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फ्लाइट शेड्यूल बदला, रिफंड नहीं दिया: उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया, सेवा में कमी साबित
भोपाल (म.प्र.)
भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग का अहम फैसला, फ्रीक्वेंट फ्लायर के 3,200 अंक लौटाने के साथ मानसिक प्रताड़ना और वाद व्यय का भुगतान करने के निर्देश
फ्लाइट का शेड्यूल बार-बार बदलने और टिकट कैंसिल कराने के बावजूद पूरा रिफंड न देने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल (क्रमांक-1) ने एयर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने इसे स्पष्ट रूप से सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथा मानते हुए एयर इंडिया को यात्री को हुए नुकसान की भरपाई के आदेश दिए हैं। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि एयरलाइन दो माह के भीतर कटे हुए 3,200 फ्रीक्वेंट फ्लायर अंक लौटाए, साथ ही मानसिक प्रताड़ना के लिए 10 हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपये का भुगतान करे।
यह मामला भोपाल निवासी सुरेंद्र उपाध्याय द्वारा दायर उपभोक्ता परिवाद से जुड़ा है। परिवादी एयर इंडिया की फ्रीक्वेंट फ्लायर योजना के सदस्य हैं। उन्होंने 14 मार्च 2021 को अपने अर्जित अंकों का उपयोग करते हुए दिल्ली से भोपाल के लिए 6 मई 2021 की फ्लाइट का अवॉर्ड टिकट बुक किया था। हालांकि, यात्रा से पहले एयर इंडिया ने दो बार फ्लाइट की तिथि में बदलाव कर दिया।
परिवादी के अनुसार, 21 अप्रैल 2021 को एयर इंडिया की ओर से ई-मेल भेजकर फ्लाइट की तारीख 6 मई से बदलकर 7 मई कर दी गई। इसके बाद 30 अप्रैल को दोबारा ई-मेल भेजकर यात्रा की तिथि 8 मई कर दी गई। बार-बार शेड्यूल बदलने से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई, जिसके चलते उन्होंने 2 मई 2021 को ई-मेल के माध्यम से टिकट निरस्त कर पूरे फ्रीक्वेंट फ्लायर अंक वापस करने की मांग की।
सुरेंद्र उपाध्याय का कहना था कि एयर इंडिया की शर्तों के अनुसार, यदि एयरलाइन की ओर से फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव किया जाता है, तो यात्री बिना किसी पेनल्टी के टिकट कैंसल कर पूरा रिफंड पाने का हकदार होता है। इसके बावजूद न तो समय पर उन्हें कोई संतोषजनक जवाब दिया गया और न ही पूरे अंक लौटाए गए। उलटे लगभग 3,200 अंक पेनल्टी के रूप में काट लिए गए।
काफी समय बाद, अप्रैल 2022 में एयर इंडिया की ओर से जवाब दिया गया, जिसमें टिकट को “नो-शो” बताते हुए रिफंड से इनकार कर दिया गया। इस रवैये से आहत होकर परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने नोट किया कि नोटिस तामील होने के बावजूद एयर इंडिया की ओर से न तो कोई जवाब दाखिल किया गया और न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इसके चलते मामले में एकपक्षीय सुनवाई की गई। आयोग की सदस्य डॉ. प्रतिभा पाण्डेय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यात्रा की तिथि बार-बार बदलना एयरलाइन की जिम्मेदारी थी और इसी वजह से यात्री को टिकट निरस्त कराना पड़ा। ऐसे में टिकट को “नो-शो” मानकर अंक न लौटाना सेवा में कमी है।
आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि यदि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया, तो परिवाद दायर करने की तिथि से देय राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है और आज की ताज़ा ख़बरें व भारत समाचार अपडेट में इसे पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी के तौर पर देखा जा रहा है।
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फ्लाइट का शेड्यूल बार-बार बदलने और टिकट कैंसिल कराने के बावजूद पूरा रिफंड न देने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल (क्रमांक-1) ने एयर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने इसे स्पष्ट रूप से सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथा मानते हुए एयर इंडिया को यात्री को हुए नुकसान की भरपाई के आदेश दिए हैं। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि एयरलाइन दो माह के भीतर कटे हुए 3,200 फ्रीक्वेंट फ्लायर अंक लौटाए, साथ ही मानसिक प्रताड़ना के लिए 10 हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपये का भुगतान करे।
यह मामला भोपाल निवासी सुरेंद्र उपाध्याय द्वारा दायर उपभोक्ता परिवाद से जुड़ा है। परिवादी एयर इंडिया की फ्रीक्वेंट फ्लायर योजना के सदस्य हैं। उन्होंने 14 मार्च 2021 को अपने अर्जित अंकों का उपयोग करते हुए दिल्ली से भोपाल के लिए 6 मई 2021 की फ्लाइट का अवॉर्ड टिकट बुक किया था। हालांकि, यात्रा से पहले एयर इंडिया ने दो बार फ्लाइट की तिथि में बदलाव कर दिया।
परिवादी के अनुसार, 21 अप्रैल 2021 को एयर इंडिया की ओर से ई-मेल भेजकर फ्लाइट की तारीख 6 मई से बदलकर 7 मई कर दी गई। इसके बाद 30 अप्रैल को दोबारा ई-मेल भेजकर यात्रा की तिथि 8 मई कर दी गई। बार-बार शेड्यूल बदलने से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई, जिसके चलते उन्होंने 2 मई 2021 को ई-मेल के माध्यम से टिकट निरस्त कर पूरे फ्रीक्वेंट फ्लायर अंक वापस करने की मांग की।
सुरेंद्र उपाध्याय का कहना था कि एयर इंडिया की शर्तों के अनुसार, यदि एयरलाइन की ओर से फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव किया जाता है, तो यात्री बिना किसी पेनल्टी के टिकट कैंसल कर पूरा रिफंड पाने का हकदार होता है। इसके बावजूद न तो समय पर उन्हें कोई संतोषजनक जवाब दिया गया और न ही पूरे अंक लौटाए गए। उलटे लगभग 3,200 अंक पेनल्टी के रूप में काट लिए गए।
काफी समय बाद, अप्रैल 2022 में एयर इंडिया की ओर से जवाब दिया गया, जिसमें टिकट को “नो-शो” बताते हुए रिफंड से इनकार कर दिया गया। इस रवैये से आहत होकर परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने नोट किया कि नोटिस तामील होने के बावजूद एयर इंडिया की ओर से न तो कोई जवाब दाखिल किया गया और न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इसके चलते मामले में एकपक्षीय सुनवाई की गई। आयोग की सदस्य डॉ. प्रतिभा पाण्डेय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यात्रा की तिथि बार-बार बदलना एयरलाइन की जिम्मेदारी थी और इसी वजह से यात्री को टिकट निरस्त कराना पड़ा। ऐसे में टिकट को “नो-शो” मानकर अंक न लौटाना सेवा में कमी है।
आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि यदि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया, तो परिवाद दायर करने की तिथि से देय राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है और आज की ताज़ा ख़बरें व भारत समाचार अपडेट में इसे पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी के तौर पर देखा जा रहा है।
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