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एमपी सरकार का बड़ा फैसला, उज्जैन व्यापार मेले से गाड़ी खरीदने पर मिलेगी 50% टैक्स में छूट, जानें- क्या हैं शर्तें
BHOPAL, MP

उज्जैन में आयोजित होने वाले व्यापार मेला 2024-25 में हल्की गाड़ियों की बिक्री पर आजीवन कर की दर में 50% छूट देने का निर्णय लिया गया है. इसको लेकर राज्य सरकार ने मंगलवार, 14 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया है. आइए आपको इस योजना के बारे में अधिक जानकारी देते हैं.
मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित हो रहे विक्रमोत्सव व्यापार मेला में गैर-परिवहन गाड़ियों, जैसे, बाइक, कार, निजी ओमनी बस और हल्के वाहनों की बिक्री पर आजीवन मोटरयान वेकल टैक्सदर में 50% छूट देने का निर्णय लिया गया है. यह छूट केवल उन्हीं वाहनों पर लागू होगी, जिनका स्थायी रजिस्ट्रेशन उज्जैन आरटीओ (Ujjain RTO) से कराया जाएगा.
एमपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
एमपी राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन की मानें, तो ऐसे गैर परिवहन एवं हल्के परिवहन वाहनों, जिनका जीवनकाल मोटरयान कर लगता है और जिनको वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला और ग्वालियर व्यापार मेला में विक्रय किया जाता है, उन पर लाइफटाइम मोटर वेकल टैक्स की दर पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई है. यह छूट निर्धारित शर्तों के साथ दी गई है.
क्या है 50% छूट की शर्तें
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे गैर परिवहन वाहनों (मोटर साइकिल, मोटर कार, निजी उपयोग हेतु ओमनी बस) और हल्के परिवहन वाहनों को टैक्स में 50% छूट केवल विक्रय किए गए वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय उज्जैन/ग्वालियर में स्थायी पंजीयन कराने पर ही दी जायेगी. उज्जैन/ग्वालियर के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसायियों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय उज्जैन/ग्वालियर से व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त करने और इन स्थानों पर मेला प्रांगण में अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद ही वाहन विक्रय की अनुमति दी जायेगी.
25 फरवरी तक चलेगा उज्जैन में मेला
ग्वालियर विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2024-25 की शुरुआत 25 दिसंबर से हुई है. इस मेले का आयोजन यहां 25 फरवरी तक होगा. इस अवधि के दौरान मेले से गाड़ी खरीदने पर कर में 50 फीसदी की छूट मिलेगी.