एमपी में पहली बार भीख देने पर दर्ज हुआ केस, दोषी पाए जाने पर होगी एक साल की जेल

INDORE, MP

मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है, जब भीख देने वाले अज्ञात शख्स के खिलाफ इंदौर में मामला दर्ज हुआ है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे एक साल की जेल हो सकती है। साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। एफआईआर के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

मध्यप्रदेश में अपनी तरह के संभवतः पहले मामले में इंदौर में भीख देने वाले एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि खंडवा रोड के एक मंदिर के सामने बैठी महिला भिखारी को भीख देने पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (किसी लोक सेवक के जारी आदेश की अवहेलना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

भंवरकुआं थाने में केस दर्ज


उन्होंने बताया कि यह प्राथमिकी भिक्षावृत्ति उन्मूलन दल के एक अधिकारी की शिकायत पर भंवरकुआं थाने में दर्ज की गई। भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर एक वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है या पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है या जेल की सजा व जुर्माना दोनों हो सकते हैं।


भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य


अधिकारियों के मुताबिक, इंदौर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य तय करने वाले प्रशासन ने भीख लेने के साथ ही भीख देने और भिखारियों से कोई सामान खरीदने पर कानूनी रोक लगा रखी है। उन्होंने बताया कि इस प्रतिबंध के उल्लंघन पर प्राथमिकी दर्ज किए जाने का प्रावधान किया गया है।
सूचना देने पर मिलते हैं 1000 रुपए का इनाम

अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने भिक्षावृत्ति की सही सूचना देने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की है और कई लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश के 10 शहरों को भिक्षुकमुक्त बनाए जाने की प्रायोगिक (पायलट) परियोजना शुरू की है जिनमें इंदौर शामिल है।

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24 Jan 2025 By दैनिक जागरण

एमपी में पहली बार भीख देने पर दर्ज हुआ केस, दोषी पाए जाने पर होगी एक साल की जेल

INDORE, MP

मध्यप्रदेश में अपनी तरह के संभवतः पहले मामले में इंदौर में भीख देने वाले एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि खंडवा रोड के एक मंदिर के सामने बैठी महिला भिखारी को भीख देने पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (किसी लोक सेवक के जारी आदेश की अवहेलना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

भंवरकुआं थाने में केस दर्ज


उन्होंने बताया कि यह प्राथमिकी भिक्षावृत्ति उन्मूलन दल के एक अधिकारी की शिकायत पर भंवरकुआं थाने में दर्ज की गई। भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर एक वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है या पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है या जेल की सजा व जुर्माना दोनों हो सकते हैं।


भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य


अधिकारियों के मुताबिक, इंदौर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य तय करने वाले प्रशासन ने भीख लेने के साथ ही भीख देने और भिखारियों से कोई सामान खरीदने पर कानूनी रोक लगा रखी है। उन्होंने बताया कि इस प्रतिबंध के उल्लंघन पर प्राथमिकी दर्ज किए जाने का प्रावधान किया गया है।
सूचना देने पर मिलते हैं 1000 रुपए का इनाम

अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने भिक्षावृत्ति की सही सूचना देने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की है और कई लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश के 10 शहरों को भिक्षुकमुक्त बनाए जाने की प्रायोगिक (पायलट) परियोजना शुरू की है जिनमें इंदौर शामिल है।

https://www.dainikjagranmpcg.com/state/madhya-pradesh/case-registered-for-giving-alms-for-the-first-time-in/article-8404

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