- Hindi News
- राज्य
- मध्य प्रदेश
- नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जबलपुर कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जबलपुर कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
JABALPUR, MP
2022 के पॉक्सो एक्ट के मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए जबलपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला.
8 दिसंबर 2022 को नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सिहोरा अपर सत्र न्यायाधीश शैफी दाउदी की अदालत ने दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की कठोर सजा सुनाते हुए एक हजार रु का अर्थदंड भी लगाया है.
दिसंबर 2022 की है घटना
अभियोजन के अनुसार लखन शर्मा (उम्र 35 वर्ष) ने 8 दिसंबर 2022 को एक नाबालिग लड़की को अकेला पाकर उसके साथ दुराचार किया था. वारदात के बाद आरोपी ने नाबालिग को धमकी दी थी कि इस घटना के बारे में किसी को भी बताने पर उसे और उसके पूरे परिवार को जान से खत्म कर देगा. इसके बाद डरी सहमी पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर घटना के संबंध में परिजनों को जानकारी दी, जिससे दुष्कर्म की घटना सामने आई थी.
कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना, सुनाई कठोर सजा
नाबालिग द्वारा घटनाक्रम बताए जाने के बाद परिजनों ने खितौला थाना पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत करने और प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से पेश किए गए गवाहों व साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया. अभियोजन की ओर से अदालत के समक्ष विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने पक्ष प्रस्तुत किया.
-----------------
हमारे आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से जुड़ें –
🔴 व्हाट्सएप चैनल: https://whatsapp.com/channel/0029VbATlF0KQuJB6tvUrN3V
🔴 फेसबुक: Dainik Jagran MP/CG Official
🟣 इंस्टाग्राम: @dainikjagranmp.cg
🔴 यूट्यूब: Dainik Jagran MPCG Digital
📲 सोशल मीडिया पर जुड़ें और बने जागरूक पाठक।
👉 आज ही जुड़िए
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जबलपुर कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
JABALPUR, MP
8 दिसंबर 2022 को नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सिहोरा अपर सत्र न्यायाधीश शैफी दाउदी की अदालत ने दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की कठोर सजा सुनाते हुए एक हजार रु का अर्थदंड भी लगाया है.
दिसंबर 2022 की है घटना
अभियोजन के अनुसार लखन शर्मा (उम्र 35 वर्ष) ने 8 दिसंबर 2022 को एक नाबालिग लड़की को अकेला पाकर उसके साथ दुराचार किया था. वारदात के बाद आरोपी ने नाबालिग को धमकी दी थी कि इस घटना के बारे में किसी को भी बताने पर उसे और उसके पूरे परिवार को जान से खत्म कर देगा. इसके बाद डरी सहमी पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर घटना के संबंध में परिजनों को जानकारी दी, जिससे दुष्कर्म की घटना सामने आई थी.
कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना, सुनाई कठोर सजा
नाबालिग द्वारा घटनाक्रम बताए जाने के बाद परिजनों ने खितौला थाना पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत करने और प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से पेश किए गए गवाहों व साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया. अभियोजन की ओर से अदालत के समक्ष विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने पक्ष प्रस्तुत किया.
