मां को दे रहा था गाली, रोकने पर शख्स ने कर दी छोटे भाई की हत्या, अदालत ने सुनाई उम्रकैद -

Burhanpur, MP

बुरहानपुर जिला सत्र न्यायालय ने छोटे भाई की हत्या करने के मामले में दोषी करार दिए गए शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जिला सत्र न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव की अदालत ने छोटे भाई की हत्या के आरोपी बड़े भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट ने 45 पन्नों के अपने फैसले में कहा कि मृतक को आई चोटें प्राणघातक थीं आरोपी ने जान-बूझकर कर हत्या के इरादे से हमला किया.

18 मार्च 2023 को आरोपी रमेश बारेला ने अपने छोटे भाई के पेट पर मारा था पत्थर

दरअसल नेपानगर थाना क्षेत्र के भातखेड़ा गांव में 18 मार्च 2023 को आरोपी रमेश बारेला ने अपने सगे छोटे भाई के पेट पर पत्थर मार दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में नेपानगर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था. शनिवार को इस मामलें में सजा सुनाई गई है.

लोक अभियोजक श्याम देशमुख ने बताया कि घटना 18 मार्च 2023 को भातखेड़ा गांव में हुई थी. आरोपी रमेश बारेला ने अपनी मां को गाली दे रहा था जिस पर छोटे भाई ने उसको रोका. गुस्से में आकर आरोपी ने छोटे भाई के पेट पर पत्थर मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसका इलाज खंडवा जिला अस्पताल में चल रहा था, जहां 21 जून 2023 को उसकी मौत हो गई.

अभियोजन पक्ष ने मामले में 18 गवाहों को किया पेश

नेपानगर पुलिस ने रमेश को 23 जून 2023 को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ अदालत में अभियोग पत्र पेश किया. अदालत में अभियोजन पक्ष ने मामले में 18 गवाहों और घटना में इस्तेमाल पत्थर को भी पेश किया. हालांकि, मृतक की मां ने अदालत में आरोपी के खिलाफ गवाही नहीं दी. लेकिन अन्य गवाहों ने बताया कि अस्पताल में इलाज के दौरान मृतक ने खुद अपने भाई पत्थर मारने की बात कही थी. अदालत ने इसे मृत्यु पूर्व कथन मानते हुए हत्या का अपराध साबित माना.

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23 Mar 2025 By दैनिक जागरण

मां को दे रहा था गाली, रोकने पर शख्स ने कर दी छोटे भाई की हत्या, अदालत ने सुनाई उम्रकैद -

Burhanpur, MP

जिला सत्र न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव की अदालत ने छोटे भाई की हत्या के आरोपी बड़े भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट ने 45 पन्नों के अपने फैसले में कहा कि मृतक को आई चोटें प्राणघातक थीं आरोपी ने जान-बूझकर कर हत्या के इरादे से हमला किया.

18 मार्च 2023 को आरोपी रमेश बारेला ने अपने छोटे भाई के पेट पर मारा था पत्थर

दरअसल नेपानगर थाना क्षेत्र के भातखेड़ा गांव में 18 मार्च 2023 को आरोपी रमेश बारेला ने अपने सगे छोटे भाई के पेट पर पत्थर मार दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में नेपानगर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था. शनिवार को इस मामलें में सजा सुनाई गई है.

लोक अभियोजक श्याम देशमुख ने बताया कि घटना 18 मार्च 2023 को भातखेड़ा गांव में हुई थी. आरोपी रमेश बारेला ने अपनी मां को गाली दे रहा था जिस पर छोटे भाई ने उसको रोका. गुस्से में आकर आरोपी ने छोटे भाई के पेट पर पत्थर मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसका इलाज खंडवा जिला अस्पताल में चल रहा था, जहां 21 जून 2023 को उसकी मौत हो गई.

अभियोजन पक्ष ने मामले में 18 गवाहों को किया पेश

नेपानगर पुलिस ने रमेश को 23 जून 2023 को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ अदालत में अभियोग पत्र पेश किया. अदालत में अभियोजन पक्ष ने मामले में 18 गवाहों और घटना में इस्तेमाल पत्थर को भी पेश किया. हालांकि, मृतक की मां ने अदालत में आरोपी के खिलाफ गवाही नहीं दी. लेकिन अन्य गवाहों ने बताया कि अस्पताल में इलाज के दौरान मृतक ने खुद अपने भाई पत्थर मारने की बात कही थी. अदालत ने इसे मृत्यु पूर्व कथन मानते हुए हत्या का अपराध साबित माना.

https://www.dainikjagranmpcg.com/state/madhya-pradesh/burhanpur-was-giving-to-the-mother-the-person-killed-the/article-15123

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