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MP में सरकारी कामकाज में ई-साइन अनिवार्य, आदेश जारी
BHOPAL, MP
मध्य प्रदेश में सरकारी कामकाज में ऑनलाइन ई-साइन अनिवार्य होंगे. सामान्य प्रशासन विभाग ने ई-ऑफिस को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सभी अपर मुख्य सचिव, सचिव प्रमुख और सचिव स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. ई-ऑफिस के तहत फाइल में ई-सिग्नेचर अनिवार्य रूप से होगा.
बता दें कि बिना ई-सिग्नेचर के कोई भी फाइल एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. पिछले दिनों मुख्य सचिव ने गुड गवर्नेंस के लिए सभी अधिकारियों को ई-ऑफिस के जरिए काम करने के निर्देश दिए थे. जबकि मुख्यमंत्री सचिवालय पहले ही फिजिकल फाइलों और नोटशीट से इनकार कर चुका है. यह कदम सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए उठाया गया है.
ऐसा माना जा रहा है कि इस पहल से ई-साइन से फाइलों के साथ छेड़छाड़ की संभावना कम हो जाएगी. वहीं अधिकारियों को अब शारीरिक रूप से फाइलों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उनका समय बचेगा. कुल मिलाकर यह निर्णय प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने और बेहतर शासन प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित होगा.
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मध्य प्रदेश में सरकारी कामकाज में ऑनलाइन ई-साइन अनिवार्य होंगे. सामान्य प्रशासन विभाग ने ई-ऑफिस को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सभी अपर मुख्य सचिव, सचिव प्रमुख और सचिव स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. ई-ऑफिस के तहत फाइल में ई-सिग्नेचर अनिवार्य रूप से होगा.
बता दें कि बिना ई-सिग्नेचर के कोई भी फाइल एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. पिछले दिनों मुख्य सचिव ने गुड गवर्नेंस के लिए सभी अधिकारियों को ई-ऑफिस के जरिए काम करने के निर्देश दिए थे. जबकि मुख्यमंत्री सचिवालय पहले ही फिजिकल फाइलों और नोटशीट से इनकार कर चुका है. यह कदम सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए उठाया गया है.
ऐसा माना जा रहा है कि इस पहल से ई-साइन से फाइलों के साथ छेड़छाड़ की संभावना कम हो जाएगी. वहीं अधिकारियों को अब शारीरिक रूप से फाइलों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उनका समय बचेगा. कुल मिलाकर यह निर्णय प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने और बेहतर शासन प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित होगा.
