शर्मनाकः डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए रोजगार सहायक ने मांगे 8000, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

Shivpuri,MP

शिवपुरी की जिला कोर्ट ने रोजगार सहायक को 3 साल की कैद और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी ने डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की एवज में एक्सीडेंट क्लेम में एक फीसदी हिस्सा मांगा था। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने रिश्वत लेते पकड़ाए एक रोजगार सहायक के खिलाफ फैसला सुनाया है। आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल की कैद व 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी सहायक ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में 8 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी।

क्या है पूरा मामला

अभियोजन के मुताबिक कुछ साल पूर्व नरवर के कोडर गांव निवासी प्रताप परिहार की सडक़ दुर्घटना में मौत हो गई थी। प्रताप के एक्सीडेंट क्लेम की राशि पत्नी रेखा और उसके परिजनो के खाते में आनी थी। राशि आती उससे पहले रेखा परिहार की भी मौत हो गई। रेखा परिहार का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए फरियादी राजकुमार परिहार ने गांव के रोजगार सहायक रामकुमार कोली से बात की थी। रामकुमार ने डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्लैम राशि का एक प्रतिशत राशि मांगी। इसके बाद 8 हजार रुपए में मामला तय हुआ।

रिश्वत लेते हुए ट्रेप हुआ रोजगार सहायक

रिश्वत मांगने की शिकायत पीड़ित राजकुमार परिहार ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईकाई (ईओडब्ल्यू) ग्वालियर में की थी। इसके बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की टीम ने आरोपी पर केस दर्ज कर रोजगार सहायक रामकुमार कोली को 5 अक्टूबर 2021के दिन 8 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रेप कर लिया था। बाद में पुलिस टीम ने विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनो पक्षों की सुनवाई करते हुए रोजगार सहायक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट में शासन से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुनील त्रिपाठी ने की थी।

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18 Feb 2025 By दैनिक जागरण

शर्मनाकः डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए रोजगार सहायक ने मांगे 8000, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

Shivpuri,MP

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने रिश्वत लेते पकड़ाए एक रोजगार सहायक के खिलाफ फैसला सुनाया है। आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल की कैद व 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी सहायक ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में 8 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी।

क्या है पूरा मामला

अभियोजन के मुताबिक कुछ साल पूर्व नरवर के कोडर गांव निवासी प्रताप परिहार की सडक़ दुर्घटना में मौत हो गई थी। प्रताप के एक्सीडेंट क्लेम की राशि पत्नी रेखा और उसके परिजनो के खाते में आनी थी। राशि आती उससे पहले रेखा परिहार की भी मौत हो गई। रेखा परिहार का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए फरियादी राजकुमार परिहार ने गांव के रोजगार सहायक रामकुमार कोली से बात की थी। रामकुमार ने डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्लैम राशि का एक प्रतिशत राशि मांगी। इसके बाद 8 हजार रुपए में मामला तय हुआ।

रिश्वत लेते हुए ट्रेप हुआ रोजगार सहायक

रिश्वत मांगने की शिकायत पीड़ित राजकुमार परिहार ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईकाई (ईओडब्ल्यू) ग्वालियर में की थी। इसके बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की टीम ने आरोपी पर केस दर्ज कर रोजगार सहायक रामकुमार कोली को 5 अक्टूबर 2021के दिन 8 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रेप कर लिया था। बाद में पुलिस टीम ने विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनो पक्षों की सुनवाई करते हुए रोजगार सहायक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट में शासन से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुनील त्रिपाठी ने की थी।

https://www.dainikjagranmpcg.com/state/madhya-pradesh/embarrassing-employment-assistant-asked-for-8000-eow-caught-red-handed/article-10676

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