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जबलपुर CMHO संजय मिश्रा निलंबित, स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों की वित्तीय अनियमितता का खुलासा
जबलपुर(म.प्र.)
स्टॉक रजिस्टर गायब और भुगतान के कागजों में धांधली, ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ का अतिरिक्त पद भी प्रभावित
जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय अनियमितताओं की आंच के बीच सीएमएचओ डॉ. संजय मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके पास अतिरिक्त रूप से ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ का प्रभार भी था। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई स्टॉक रजिस्टर गायब होने और करोड़ों रुपये के फर्जी बिलों के मामले में हुई।
जांच में खुलासा हुआ कि डीपीएमयू स्टोर में सामान की खरीद के बावजूद भौतिक रूप से वह उपलब्ध नहीं था। लेकिन कागजात में 1,00,74,998 रुपए के बिल दर्ज किए गए थे। इनमें से 12 बिलों का 93,04,998 रुपए का भुगतान भी नियम विरुद्ध कर दिया गया। स्टॉक रजिस्टर अक्टूबर 2025 से गायब था और इसी आधार पर पूर्व डीपीएमयू आदित्य तिवारी ने पत्राचार कर शासन को सूचित किया।
जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि स्टोर एंट्री और खरीदी में फर्जीवाड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जांच टीम द्वारा 31 मार्च 2026 को स्टोर पर निरीक्षण किया गया, जिसमें एंट्री तो मिली, लेकिन सामान अनुपस्थित था।
जांच में कई स्टाफ के बयान सामने आए। फार्मासिस्ट जवाहर लोधी ने कहा कि समान नहीं आया था, उन्होंने सिर्फ DPM आदित्य तिवारी के कहने पर रजिस्टर में एंट्री की। स्टोर कीपर नीरज कौरव ने कहा कि समान भंडार गृह में है, जबकि जांच दल को मौके पर कोई सामान नहीं मिला। आदित्य तिवारी ने भी कहा कि सामान आंशिक रूप से मिला है।
स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि निलंबन आदेश में स्पष्ट किया गया कि डॉ. संजय मिश्रा ने पर्यवेक्षीय पद होने के बावजूद घोर लापरवाही बरती और उनकी निष्ठा संदिग्ध पाई गई। इस कृत्य से शासन की छवि प्रभावित हुई।
इस कार्रवाई के बाद जबलपुर संभाग और जिले में प्रमुख स्वास्थ्य पद खाली हो गए हैं। निलंबन के दौरान डॉ. मिश्रा का मुख्यालय भोपाल के क्षेत्रीय संचालक कार्यालय में तय किया गया है और उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
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जबलपुर CMHO संजय मिश्रा निलंबित, स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों की वित्तीय अनियमितता का खुलासा
जबलपुर(म.प्र.)
जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय अनियमितताओं की आंच के बीच सीएमएचओ डॉ. संजय मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके पास अतिरिक्त रूप से ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ का प्रभार भी था। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई स्टॉक रजिस्टर गायब होने और करोड़ों रुपये के फर्जी बिलों के मामले में हुई।
जांच में खुलासा हुआ कि डीपीएमयू स्टोर में सामान की खरीद के बावजूद भौतिक रूप से वह उपलब्ध नहीं था। लेकिन कागजात में 1,00,74,998 रुपए के बिल दर्ज किए गए थे। इनमें से 12 बिलों का 93,04,998 रुपए का भुगतान भी नियम विरुद्ध कर दिया गया। स्टॉक रजिस्टर अक्टूबर 2025 से गायब था और इसी आधार पर पूर्व डीपीएमयू आदित्य तिवारी ने पत्राचार कर शासन को सूचित किया।
जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि स्टोर एंट्री और खरीदी में फर्जीवाड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जांच टीम द्वारा 31 मार्च 2026 को स्टोर पर निरीक्षण किया गया, जिसमें एंट्री तो मिली, लेकिन सामान अनुपस्थित था।
जांच में कई स्टाफ के बयान सामने आए। फार्मासिस्ट जवाहर लोधी ने कहा कि समान नहीं आया था, उन्होंने सिर्फ DPM आदित्य तिवारी के कहने पर रजिस्टर में एंट्री की। स्टोर कीपर नीरज कौरव ने कहा कि समान भंडार गृह में है, जबकि जांच दल को मौके पर कोई सामान नहीं मिला। आदित्य तिवारी ने भी कहा कि सामान आंशिक रूप से मिला है।
स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि निलंबन आदेश में स्पष्ट किया गया कि डॉ. संजय मिश्रा ने पर्यवेक्षीय पद होने के बावजूद घोर लापरवाही बरती और उनकी निष्ठा संदिग्ध पाई गई। इस कृत्य से शासन की छवि प्रभावित हुई।
इस कार्रवाई के बाद जबलपुर संभाग और जिले में प्रमुख स्वास्थ्य पद खाली हो गए हैं। निलंबन के दौरान डॉ. मिश्रा का मुख्यालय भोपाल के क्षेत्रीय संचालक कार्यालय में तय किया गया है और उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
