चाइनीज मांझे से मौत पर गैर-इरादतन हत्या का केस: हाईकोर्ट सख्त, बच्चों के मामले में माता-पिता भी जिम्मेदार

इंदौर (म.प्र.)

On

बैन के बावजूद बढ़ती घटनाओं पर अदालत की नाराजगी, मकर संक्रांति से पहले 14 जिलों से कार्ययोजना रिपोर्ट तलब

चाइनीज मांझे से हो रही मौतों और गंभीर हादसों को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने साफ किया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि चाइनीज मांझे के कारण किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो संबंधित आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने इसे गंभीर सार्वजनिक सुरक्षा का विषय बताते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा कि चाइनीज मांझे पर पहले से प्रतिबंध के बावजूद लगातार जानलेवा घटनाएं सामने आना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अदालत ने स्पष्ट किया कि चाइनीज मांझा बेचने, रखने या उपयोग करने वालों के खिलाफ सीधे आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यदि कोई नाबालिग इस प्रतिबंधित मांझे का इस्तेमाल करते पाया जाता है, तो उसके माता-पिता या अभिभावकों को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी।

इंदौर में तीन मौतों का हवाला

कोर्ट ने इंदौर में बीते कुछ महीनों के दौरान चाइनीज मांझे से हुई तीन मौतों का उल्लेख किया। अदालत के अनुसार, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और बड़ी संख्या में पक्षी भी इसकी चपेट में आकर मारे गए हैं। न्यायालय ने कहा कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, जब पतंगबाजी चरम पर होती है, ऐसे में प्रतिबंधित मांझे से बड़े हादसों की आशंका और बढ़ जाती है।

14 जिलों से रिपोर्ट तलब

सुनवाई के दौरान न्यायमित्र सीनियर एडवोकेट विवेक शरण और आकाश शर्मा ने सुझाव दिया कि इंदौर सहित हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 14 जिलों से अब तक उठाए गए कदमों और कार्ययोजना की विस्तृत रिपोर्ट मंगाई जाए। कोर्ट ने इस पर सहमति जताते हुए संबंधित जिलों से रिपोर्ट तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। इस दौरान इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा भी अदालत में उपस्थित रहे।

सरकार का पक्ष

राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लागू है और इसके दुष्परिणामों को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने कहा कि अवैध बिक्री रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और हादसों से बचाव के लिए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हाईकोर्ट पहले ही 11 दिसंबर 2025 को इंदौर और आसपास के जिलों में इस संबंध में सख्त निर्देश जारी कर चुका है।

पीड़ितों की आवाज अदालत में

सुनवाई के दौरान महिला अधिवक्ता कविता उइके ने अदालत को बताया कि चाइनीज मांझे से उनका गला कट गया था और जान बचाने के लिए उन्हें मांझा हाथों से तोड़ना पड़ा, जिससे उनकी हथेली गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इस पर कोर्ट ने गहरी संवेदना जताते हुए शासन को और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

हाईकोर्ट ने संकेत दिया है कि यदि प्रतिबंध के बावजूद घटनाएं जारी रहीं, तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। अदालत का जोर स्पष्ट है—सार्वजनिक सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

----------------------------------

हमारे आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से जुड़ें –
🔴 व्हाट्सएप चैनलhttps://whatsapp.com/channel/0029VbATlF0KQuJB6tvUrN3V
🔴 फेसबुकDainik Jagran MP/CG Official
🟣 इंस्टाग्राम@dainikjagranmp.cg
🔴 यूट्यूबDainik Jagran MPCG Digital

📲 सोशल मीडिया पर जुड़ें और बने जागरूक पाठक।
👉 आज ही जुड़िए!

-----------------

हमारे आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से जुड़ें –
🔴 व्हाट्सएप चैनलhttps://whatsapp.com/channel/0029VbATlF0KQuJB6tvUrN3V
🔴 फेसबुकDainik Jagran MP/CG Official
🟣 इंस्टाग्राम@dainikjagranmp.cg
🔴 यूट्यूबDainik Jagran MPCG Digital

📲 सोशल मीडिया पर जुड़ें और बने जागरूक पाठक।
👉 आज ही जुड़िए

www.dainikjagranmpcg.com
13 Jan 2026 By Nitin Trivedi

चाइनीज मांझे से मौत पर गैर-इरादतन हत्या का केस: हाईकोर्ट सख्त, बच्चों के मामले में माता-पिता भी जिम्मेदार

इंदौर (म.प्र.)

चाइनीज मांझे से हो रही मौतों और गंभीर हादसों को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने साफ किया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि चाइनीज मांझे के कारण किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो संबंधित आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने इसे गंभीर सार्वजनिक सुरक्षा का विषय बताते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा कि चाइनीज मांझे पर पहले से प्रतिबंध के बावजूद लगातार जानलेवा घटनाएं सामने आना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अदालत ने स्पष्ट किया कि चाइनीज मांझा बेचने, रखने या उपयोग करने वालों के खिलाफ सीधे आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यदि कोई नाबालिग इस प्रतिबंधित मांझे का इस्तेमाल करते पाया जाता है, तो उसके माता-पिता या अभिभावकों को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी।

इंदौर में तीन मौतों का हवाला

कोर्ट ने इंदौर में बीते कुछ महीनों के दौरान चाइनीज मांझे से हुई तीन मौतों का उल्लेख किया। अदालत के अनुसार, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और बड़ी संख्या में पक्षी भी इसकी चपेट में आकर मारे गए हैं। न्यायालय ने कहा कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, जब पतंगबाजी चरम पर होती है, ऐसे में प्रतिबंधित मांझे से बड़े हादसों की आशंका और बढ़ जाती है।

