NEET PG-2026: NRI सीटों को जनरल में बदलने पर हाईकोर्ट की रोक

इंदौर (म.प्र.)

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पात्र NRI अभ्यर्थियों को अंतिम राउंड तक अवसर देने का निर्देश, मेडिकल काउंसलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर

इंदौर में हुई सुनवाई में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने NEET PG-2026 काउंसलिंग के तहत NRI कोटे की सीटों को जनरल कोटे में परिवर्तित करने के फैसले पर अंतरिम निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक पात्र NRI अभ्यर्थी उपलब्ध हों, उन्हें अंतिम राउंड तक प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया जाए। यह आदेश मेडिकल प्रवेश प्रणाली में नियमों के पालन और समान अवसर के सिद्धांत को रेखांकित करता है।

NEET PG-2026 काउंसलिंग में NRI सीटों के रूपांतरण को लेकर उठे विवाद पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया। अदालत ने डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन को निर्देश दिया कि पात्र NRI अभ्यर्थियों को अंतिम राउंड तक अवसर दिया जाए और सीटों को समय से पहले जनरल कोटे में परिवर्तित न किया जाए।

यह मामला तब सामने आया जब NRI अभ्यर्थियों ने चौथे मॉप-अप राउंड में शेष NRI सीटों को जनरल कोटे में बदले जाने के निर्णय को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि मौजूदा प्रवेश नियमों के अनुसार NRI उम्मीदवार अंतिम चरण तक प्रवेश के पात्र रहते हैं, ऐसे में सीटों का पूर्व रूपांतरण उनके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया में निर्धारित चरणों का पालन अनिवार्य है। यदि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों तो सीटों को अन्य श्रेणी में स्थानांतरित करना न केवल नियमविरुद्ध है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के भी प्रतिकूल है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रवेश प्रक्रिया में समान अवसर और पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्रशासनिक जिम्मेदारी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम राउंड तक पात्र NRI अभ्यर्थियों को अवसर देना ही नियमानुकूल प्रक्रिया है।

शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश मेडिकल काउंसलिंग प्रणाली में स्पष्टता लाने वाला है। इससे भविष्य में सीट आवंटन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होने की उम्मीद जताई जा रही है। अभिभावकों और छात्रों ने इसे राहत भरा कदम बताते हुए निर्देशों के सख्ती से पालन की मांग की है।

आगे की सुनवाई में राज्य प्राधिकरण से विस्तृत जवाब मांगा जा सकता है। फिलहाल अंतरिम आदेश के बाद NEET PG-2026 काउंसलिंग प्रक्रिया पर राष्ट्रीय स्तर पर नजर बनी हुई है।

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Edited By: Nitin Trivedi

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24 Feb 2026 By Nitin Trivedi

NEET PG-2026: NRI सीटों को जनरल में बदलने पर हाईकोर्ट की रोक

इंदौर (म.प्र.)

इंदौर में हुई सुनवाई में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने NEET PG-2026 काउंसलिंग के तहत NRI कोटे की सीटों को जनरल कोटे में परिवर्तित करने के फैसले पर अंतरिम निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक पात्र NRI अभ्यर्थी उपलब्ध हों, उन्हें अंतिम राउंड तक प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया जाए। यह आदेश मेडिकल प्रवेश प्रणाली में नियमों के पालन और समान अवसर के सिद्धांत को रेखांकित करता है।

NEET PG-2026 काउंसलिंग में NRI सीटों के रूपांतरण को लेकर उठे विवाद पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया। अदालत ने डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन को निर्देश दिया कि पात्र NRI अभ्यर्थियों को अंतिम राउंड तक अवसर दिया जाए और सीटों को समय से पहले जनरल कोटे में परिवर्तित न किया जाए।

यह मामला तब सामने आया जब NRI अभ्यर्थियों ने चौथे मॉप-अप राउंड में शेष NRI सीटों को जनरल कोटे में बदले जाने के निर्णय को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि मौजूदा प्रवेश नियमों के अनुसार NRI उम्मीदवार अंतिम चरण तक प्रवेश के पात्र रहते हैं, ऐसे में सीटों का पूर्व रूपांतरण उनके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया में निर्धारित चरणों का पालन अनिवार्य है। यदि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों तो सीटों को अन्य श्रेणी में स्थानांतरित करना न केवल नियमविरुद्ध है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के भी प्रतिकूल है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रवेश प्रक्रिया में समान अवसर और पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्रशासनिक जिम्मेदारी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम राउंड तक पात्र NRI अभ्यर्थियों को अवसर देना ही नियमानुकूल प्रक्रिया है।

शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश मेडिकल काउंसलिंग प्रणाली में स्पष्टता लाने वाला है। इससे भविष्य में सीट आवंटन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होने की उम्मीद जताई जा रही है। अभिभावकों और छात्रों ने इसे राहत भरा कदम बताते हुए निर्देशों के सख्ती से पालन की मांग की है।

आगे की सुनवाई में राज्य प्राधिकरण से विस्तृत जवाब मांगा जा सकता है। फिलहाल अंतरिम आदेश के बाद NEET PG-2026 काउंसलिंग प्रक्रिया पर राष्ट्रीय स्तर पर नजर बनी हुई है।

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