के कार्यक्रमों के मद्देनजर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. पुलिस अधीक्षकरजनेश सिंह के निर्देश पर पुलिस लाइन स्थित बिलासागुडी में बैठक आयोजित की गई, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस और अन्य आयोजन स्थलों के प्रबंधकों को आवश्यक निर्देश दिए गए. बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेंद्र जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सरकंडा) उदयन बेहार, नगर पुलिस अधीक्षक अक्षय साबद्रा, प्रशिक्षु आईपीएस सुमित कुमार, एसडीएम पियूष तिवारी और तहसीलदार बिलासपुर मौजूद थे. इस बैठक में आयोजकों को नए साल और 31 दिसंबर की रात होने वाले कार्यक्रमों के लिए नियमों का पालन सुनिश्चित करने की सख्त हिदायत दी गई.
ये निर्देश दिए गए
- सेलिब्रिटी आमंत्रण: यदि किसी कार्यक्रम में किसी सेलिब्रिटी को बुलाया जा रहा है, तो आयोजकों को इसकी पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
- शराब परोसने के लिए लाइसेंस: FL5 लाइसेंस के बिना शराब परोसने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. जिनके पास यह लाइसेंस नहीं है, उन्हें तुरंत आबकारी विभाग से आवेदन करना होगा.
- समय-सीमा: सभी बार रात 12 बजे तक बंद हो जाएंगे.
- म्यूजिक: रात 10 बजे के बाद डीजे का उपयोग केवल नियंत्रित डेसिबल में किया जा सकता है. लाइव संगीत के लिए केवल हल्का संगीत ही अनुमत होगा.
- सुरक्षा व्यवस्था: आयोजन स्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाउंसरों की तैनाती अनिवार्य होगी. इसके अलावा, सीसीटीवी कैमरे लगाना और उनकी निगरानी भी आवश्यक है.
- पार्किंग और प्रवेश: मेहमानों की सुविधा के लिए उचित पार्किंग व्यवस्था की जानी चाहिए. साथ ही, सभी प्रवेश करने वालों का रिकॉर्ड रखने के लिए रजिस्टर बनाए रखना जरूरी है.
- प्रतिबंधित वस्तुएं: हुक्का, ड्रग्स, रसायन, हथियार, चाकू, और पिस्तौल जैसे लाइटर पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.
नए साल की शुरुआत में जश्न के आयोजन पर पुलिस ने आयोजकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. सभी कर्मचारियों को इन नियमों की जानकारी देना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी. यह कदम नए साल के जश्न को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उठाया गया है.
