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ग्वालियर उपभोक्ता आयोग का सख्त फैसला: बीमा क्लेम खारिज करना पड़ा महंगा, कंपनी को 1.38 लाख चुकाने का आदेश
ग्वालियर (म.प्र.)
सेवा में कमी मानते हुए आयोग ने बीमा कंपनी को 45 दिन में भुगतान करने के निर्देश दिए, नहीं तो देना होगा ब्याज
ग्वालियर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक अहम फैसले में बीमा कंपनी की मनमानी पर रोक लगाते हुए बीमाधारक के पक्ष में निर्णय सुनाया है। आयोग ने बीमा दावा खारिज किए जाने को सेवा में कमी मानते हुए बीमा कंपनी को इलाज का पूरा खर्च लौटाने का आदेश दिया है।
मामला ग्वालियर निवासी सूरज सविता (32) से जुड़ा है, जिन्होंने वर्ष 2021 में एक समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली थी। 29 अप्रैल 2021 को अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच के बाद निमोनिया की पुष्टि हुई। इलाज के बाद 8 मई 2021 को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। इस दौरान कुल ₹1,38,856 का मेडिकल खर्च आया।
इलाज के बाद सूरज सविता ने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीमा कंपनी के पास क्लेम प्रस्तुत किया, लेकिन कंपनी ने 9 जुलाई 2021 को यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि मेडिकल रिकॉर्ड और बिलों में विसंगतियां हैं।
उपभोक्ता आयोग ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के तर्क और दस्तावेजों की जांच की। आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी यह साबित नहीं कर सकी कि इलाज फर्जी था या खर्च गलत तरीके से दिखाया गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि अस्पताल के रिकॉर्ड में कोई कमी थी, तो उसकी जांच अस्पताल से की जानी चाहिए थी, न कि मरीज को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
आयोग ने बीमा कंपनी द्वारा भेजे गए दावा अस्वीकृति पत्र को रद्द करते हुए आदेश दिया कि कंपनी 45 दिनों के भीतर ₹1,38,856 की राशि का भुगतान करे। तय समय सीमा में भुगतान न होने पर कंपनी को 6% वार्षिक ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में ₹2,000 और वाद खर्च के लिए ₹2,000 अतिरिक्त भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह फैसला बीमाधारकों के अधिकारों को मजबूती देने वाला माना जा रहा है और बीमा कंपनियों को जिम्मेदारी से काम करने का स्पष्ट संदेश देता है।
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