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इटारसी जीआरपी की बड़ी कामयाबी: मात्र 7 दिन में सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी, बिहार निवासी पति निकला हत्यारा
BHOPAL, MP

दहेज और चरित्र शंका में गला दबाकर की निर्मम हत्या, शव को चलती मालगाड़ी में फेंकने का किया प्रयास
इटारसी जीआरपी पुलिस ने महज एक सप्ताह में एक अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में सफलता हासिल की है। यह मामला एक नवविवाहिता बिहार निवासी महिला रागिनी कुमारी (22) की निर्मम हत्या से संबंधित है, जिसे उसके अपने पति रूपेश यादव (26) ने दहेज और चरित्र शंका के चलते बेरहमी से मार डाला और शव को पहचान मिटाने की नियत से चलती मालगाड़ी में फेंक दिया।
घटना का विवरण
घटना 16 जून 2025 को सामने आई, जब रेलवे स्टेशन पगढाल के डाउन ट्रैक यार्ड में एक महिला का क्षतविक्षत शव मिला। शव की हालत संदिग्ध होने के चलते इटारसी जीआरपी थाना प्रभारी उप निरीक्षक आरएस बकौरिया और उप निरीक्षक श्री लाल पड़रिया के साथ उप पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिंह कुल्हारा ने मौके का गहन निरीक्षण किया। सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल से एकत्र साक्ष्य के आधार पर जांच शुरू की गई।
जांच में हुआ खुलासा
मृतिका की शिनाख्त रागिनी कुमारी (22) पुत्री सुलेखा देवी, निवासी मोहनपुर वार्ड नं. 12 सलिग्रामी, जिला बेगूसराय (बिहार) के रूप में हुई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि रागिनी अपने पति रूपेश यादव के साथ सूरत से बिहार लौट रही थी। दोनों 15 जून को बिहार के लिए रवाना हुए थे और 16 जून को भुसावल से कटनी पैसेंजर में सवार हुए। जैसे ही ट्रेन पगढाल स्टेशन पहुंची, आरोपी अपनी पत्नी रागिनी को लेकर स्टेशन से उतर गया और पास की झाड़ियों में ले गया। वहां शराब पीने के बाद दहेज में मोटरसाइकिल और 25,000 रुपये की मांग करने लगा। साथ ही रागिनी के चरित्र को लेकर शक करने लगे। दोनों में बहस बढ़ने लगी और आवेश में आरोपी रूपेश यादव ने रागिनी का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को चलती मालगाड़ी में फेंक दिया ताकि उसकी पहचान मिट सके।
आरोपी की गिरफ्तारी और कबूलनामा
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मृतिका से जुड़े साक्ष्य जुटाए। बिहार, सूरत और भुसावल में अलग-अलग टीमें रवाना की गईं। बिहार में आरोपी का पता चलते ही टीम ने बख्तियारपुर (पटना) में दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने सघन पूछताछ में अपना अपराध कबूल किया। रागिनी का आधार कार्ड और चार रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, जो आरोपी ने शव से निकाल लिए थे, बरामद कर लिए गए हैं।
मामला दर्ज और आगे की कार्यवाही
आरोपी रूपेश यादव के खिलाफ इटारसी जीआरपी थाना में अपराध क्रमांक 491/25 के तहत धारा 103 (1) बीएनएस दर्ज कर मामला पंजीबद्ध किया गया है। मृतिका के नवविवाहिता होने के चलते मामले की जांच उप पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिंह कुल्हारा स्वयं कर रहे हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसपर दहेज प्रताड़ना से संबंधित धाराएँ जोड़ी जाएँगी।