किराए पर दे रखा है घर तो पढ़ लें खबर, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं

BHOPAL, MP

किराएदारों और पेइंग गेस्ट के बारे में अब स्थानीय पुलिस को आईडी प्रूफ के साथ जानकारी देना अनिवार्य. भोपाल पुलिस आयुक्त के सख्त आदेश.

राजधानी में रहने वाले किराएदारों और पेइंग गेस्ट के बारे में अब स्थानीय पुलिस को जानकारी देना अनिवार्य होगा. भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने आदेश जारी कर घरों में काम करने वाले नौकर और छात्रावास में रहने वाले छात्र-छात्राओं के बारे में आईडी प्रूफ के साथ संबंधित थाने को पूरी जानकारी देने को कहा है. साथ ही होटल, धर्मशाला और लॉज में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी भी निर्धारित प्रोफार्मा में देने का कहा है. यदि पुलिस आयुक्त के आदेश का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

7 दिन में देनी होगी किराएदारों की जानकारी

पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र के आदेश में कहा गया है कि कोई भी मकान मालिक जो अपना मकान या उसका कोई भाग किराये पर देते हैं, तो वह ऐसा करने के एक सप्ताह के भीतर किरायेदार अथवा पेइंग गेस्ट का विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर संबंधित थाने में या मध्य प्रदेश पुलिस सिटिजन पोर्टल पर आवश्यक रूप से देंगे. वहीं पूर्व से रह रहे किरायेदार या नौकर का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भरकर यह आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर संबंधित थाने में या मध्य प्रदेश पुलिस सिटिजन पोर्टल पर आवश्यक रूप से देना होगा. इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति का घरेलू नौकर या उनका सहायक का विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर देना होगा.

Bhopal Police Commissioner orders
किराएदारों और पेइंग गेस्ट लेकर भोपाल पुलिस आयुक्त का आदेश (Bhopal Police Commissioner Office)

स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर के कर्मचारियों की जानकारी

नए आदेश के तहत अब केवल किराएदार ही नहीं बल्कि स्पा सेंटर, मसाज और ब्यूटी पार्लर में कार्य करने वाले व्यक्तियों की जानकारी भी थानों को उपलब्ध करानी होगी. साथ ही कर्मचारियों का आईडी प्रूफ भी अनिवार्य रुप से लिया जाएगा. बता दें कि भोपाल में आए दिन स्पा सेंटर और मसाज पार्लर में मानव तस्करी और अनैतिक कार्यों की शिकायत मिलती है. हाल में ही छापेमार कार्रवाई में पुलिस ने यहां से बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाओं को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद अब यहां काम करने वालों की जानकारी थानों में मंगवाई जा रही है.

किराएदार ने मकान मालकिन के साथ किया दुष्कर्म, वीडियो बनाकर ऐंठ रहा था पैसे, पुलिस ने शुरू की जांच

मकान मालिक के बेटे पर रेप का झूठा केस, किराएदार ने समझौता के लिए मांगे 5 लाख

इनकी भी पुलिस थानों को देनी होगी सूचना

कोई भी ठेकेदार या भवन निर्माणकर्ता के निर्माण कार्य में काम करने वाले मजदूर और कारीगरों, ट्रेवल्स एजेंसी में काम करने वाले ड्राइवर और प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी में काम करने वाले गार्ड की जानकारी उसके आईडी प्रूफ के साथ पुलिस थाने में जमा करानी होगी. इसके साथ ऑनलाईन शॉपिंग के उद्देश्य के लिये या अन्य किसी प्रयोजन के लिए होम डिलीवरी या कुरियर में काम करने वाले या किसी होटल आदि में ऑनलाईन ऑर्डर घर-घर जाकर सप्लाई करने वाली प्रतिष्ठानों के लिए कार्य करने वाले ऐसे व्यक्तियों की सूचना जो डिलीवरी करने जाते हैं, उनकी पहचान से संबंधित दस्तावेज के साथ थानों में जानकारी देनी होगी.

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07 Mar 2025 By दैनिक जागरण

किराए पर दे रखा है घर तो पढ़ लें खबर, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं

BHOPAL, MP

राजधानी में रहने वाले किराएदारों और पेइंग गेस्ट के बारे में अब स्थानीय पुलिस को जानकारी देना अनिवार्य होगा. भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने आदेश जारी कर घरों में काम करने वाले नौकर और छात्रावास में रहने वाले छात्र-छात्राओं के बारे में आईडी प्रूफ के साथ संबंधित थाने को पूरी जानकारी देने को कहा है. साथ ही होटल, धर्मशाला और लॉज में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी भी निर्धारित प्रोफार्मा में देने का कहा है. यदि पुलिस आयुक्त के आदेश का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

7 दिन में देनी होगी किराएदारों की जानकारी

पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र के आदेश में कहा गया है कि कोई भी मकान मालिक जो अपना मकान या उसका कोई भाग किराये पर देते हैं, तो वह ऐसा करने के एक सप्ताह के भीतर किरायेदार अथवा पेइंग गेस्ट का विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर संबंधित थाने में या मध्य प्रदेश पुलिस सिटिजन पोर्टल पर आवश्यक रूप से देंगे. वहीं पूर्व से रह रहे किरायेदार या नौकर का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भरकर यह आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर संबंधित थाने में या मध्य प्रदेश पुलिस सिटिजन पोर्टल पर आवश्यक रूप से देना होगा. इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति का घरेलू नौकर या उनका सहायक का विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर देना होगा.

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स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर के कर्मचारियों की जानकारी

नए आदेश के तहत अब केवल किराएदार ही नहीं बल्कि स्पा सेंटर, मसाज और ब्यूटी पार्लर में कार्य करने वाले व्यक्तियों की जानकारी भी थानों को उपलब्ध करानी होगी. साथ ही कर्मचारियों का आईडी प्रूफ भी अनिवार्य रुप से लिया जाएगा. बता दें कि भोपाल में आए दिन स्पा सेंटर और मसाज पार्लर में मानव तस्करी और अनैतिक कार्यों की शिकायत मिलती है. हाल में ही छापेमार कार्रवाई में पुलिस ने यहां से बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाओं को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद अब यहां काम करने वालों की जानकारी थानों में मंगवाई जा रही है.

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https://www.dainikjagranmpcg.com/state/madhya-pradesh/if-you-have-given-the-house-on-rent-then-read/article-13027

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