ग्वालियर कलेक्टर को हाई कोर्ट की फटकार, पीडब्ल्यूडी कर्मचारी के वेतन भुगतान मामले में अवमानना

हाई कोर्ट की खंडपीठ ने ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान को फटकार लगाई। कोर्ट के आदेश की अब मानना के कारण यह कदम उठाया गया। लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी रामकुमार गुप्ता के मामले की सुनवाई में कलेक्टर से जवाब मांगा गया। कोर्ट ने कलेक्टर को 11 मार्च को फिर से तलब किया है।

ग्वालियर की कलेक्टर रुचिका चौहान को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। यह मामला लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी के वेतन भुगतान से जुड़ा है। कोर्ट ने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे खुद को शेर समझते हैं और कोर्ट के आदेशों की भी अनदेखी करते हैं। शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कलेक्टर से मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी। कलेक्टर को 11 मार्च को फिर से हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं।

मामला पीडब्ल्यूडी कर्मचारी रामकुमार गुप्ता का है। उन्हें उपयंत्री के पद पर वर्गीकृत किया गया था। लेकिन उन्हें उनके पद के अनुसार वेतन नहीं दिया गया। इसके बाद गुप्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेबर कोर्ट ने गुप्ता को 17 लाख 61 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन विभाग ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा।

एकल खंडपीठ ने कलेक्टर को फटकार लगाई

हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की एकल बेंच ने मामले की सुनवाई की। जस्टिस ने कलेक्टर रुचिका चौहान को तलब किया। कोर्ट ने कलेक्टर से पूछा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने बताया कि उन्होंने तहसीलदार को तलब किया है। साथ ही लोक निर्माण विभाग की सेंट्रल पार्क के सामने वाली संपत्ति को कुर्क किया गया है। कोर्ट ने कलेक्टर के जवाब से असंतुष्टि जताई।

जानें हाई कोर्ट ने क्या कहा

कोर्ट ने कहा कि अधिकारी ऑफिस में बैठकर खुद को शेर समझते हैं। किसी की भी नहीं सुनते। कोर्ट को भी नहीं गिन रहे। कोर्ट ने कलेक्टर को फटकार लगाते हुए कहा कि वे कोर्ट के आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रही हैं। कोर्ट ने कलेक्टर को 11 मार्च को फिर से हाजिर होने का आदेश दिया है।

PWD कर्मचारी का कहना

इस मामले में रामकुमार गुप्ता के वकील अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि 2018 में भी आरसी पालन का आदेश दिया गया था। लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने 2018 में भी याचिका दायर की थी। लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब हाई कोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अधिकारी कोर्ट के आदेशों की अनदेखी नहीं कर सकते।

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08 Mar 2025 By दैनिक जागरण

ग्वालियर कलेक्टर को हाई कोर्ट की फटकार, पीडब्ल्यूडी कर्मचारी के वेतन भुगतान मामले में अवमानना

ग्वालियर की कलेक्टर रुचिका चौहान को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। यह मामला लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी के वेतन भुगतान से जुड़ा है। कोर्ट ने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे खुद को शेर समझते हैं और कोर्ट के आदेशों की भी अनदेखी करते हैं। शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कलेक्टर से मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी। कलेक्टर को 11 मार्च को फिर से हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं।

मामला पीडब्ल्यूडी कर्मचारी रामकुमार गुप्ता का है। उन्हें उपयंत्री के पद पर वर्गीकृत किया गया था। लेकिन उन्हें उनके पद के अनुसार वेतन नहीं दिया गया। इसके बाद गुप्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेबर कोर्ट ने गुप्ता को 17 लाख 61 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन विभाग ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा।

एकल खंडपीठ ने कलेक्टर को फटकार लगाई

हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की एकल बेंच ने मामले की सुनवाई की। जस्टिस ने कलेक्टर रुचिका चौहान को तलब किया। कोर्ट ने कलेक्टर से पूछा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने बताया कि उन्होंने तहसीलदार को तलब किया है। साथ ही लोक निर्माण विभाग की सेंट्रल पार्क के सामने वाली संपत्ति को कुर्क किया गया है। कोर्ट ने कलेक्टर के जवाब से असंतुष्टि जताई।

जानें हाई कोर्ट ने क्या कहा

कोर्ट ने कहा कि अधिकारी ऑफिस में बैठकर खुद को शेर समझते हैं। किसी की भी नहीं सुनते। कोर्ट को भी नहीं गिन रहे। कोर्ट ने कलेक्टर को फटकार लगाते हुए कहा कि वे कोर्ट के आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रही हैं। कोर्ट ने कलेक्टर को 11 मार्च को फिर से हाजिर होने का आदेश दिया है।

PWD कर्मचारी का कहना

इस मामले में रामकुमार गुप्ता के वकील अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि 2018 में भी आरसी पालन का आदेश दिया गया था। लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने 2018 में भी याचिका दायर की थी। लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब हाई कोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अधिकारी कोर्ट के आदेशों की अनदेखी नहीं कर सकते।

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