LIC में भर्ती पर औद्योगिक अधिकरण ने लगाया स्टे तो मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय जीवन बीमा निगम को राहत देते हुए औद्योगिक अधिकरण के स्टे पर स्टे लगा दिया है.

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्स से किये जाने का मामला मध्यप्रदेश हाई कोर्ट पहुंच गया. दरअसल, औद्योगिक अधिकरण ने एलआईली में इस भर्ती पर रोक लगा दी थी. इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी. इस मामले में हाईकोर्ट जस्टिस डीडी बंसल की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए औद्योगिक अधिकरण के आदेश पर रोक लगा दी है.

एलआईसी के खिलाफ दायर याचिका निरस्त

मामले के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से हाई कोर्ट में को बताया गया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्स से किये जाने का निर्णय लिया है. इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी. हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए अगस्त 2023 में इसे खारिज कर दिया था. याचिका खारिज होने के बावजूद कर्मचारियों ने औद्योगिक अधिकरण के समक्ष इस संबंध में आवेदन दिया. इसमें कहा गया कि प्रकरण में सुलह की कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित है. इसलिए उनकी सेवा शर्तों को बदला नहीं जा सकता.

औद्योगिक अधिकरण के आदेश पर रोक

औद्योगिक अधिकरण ने आवेदन की सुनवाई करते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्स से किये जाने पर रोक लगा दी थी. इस कारण कारण फिर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी. भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता अमृत रूपराह ने एकलपीठ को बताया "हाईकोर्ट पूर्व में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्स के कराये जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर चुका है." एकलपीठ ने सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किया. गौरतलब है कि औद्योगिक अधिकरण औद्योगिक विवादों को सुलझाने के लिए बनाया गया एक न्यायालय है.

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07 Mar 2025 By दैनिक जागरण

LIC में भर्ती पर औद्योगिक अधिकरण ने लगाया स्टे तो मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्स से किये जाने का मामला मध्यप्रदेश हाई कोर्ट पहुंच गया. दरअसल, औद्योगिक अधिकरण ने एलआईली में इस भर्ती पर रोक लगा दी थी. इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी. इस मामले में हाईकोर्ट जस्टिस डीडी बंसल की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए औद्योगिक अधिकरण के आदेश पर रोक लगा दी है.

एलआईसी के खिलाफ दायर याचिका निरस्त

मामले के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से हाई कोर्ट में को बताया गया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्स से किये जाने का निर्णय लिया है. इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी. हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए अगस्त 2023 में इसे खारिज कर दिया था. याचिका खारिज होने के बावजूद कर्मचारियों ने औद्योगिक अधिकरण के समक्ष इस संबंध में आवेदन दिया. इसमें कहा गया कि प्रकरण में सुलह की कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित है. इसलिए उनकी सेवा शर्तों को बदला नहीं जा सकता.

औद्योगिक अधिकरण के आदेश पर रोक

औद्योगिक अधिकरण ने आवेदन की सुनवाई करते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्स से किये जाने पर रोक लगा दी थी. इस कारण कारण फिर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी. भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता अमृत रूपराह ने एकलपीठ को बताया "हाईकोर्ट पूर्व में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्स के कराये जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर चुका है." एकलपीठ ने सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किया. गौरतलब है कि औद्योगिक अधिकरण औद्योगिक विवादों को सुलझाने के लिए बनाया गया एक न्यायालय है.

https://www.dainikjagranmpcg.com/state/madhya-pradesh/industrial-tribunal-on-recruitment-in-lic-then-madhya-pradesh-high/article-13018

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