मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट कराएगा प्रेमी जोड़े की शादी, पुलिस बनेगी सुरक्षा कवच

Gwalior, MP

ग्वालियर में लिव इन में रहने वाले कपल को हाईकोर्ट ने पुलिस को सुरक्षा देने के निर्देश दिए. धर्म परिवर्तन कर कपल जल्द शादी करेगा.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं. दरअसल, प्रेमी जोड़े ने परिजनों से ही अपनी जान को खतरा बताया था. हाई कोर्ट ने लड़की के परिजनों को भी निर्देशित किया है कि वह प्रेमी जोड़े की स्वतंत्रता में कोई बाधा पैदा नहीं करे. यदि ऐसी कोशिश होती है तो प्रेमी जोड़ा पुलिस की मदद ले सकता है. खास बात यह है कि यह प्रेमी जोड़ा अलग-अलग धर्म से है. फिलहाल, लड़की ने अपना धर्म बदलने के लिए आवेदन कर दिया है.

हाई कोर्ट ने प्रेमी जोड़े को मुहैया कराई सुरक्षा

अधिवक्ता मोहित भदौरिया का कहना है कि "दिल्ली में चल रही इस प्रक्रिया के पूरा होते ही दोनों विवाह के बंधन में बंध जाएंगे. दरअसल, अशोकनगर की रहने वाली शिफा का ग्वालियर में रहने वाले अजेंद्र से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क हुआ था. दोनों के बीच पहले बातचीत हुई और यह बातचीत जल्द ही प्रेम संबंधों में बदल गई. जब लड़की शिफा के घर वालों को इस प्रेम संबंध के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसका घर से निकलना बंद कर दिया और आनन-फानन में उसकी शादी उससे बड़े व्यक्ति से तय कर दी."

12 जनवरी को होनी थी लड़की शादी

बता दें कि यह शादी 12 जनवरी को तय थी. इस बीच शिफा ने अपने प्रेमी अजेंद्र को पूरा वाकया सुनाया. इसके बाद वह भाग कर ग्वालियर आ गई. तब से वे दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं. इस बीच शिफा को उसके परिवार की ओर से लगातार धमकियां मिल रही थी. लिहाजा, प्रेमी जोड़े ने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सुरक्षा की गुहार लगाई. इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं.

धर्म परिवर्तन होते ही कराया जाएगा विवाह

हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देशित करते हुए कहा कि यदि लड़की के घर वाले अथवा अन्य कोई उन्हें परेशान करता है, तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए. चूंकि प्रेमी जोड़ा विपरीत धर्म से है, इसलिए लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए दिल्ली में आवेदन कर दिया है. वहीं धर्म परिवर्तन होते ही इस बालिग जोड़े का प्रेम विवाह संपन्न कराया जाएगा. अधिवक्ता मोहित भदोरिया का कहना है कि "शादी की रस्में एक-दो दिन बाद पूरी हो जाएगी."

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20 Jan 2025 By दैनिक जागरण

मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट कराएगा प्रेमी जोड़े की शादी, पुलिस बनेगी सुरक्षा कवच

Gwalior, MP

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं. दरअसल, प्रेमी जोड़े ने परिजनों से ही अपनी जान को खतरा बताया था. हाई कोर्ट ने लड़की के परिजनों को भी निर्देशित किया है कि वह प्रेमी जोड़े की स्वतंत्रता में कोई बाधा पैदा नहीं करे. यदि ऐसी कोशिश होती है तो प्रेमी जोड़ा पुलिस की मदद ले सकता है. खास बात यह है कि यह प्रेमी जोड़ा अलग-अलग धर्म से है. फिलहाल, लड़की ने अपना धर्म बदलने के लिए आवेदन कर दिया है.

हाई कोर्ट ने प्रेमी जोड़े को मुहैया कराई सुरक्षा

अधिवक्ता मोहित भदौरिया का कहना है कि "दिल्ली में चल रही इस प्रक्रिया के पूरा होते ही दोनों विवाह के बंधन में बंध जाएंगे. दरअसल, अशोकनगर की रहने वाली शिफा का ग्वालियर में रहने वाले अजेंद्र से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क हुआ था. दोनों के बीच पहले बातचीत हुई और यह बातचीत जल्द ही प्रेम संबंधों में बदल गई. जब लड़की शिफा के घर वालों को इस प्रेम संबंध के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसका घर से निकलना बंद कर दिया और आनन-फानन में उसकी शादी उससे बड़े व्यक्ति से तय कर दी."

12 जनवरी को होनी थी लड़की शादी

बता दें कि यह शादी 12 जनवरी को तय थी. इस बीच शिफा ने अपने प्रेमी अजेंद्र को पूरा वाकया सुनाया. इसके बाद वह भाग कर ग्वालियर आ गई. तब से वे दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं. इस बीच शिफा को उसके परिवार की ओर से लगातार धमकियां मिल रही थी. लिहाजा, प्रेमी जोड़े ने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सुरक्षा की गुहार लगाई. इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं.

धर्म परिवर्तन होते ही कराया जाएगा विवाह

हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देशित करते हुए कहा कि यदि लड़की के घर वाले अथवा अन्य कोई उन्हें परेशान करता है, तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए. चूंकि प्रेमी जोड़ा विपरीत धर्म से है, इसलिए लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए दिल्ली में आवेदन कर दिया है. वहीं धर्म परिवर्तन होते ही इस बालिग जोड़े का प्रेम विवाह संपन्न कराया जाएगा. अधिवक्ता मोहित भदोरिया का कहना है कि "शादी की रस्में एक-दो दिन बाद पूरी हो जाएगी."

https://www.dainikjagranmpcg.com/state/madhya-pradesh/in-madhya-pradesh-the-high-court-will-conduct-the-marriage/article-8034

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