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दिग्विजय ने सीएम को लिखी चिट्ठी, बताया BNS की धाराओं का हवाला: कहा- इंदौर पुलिस सत्ताधारी नेताओं के सामने बेबस, कार्रवाई नहीं तो कोर्ट जाएंगे
Indore,M.P
इंदौर के शीतला माता मार्केट इलाके में मुस्लिम कर्मचारियों को दुकानों से हटाने और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खाली कराने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को चिट्ठी लिखकर मामले की गंभीरता बताई है।
दिग्विजय ने चिट्ठी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196, 197, 293, 299 आदि का हवाला देते हुए कहा कि अगर पुलिस आवश्यक कार्रवाई नहीं करती है, तो वे पीड़ितों के साथ न्यायालय का रुख करेंगे। उन्होंने लिखा कि पुलिस ने शिकायत पर 15 दिन का समय मांगा था, जो 6 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है।
साम्प्रदायिक खेल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा
पूर्व सीएम ने लिखा कि इंदौर में हिंदू और मुस्लिम व्यापारियों के बीच साम्प्रदायिकता फैलाने वाली घटनाओं को लेकर मामला देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल के नेताओं के दबाव में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही और असामाजिक तत्वों को संरक्षण मिल रहा है।
व्यापारी और कर्मचारी प्रभावित
दिग्विजय ने बताया कि अगस्त 2025 के अंतिम सप्ताह में पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह गौड़ और स्थानीय विधायक व पूर्व महापौर मालिनी सिंह गौड़ के पुत्र एकलव्य गौड़ ने बाजार में मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया। इसके बाद दो सौ से अधिक मुस्लिम सेल्समैन काम से हटा दिए गए। स्थानीय व्यापारी और कर्मचारी भयभीत होकर अपनी रोज़ी-रोटी खो रहे हैं।
सीएम और प्रभारी मंत्री के सामने सवाल
पूर्व सीएम ने पत्र में कहा कि यह अत्यंत घृणित घटना आपके प्रभार के जिले में हो रही है, और पुलिस लाचार और निष्क्रिय है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।
पूर्व सीएम का प्रत्यक्ष अनुभव
दिग्विजय ने लिखा कि उन्होंने 27 सितंबर को पीड़ित व्यापारियों से मुलाकात की, स्थिति समझी और शीतला माता मंदिर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। स्थानीय थाने में पूछताछ पर भी बताया गया कि ज्ञापन की जांच लंबित है, और 6 अक्टूबर तक कार्रवाई होगी।
न्यायिक कार्रवाई का अल्टीमेटम
दिग्विजय ने सीएम से आग्रह किया कि पूरे मामले में तुरंत संज्ञान लेकर BNS धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो वे पीड़ितों के साथ मिलकर न्यायालय का रुख करेंगे।
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दिग्विजय ने चिट्ठी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196, 197, 293, 299 आदि का हवाला देते हुए कहा कि अगर पुलिस आवश्यक कार्रवाई नहीं करती है, तो वे पीड़ितों के साथ न्यायालय का रुख करेंगे। उन्होंने लिखा कि पुलिस ने शिकायत पर 15 दिन का समय मांगा था, जो 6 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है।
साम्प्रदायिक खेल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा
पूर्व सीएम ने लिखा कि इंदौर में हिंदू और मुस्लिम व्यापारियों के बीच साम्प्रदायिकता फैलाने वाली घटनाओं को लेकर मामला देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल के नेताओं के दबाव में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही और असामाजिक तत्वों को संरक्षण मिल रहा है।
व्यापारी और कर्मचारी प्रभावित
दिग्विजय ने बताया कि अगस्त 2025 के अंतिम सप्ताह में पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह गौड़ और स्थानीय विधायक व पूर्व महापौर मालिनी सिंह गौड़ के पुत्र एकलव्य गौड़ ने बाजार में मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया। इसके बाद दो सौ से अधिक मुस्लिम सेल्समैन काम से हटा दिए गए। स्थानीय व्यापारी और कर्मचारी भयभीत होकर अपनी रोज़ी-रोटी खो रहे हैं।
सीएम और प्रभारी मंत्री के सामने सवाल
पूर्व सीएम ने पत्र में कहा कि यह अत्यंत घृणित घटना आपके प्रभार के जिले में हो रही है, और पुलिस लाचार और निष्क्रिय है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।
पूर्व सीएम का प्रत्यक्ष अनुभव
दिग्विजय ने लिखा कि उन्होंने 27 सितंबर को पीड़ित व्यापारियों से मुलाकात की, स्थिति समझी और शीतला माता मंदिर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। स्थानीय थाने में पूछताछ पर भी बताया गया कि ज्ञापन की जांच लंबित है, और 6 अक्टूबर तक कार्रवाई होगी।
न्यायिक कार्रवाई का अल्टीमेटम
दिग्विजय ने सीएम से आग्रह किया कि पूरे मामले में तुरंत संज्ञान लेकर BNS धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो वे पीड़ितों के साथ मिलकर न्यायालय का रुख करेंगे।
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