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चुनाव खर्च में लापरवाही पर 14 प्रत्याशी अयोग्य घोषित: निर्वाचन आयोग का सख्त एक्शन, 2 से 5 साल तक का प्रतिबंध
Bhopal, MP

राजधानी भोपाल में नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी रहे 14 उम्मीदवारों पर निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। इन प्रत्याशियों ने चुनाव के दौरान अपने निर्धारित खर्च का विवरण समय पर नहीं दिया, जिसे गंभीर लापरवाही मानते हुए आयोग ने 2 से 5 साल तक का चुनावी प्रतिबंध लगाया है।
आयोग ने दिखाई सख्ती, नोटिस के बाद हुई कार्रवाई
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी प्रत्याशियों को पहले नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय लिया गया। अब ये सभी प्रत्याशी निर्धारित समयावधि तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
किसे कितने साल की अयोग्यता?
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2 प्रत्याशियों को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया
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12 प्रत्याशियों पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया
राजनीतिक दलों से लेकर निर्दलीय तक शामिल
इस कार्रवाई की जद में 1 भाजपा, 2 कांग्रेस, 1 आम आदमी पार्टी, 2 बहुजन समाज पार्टी और 8 निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं। यह मामला नगर निगम के पार्षद चुनाव से जुड़ा हुआ है, जिसमें सभी उम्मीदवारों को निर्वाचन खर्च का ब्योरा समय पर देना अनिवार्य होता है।
क्यों जरूरी होता है चुनाव खर्च का हिसाब?
भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव के बाद एक निर्धारित समयावधि के भीतर चुनाव प्रचार में हुए खर्च का पूरा हिसाब प्रस्तुत करना होता है। ऐसा न करने पर, उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
यह है संदेश: नियमों का उल्लंघन नहीं होगा बर्दाश्त
राज्य निर्वाचन आयोग की इस सख्त कार्रवाई को चुनावी पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भविष्य में भी नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होगी।