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विदेश जाने की जल्दबाज़ी में उम्र छिपाई: भोपाल पासपोर्ट ऑफिस की जांच में नाबालिग का फर्जी आवेदन पकड़ा गया
भोपाल, (म.प्र.)
दस्तावेज सत्यापन में सामने आई 16 साल की वास्तविक उम्र, गलत जन्मतिथि दर्ज करने पर आवेदन खारिज; दूसरे मामले में कोर्ट केस छिपाने पर नोटिस
विदेश यात्रा की तैयारी में एक नाबालिग द्वारा पासपोर्ट आवेदन में उम्र छिपाने का मामला भोपाल क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) की जांच में सामने आया है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान संदेह होने पर की गई पड़ताल में आवेदक की वास्तविक उम्र 16 वर्ष पाई गई। आवेदन में खुद को वयस्क दिखाने के लिए जन्मतिथि में हेरफेर की गई थी। तथ्य सामने आने के बाद पासपोर्ट कार्यालय ने आवेदन तत्काल निरस्त कर दिया और फाइल बंद कर दी।
मामला तब उजागर हुआ जब पासपोर्ट आवेदन की प्रारंभिक जांच के दौरान अधिकारियों को उम्र संबंधी दस्तावेजों में असंगति दिखाई दी। इसके बाद आवेदक से स्कूल से जुड़े प्रमाण पत्र और शैक्षणिक रिकॉर्ड मांगे गए। रिकॉर्ड मिलान में स्पष्ट हो गया कि आवेदन में दर्ज जन्म वर्ष जानबूझकर बदला गया था, ताकि आवेदक वयस्क प्रतीत हो और विदेश यात्रा की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
जांच में नाबालिग होने की पुष्टि होते ही पासपोर्ट अधिकारियों ने नियमों का हवाला देते हुए आवेदन खारिज कर दिया। पासपोर्ट कार्यालय के अनुसार, नाबालिग आवेदकों के लिए माता-पिता या अभिभावक की उपस्थिति, सहमति और निर्धारित दस्तावेज अनिवार्य होते हैं। इन शर्तों के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता।
अधिकारियों ने बताया कि मामले के सामने आने के बाद किशोरी ने पुलिस को सूचना न देने का आग्रह किया। प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए उसे सख्त चेतावनी देकर भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की सलाह दी गई। साथ ही निर्देश दिए गए कि स्कूल की मार्कशीट के अनुरूप आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों में जन्मतिथि का सुधार कराया जाए। गलती स्वीकार करने के बाद पासपोर्ट कार्यालय ने फाइल औपचारिक रूप से क्लोज कर दी।
इसी दौरान एक अन्य आवेदक का प्रकरण भी सामने आया, जिसमें पासपोर्ट आवेदन में अपने खिलाफ अदालत में लंबित केस की जानकारी छिपाई गई थी। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में तथ्य उजागर होने पर आवेदन पर एडवर्स रिपोर्ट दर्ज की गई और आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में संबंधित व्यक्ति ने अदालत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर प्रस्तुत किया, जिसके बाद आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया।
भोपाल क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आवेदन में गलत तथ्य, अधूरी जानकारी या महत्वपूर्ण विवरण छिपाने पर पासपोर्ट आवेदन सीधे निरस्त किया जा सकता है। ऐसे मामलों का असर भविष्य में पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है। अधिकारियों ने आवेदकों से अपील की है कि पासपोर्ट आवेदन करते समय सभी जानकारी सही और प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ ही प्रस्तुत करें।
यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि पासपोर्ट जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में किसी भी तरह की गलत जानकारी न केवल आवेदन रद्द करा सकती है, बल्कि भविष्य की योजनाओं पर भी असर डाल सकती है।
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भोपाल, (म.प्र.)
विदेश यात्रा की तैयारी में एक नाबालिग द्वारा पासपोर्ट आवेदन में उम्र छिपाने का मामला भोपाल क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) की जांच में सामने आया है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान संदेह होने पर की गई पड़ताल में आवेदक की वास्तविक उम्र 16 वर्ष पाई गई। आवेदन में खुद को वयस्क दिखाने के लिए जन्मतिथि में हेरफेर की गई थी। तथ्य सामने आने के बाद पासपोर्ट कार्यालय ने आवेदन तत्काल निरस्त कर दिया और फाइल बंद कर दी।
मामला तब उजागर हुआ जब पासपोर्ट आवेदन की प्रारंभिक जांच के दौरान अधिकारियों को उम्र संबंधी दस्तावेजों में असंगति दिखाई दी। इसके बाद आवेदक से स्कूल से जुड़े प्रमाण पत्र और शैक्षणिक रिकॉर्ड मांगे गए। रिकॉर्ड मिलान में स्पष्ट हो गया कि आवेदन में दर्ज जन्म वर्ष जानबूझकर बदला गया था, ताकि आवेदक वयस्क प्रतीत हो और विदेश यात्रा की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
जांच में नाबालिग होने की पुष्टि होते ही पासपोर्ट अधिकारियों ने नियमों का हवाला देते हुए आवेदन खारिज कर दिया। पासपोर्ट कार्यालय के अनुसार, नाबालिग आवेदकों के लिए माता-पिता या अभिभावक की उपस्थिति, सहमति और निर्धारित दस्तावेज अनिवार्य होते हैं। इन शर्तों के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता।
अधिकारियों ने बताया कि मामले के सामने आने के बाद किशोरी ने पुलिस को सूचना न देने का आग्रह किया। प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए उसे सख्त चेतावनी देकर भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की सलाह दी गई। साथ ही निर्देश दिए गए कि स्कूल की मार्कशीट के अनुरूप आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों में जन्मतिथि का सुधार कराया जाए। गलती स्वीकार करने के बाद पासपोर्ट कार्यालय ने फाइल औपचारिक रूप से क्लोज कर दी।
इसी दौरान एक अन्य आवेदक का प्रकरण भी सामने आया, जिसमें पासपोर्ट आवेदन में अपने खिलाफ अदालत में लंबित केस की जानकारी छिपाई गई थी। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में तथ्य उजागर होने पर आवेदन पर एडवर्स रिपोर्ट दर्ज की गई और आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में संबंधित व्यक्ति ने अदालत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर प्रस्तुत किया, जिसके बाद आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया।
भोपाल क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आवेदन में गलत तथ्य, अधूरी जानकारी या महत्वपूर्ण विवरण छिपाने पर पासपोर्ट आवेदन सीधे निरस्त किया जा सकता है। ऐसे मामलों का असर भविष्य में पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है। अधिकारियों ने आवेदकों से अपील की है कि पासपोर्ट आवेदन करते समय सभी जानकारी सही और प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ ही प्रस्तुत करें।
यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि पासपोर्ट जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में किसी भी तरह की गलत जानकारी न केवल आवेदन रद्द करा सकती है, बल्कि भविष्य की योजनाओं पर भी असर डाल सकती है।
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