दुष्कर्म के आरोपी पूर्व तहसीलदार ने किया ग्वालियर कोर्ट में सरेंडर, जमानत पर फैसला जल्द

Gwalior, MP

ग्वालियर जिले में सोमवार को उस वक्त हलचल मच गई जब दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे पूर्व तहसीलदार शत्रुघन सिंह चौहान ने आखिरकार जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया।

उन्होंने न्यायाधीश सोनल सिंह जादौन की कोर्ट में पेश होकर जमानत याचिका दायर की। करीब साढ़े पांच महीने से फरार रहे आरोपी पर शादी का झांसा देकर महिला से लगातार शारीरिक शोषण करने का आरोप है।

34 वर्षीय महिला ने 15 जनवरी 2025 को महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2008 से 2025 तक शत्रुघन सिंह ने उसे पत्नी बनाकर कई स्थानों पर रखा और शोषण करता रहा। महिला का यह भी दावा है कि उसका एक बेटा है, जो आरोपी का ही है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने पांच हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था।

महिला के अनुसार, वह मूल रूप से भिंड की रहने वाली है। पति की मृत्यु के बाद शत्रुघन सिंह ने पहले भाई के माध्यम से उसके घर आना-जाना शुरू किया और फिर शादी का वादा कर उसका यौन शोषण करने लगे। साल 2010 में मंदिर में सिंदूर भरकर शादी की रस्म भी निभाई, लेकिन वह सिर्फ दिखावा था। बाद में जब महिला को आरोपी की अन्य पत्नियों की जानकारी मिली, तो विवाद गहराया।

एफआईआर दर्ज होने के बाद तहसीलदार ने विभिन्न अदालतों में अग्रिम जमानत की कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज हो गई। अब जब उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया है, तो पुलिस ने विवेचना अधिकारी को बुलाकर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है या न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

वहीं आरोपी के वकील विष्णु सिंघल ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे और पूर्वाग्रह से प्रेरित हैं। उन्होंने पहले भी ऐसे मामलों में दोषमुक्ति पाई है, और सभी दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं।

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30 Jun 2025 By दैनिक जागरण

दुष्कर्म के आरोपी पूर्व तहसीलदार ने किया ग्वालियर कोर्ट में सरेंडर, जमानत पर फैसला जल्द

Gwalior, MP

उन्होंने न्यायाधीश सोनल सिंह जादौन की कोर्ट में पेश होकर जमानत याचिका दायर की। करीब साढ़े पांच महीने से फरार रहे आरोपी पर शादी का झांसा देकर महिला से लगातार शारीरिक शोषण करने का आरोप है।

34 वर्षीय महिला ने 15 जनवरी 2025 को महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2008 से 2025 तक शत्रुघन सिंह ने उसे पत्नी बनाकर कई स्थानों पर रखा और शोषण करता रहा। महिला का यह भी दावा है कि उसका एक बेटा है, जो आरोपी का ही है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने पांच हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था।

महिला के अनुसार, वह मूल रूप से भिंड की रहने वाली है। पति की मृत्यु के बाद शत्रुघन सिंह ने पहले भाई के माध्यम से उसके घर आना-जाना शुरू किया और फिर शादी का वादा कर उसका यौन शोषण करने लगे। साल 2010 में मंदिर में सिंदूर भरकर शादी की रस्म भी निभाई, लेकिन वह सिर्फ दिखावा था। बाद में जब महिला को आरोपी की अन्य पत्नियों की जानकारी मिली, तो विवाद गहराया।

एफआईआर दर्ज होने के बाद तहसीलदार ने विभिन्न अदालतों में अग्रिम जमानत की कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज हो गई। अब जब उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया है, तो पुलिस ने विवेचना अधिकारी को बुलाकर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है या न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

वहीं आरोपी के वकील विष्णु सिंघल ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे और पूर्वाग्रह से प्रेरित हैं। उन्होंने पहले भी ऐसे मामलों में दोषमुक्ति पाई है, और सभी दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं।

https://www.dainikjagranmpcg.com/state/madhya-pradesh/former-tehsildar-accused-of-rape-decided-on-surrender-bail-in/article-26065

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