14 जिलों से रिपोर्ट तलब

सुनवाई के दौरान न्यायमित्र सीनियर एडवोकेट विवेक शरण और आकाश शर्मा ने सुझाव दिया कि इंदौर सहित हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 14 जिलों से अब तक उठाए गए कदमों और कार्ययोजना की विस्तृत रिपोर्ट मंगाई जाए। कोर्ट ने इस पर सहमति जताते हुए संबंधित जिलों से रिपोर्ट तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। इस दौरान इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा भी अदालत में उपस्थित रहे।

सरकार का पक्ष

राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लागू है और इसके दुष्परिणामों को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने कहा कि अवैध बिक्री रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और हादसों से बचाव के लिए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हाईकोर्ट पहले ही 11 दिसंबर 2025 को इंदौर और आसपास के जिलों में इस संबंध में सख्त निर्देश जारी कर चुका है।

पीड़ितों की आवाज अदालत में

सुनवाई के दौरान महिला अधिवक्ता कविता उइके ने अदालत को बताया कि चाइनीज मांझे से उनका गला कट गया था और जान बचाने के लिए उन्हें मांझा हाथों से तोड़ना पड़ा, जिससे उनकी हथेली गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इस पर कोर्ट ने गहरी संवेदना जताते हुए शासन को और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

हाईकोर्ट ने संकेत दिया है कि यदि प्रतिबंध के बावजूद घटनाएं जारी रहीं, तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। अदालत का जोर स्पष्ट है—सार्वजनिक सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

----------------------------------

हमारे आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से जुड़ें –
🔴 व्हाट्सएप चैनलhttps://whatsapp.com/channel/0029VbATlF0KQuJB6tvUrN3V
🔴 फेसबुकDainik Jagran MP/CG Official
🟣 इंस्टाग्राम@dainikjagranmp.cg
🔴 यूट्यूबDainik Jagran MPCG Digital

📲 सोशल मीडिया पर जुड़ें और बने जागरूक पाठक।
👉 आज ही जुड़िए!

https://www.dainikjagranmpcg.com/state/madhya-pradesh/6965d6c748ee7/article-42920

खबरें और भी हैं

सीधी में वायरल व्हाट्सएप चैट से मचा बवाल, 3 हजार रुपए की मांग पर गरमाई सियासत

टाप न्यूज

सीधी में वायरल व्हाट्सएप चैट से मचा बवाल, 3 हजार रुपए की मांग पर गरमाई सियासत

मझौली जनपद पंचायत के विभागीय ग्रुप में सामने आया मैसेज, प्रभारी मंत्री के दौरे से पहले सोशल मीडिया पर वायरल...
मध्य प्रदेश  विंध्य/रीवा 
सीधी में वायरल व्हाट्सएप चैट से मचा बवाल, 3 हजार रुपए की मांग पर गरमाई सियासत

रीवा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: सोहागी पहाड़ पर घेराबंदी कर पकड़ी अवैध नशीली कफ सीरप की खेप, होंडा सिटी कार सहित लाखों का माल जब्त

प्रयागराज से रीवा लाई जा रही थी 1312 शीशी नशीली कफ सीरप, 19 वर्षीय तस्कर गिरफ्तार, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस...
मध्य प्रदेश  विंध्य/रीवा 
रीवा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: सोहागी पहाड़ पर घेराबंदी कर पकड़ी अवैध नशीली कफ सीरप की खेप, होंडा सिटी कार सहित लाखों का माल जब्त

ऑकलैंड में भावुक हुए पीएम मोदी, बोले- 25 साल पुराना मफलर आज भी संभालकर रखा है

भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए साझा की पुरानी यादें, भारत-न्यूजीलैंड साझेदारी, जनकल्याण और भविष्य के सहयोग पर दिया विशेष...
देश विदेश 
ऑकलैंड में भावुक हुए पीएम मोदी, बोले- 25 साल पुराना मफलर आज भी संभालकर रखा है

2029 तक ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ लागू करने की तैयारी तेज, जेपीसी अंतिम रिपोर्ट सौंपने की दिशा में आगे

संयुक्त संसदीय समिति का दावा- अधिकांश लोगों ने किया समर्थन, राज्यों से सुझाव लेकर तैयार हो रहा रोडमैप; संवैधानिक संशोधन...
देश विदेश 
2029 तक ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ लागू करने की तैयारी तेज, जेपीसी अंतिम रिपोर्ट सौंपने की दिशा में आगे

बिजनेस

ओपनएआई पर एप्पल का बड़ा मुकदमा, ट्रेड सीक्रेट चोरी का लगाया आरोप ओपनएआई पर एप्पल का बड़ा मुकदमा, ट्रेड सीक्रेट चोरी का लगाया आरोप
एप्पल ने अमेरिका की अदालत में दायर याचिका में ओपनएआई, उसके हार्डवेयर सहयोगी और दो पूर्व कर्मचारियों पर गोपनीय तकनीकी...
पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल फिर महंगे, नई कीमतें 11 जुलाई से लागू
शेयर बाजार में शानदार तेजी: सेंसेक्स 828 अंक उछला, निफ्टी 24,200 के पार; बैंकिंग और रियल्टी शेयरों ने भरी उड़ान
BSNL ने लॉन्च किया सैटेलाइट फोन, बिना मोबाइल नेटवर्क भी होगी बातचीत; खरीदने के लिए सरकारी मंजूरी जरूरी
शेयर बाजार में जोरदार उछाल, सेंसेक्स 700 अंक चढ़ा; आईटी और मेटल शेयरों में दिखी मजबूत खरीदारी
Copyright (c) Dainik Jagran All Rights Reserved.