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ग्वालियर में लूट-डकैती की FIR हाईकोर्ट ने की रद्द, समझौते के आधार पर राहत
ग्वालियर (म.प्र.)
हजीरा थाना में दर्ज केस खत्म; दो आरोपियों को मिली राहत
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने लूट और डकैती के एक मामले में दर्ज एफआईआर को आपसी समझौते के आधार पर निरस्त कर दिया है। एकल पीठ ने हजीरा थाना में दर्ज प्रकरण को समाप्त करने के निर्देश जारी किए।
यह मामला 9 जुलाई 2024 को दर्ज हुआ था। शिकायत के अनुसार, एक महिला बैंक से 2 लाख 20 हजार रुपये निकालकर घर लौट रही थीं। बिरला नगर क्षेत्र में बाइक सवार दो युवकों ने कथित तौर पर उनके हाथ से रुपयों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए।
जांच और गिरफ्तारी
पुलिस जांच के दौरान दो युवकों को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से कथित रूप से छीनी गई रकम भी बरामद की गई। इसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
समझौते के बाद मिली राहत
आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और फरियादी पक्ष के साथ आपसी समझौता हो चुका है। अदालत के समक्ष प्रस्तुत समझौते के आधार पर न्यायालय ने एफआईआर निरस्त करने का आदेश दिया।
अदालत के इस निर्णय के बाद दोनों आरोपियों को राहत मिल गई है।
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