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पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज और भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, 10 करोड़ की मानहानि का मामला
JABALPUR, MP
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में 10 करोड़ की मानहानि केस की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा पहुंचे। यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।
जबलपुर हाईकोर्ट में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और भाजपा के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह पर 10 करोड़ रुपये के मानहानि का केस दायर किया। इस मामले में सुनवाई हुई।
तन्खा ने आरोप लगाया है कि इन नेताओं ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में उनकी पैरवी के दौरान अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जबलपुर पहुंचे। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।
जानें क्या है मामला
दरअसल, मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव के दौरान परिसीमन और रोटेशन के मुद्दे पर विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी। आरोप हैं कि तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने तन्खा पर ओबीसी आरक्षण रोकने का आरोप लगाते हुए विवादित बयान दिए थे।
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलील
सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा कि यह मानहानि सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि एक वरिष्ठ वकील की है। उन्होंने कहा कि इस तरह से कोई भी नेता न्यायालय की कार्यवाही में दखल नहीं दे सकता।
कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
तन्खा ने तीनों नेताओं के खिलाफ अवमानना का केस भी दायर किया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस द्विवेदी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
बीजेपी के दिग्गजों का कहना
दूसरी तरफ तीनों बीजेपी नेताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ चल रही अवमानना की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने तन्खा द्वारा दायर मानहानि केस को भी खारिज करने की अपील की है। भाजपा नेताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह ने पैरवी की।
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JABALPUR, MP
जबलपुर हाईकोर्ट में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और भाजपा के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह पर 10 करोड़ रुपये के मानहानि का केस दायर किया। इस मामले में सुनवाई हुई।
तन्खा ने आरोप लगाया है कि इन नेताओं ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में उनकी पैरवी के दौरान अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जबलपुर पहुंचे। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।
जानें क्या है मामला
दरअसल, मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव के दौरान परिसीमन और रोटेशन के मुद्दे पर विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी। आरोप हैं कि तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने तन्खा पर ओबीसी आरक्षण रोकने का आरोप लगाते हुए विवादित बयान दिए थे।
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलील
सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा कि यह मानहानि सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि एक वरिष्ठ वकील की है। उन्होंने कहा कि इस तरह से कोई भी नेता न्यायालय की कार्यवाही में दखल नहीं दे सकता।
कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
तन्खा ने तीनों नेताओं के खिलाफ अवमानना का केस भी दायर किया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस द्विवेदी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
बीजेपी के दिग्गजों का कहना
दूसरी तरफ तीनों बीजेपी नेताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ चल रही अवमानना की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने तन्खा द्वारा दायर मानहानि केस को भी खारिज करने की अपील की है। भाजपा नेताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह ने पैरवी की।
