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हजीरा गोलीकांड में आरोपी राहुल राजावत को हाईकोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज
ग्वालियर (म.प्र.)
निजी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट पर अदालत को संदेह, CMHO को जांच कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश
ग्वालियर के बहुचर्चित हजीरा गोलीकांड मामले में आरोपी राहुल राजावत को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिल सकी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उसकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने आरोपी द्वारा पेश की गई निजी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फडके ने आदेश में कहा कि आरोपी ने पत्नी और नाबालिग बच्चे की गंभीर बीमारी का हवाला देकर राहत मांगी थी, लेकिन स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से यह दावा साबित नहीं हो सका। अदालत के अनुसार, निजी अस्पताल के दस्तावेज मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से मेल नहीं खाते, जिससे प्रथम दृष्टया रिपोर्ट संदिग्ध प्रतीत होती है।
कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए ग्वालियर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) को निर्देश दिए हैं कि वह संबंधित निजी अस्पताल की कार्यप्रणाली, उपचार प्रक्रिया और मेडिकल रिकॉर्ड की जांच करें और रिपोर्ट अदालत में पेश करें।
यह मामला जून 2025 में हजीरा थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना से जुड़ा है। इस गोलीकांड में एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया कि राहुल राजावत पर न सिर्फ साजिश रचने, बल्कि मुख्य आरोपियों को उकसाने, उन्हें संरक्षण देने और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के आरोप हैं।
राहुल राजावत ने इससे पहले भी दो बार अंतरिम जमानत की मांग की थी। तीसरी याचिका में उसने दावा किया था कि उसकी पत्नी पहले सेप्टिक शॉक जैसी गंभीर स्थिति से गुजर चुकी है और बच्चे को एनीमिया है, ऐसे में परिवार की देखभाल के लिए उसकी रिहाई जरूरी है।
हालांकि, हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी की पत्नी की हालत फिलहाल स्थिर है और बच्चा उपचार योग्य स्थिति में है। इसी आधार पर अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया।
फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में रहेगा और मामले में आगे की सुनवाई जारी रहेगी।
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