इंदौर पुलिस का एमडी ड्रग केस जांच में फेल, जब्त पदार्थ निकला यूरिया

इंदौर (म.प्र.)

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फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने एनडीपीएस केस की खारिजी स्वीकार की

इंदौर। इंदौर पुलिस द्वारा करीब एक साल पहले पकड़े गए कथित एमडी ड्रग के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई गई थी, वह मादक पदार्थ नहीं बल्कि यूरिया और पोटेशियम नाइट्रेट निकला। फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद जिला कोर्ट ने मंगलवार को इस पूरे मामले की खारिजी स्वीकार कर ली।

क्या था मामला और कब शुरू हुआ?
यह मामला 26 फरवरी 2025 का है, जब तेजाजी नगर थाना पुलिस को कंट्रोल रूम से संदिग्धों की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने एबी रोड बायपास स्थित कस्तूरबा ग्राम के पास बाइक पर बैठे दो युवकों—विजय पाटीदार (मंदसौर) और मोहम्मद शाहनवाज (आजाद नगर)—को रोका। तलाशी के दौरान शाहनवाज की जेब से पाउडरनुमा पदार्थ मिला, जिसे पुलिस ने 198 ग्राम एमडी ड्रग बताते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 में मामला दर्ज किया।

किन पर हुई कार्रवाई?
पुलिस ने विजय पाटीदार और मोहम्मद शाहनवाज को गिरफ्तार किया। बाद में शाहनवाज के मेमोरेंडम के आधार पर आजाद नगर थाने में पदस्थ कोर्ट मुंशी लखन गुप्ता को भी इस मामले में फंसाया गया। दावा किया गया कि जब्त मादक पदार्थ व्यावसायिक मात्रा में था।

जांच में कैसे बदली तस्वीर?
संदिग्ध पदार्थ को भोपाल स्थित राज्य फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) भेजा गया। रिपोर्ट में साफ हुआ कि नमूने में न तो मेफोड्रॉन था और न ही कोई अन्य नारकोटिक पदार्थ। इसके बजाय पोटेशियम नाइट्रेट पाया गया, जो आमतौर पर उर्वरक और अन्य औद्योगिक उपयोग में आता है। इसके बावजूद पुलिस ने री-टेस्टिंग के लिए केंद्रीय एफएसएल हैदराबाद भेजा। 9 दिसंबर 2025 को आई रिपोर्ट में भी पदार्थ यूरिया ही निकला और एनडीपीएस अपराध से पूरी तरह इनकार किया गया।

कोर्ट ने क्या फैसला दिया?
विशेष न्यायाधीश की अदालत में तेजाजी नगर पुलिस ने स्वयं स्वीकार किया कि यह मामला गलत था। इसके बाद कोर्ट ने केस की खारिजी मंजूर कर ली और सभी आरोपियों को जब्त मोबाइल और सामान लौटाने के आदेश दिए। फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर हैं।

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Edited By: Nitin Trivedi

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04 Feb 2026 By Nitin Trivedi

इंदौर पुलिस का एमडी ड्रग केस जांच में फेल, जब्त पदार्थ निकला यूरिया

इंदौर (म.प्र.)

इंदौर। इंदौर पुलिस द्वारा करीब एक साल पहले पकड़े गए कथित एमडी ड्रग के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई गई थी, वह मादक पदार्थ नहीं बल्कि यूरिया और पोटेशियम नाइट्रेट निकला। फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद जिला कोर्ट ने मंगलवार को इस पूरे मामले की खारिजी स्वीकार कर ली।

क्या था मामला और कब शुरू हुआ?
यह मामला 26 फरवरी 2025 का है, जब तेजाजी नगर थाना पुलिस को कंट्रोल रूम से संदिग्धों की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने एबी रोड बायपास स्थित कस्तूरबा ग्राम के पास बाइक पर बैठे दो युवकों—विजय पाटीदार (मंदसौर) और मोहम्मद शाहनवाज (आजाद नगर)—को रोका। तलाशी के दौरान शाहनवाज की जेब से पाउडरनुमा पदार्थ मिला, जिसे पुलिस ने 198 ग्राम एमडी ड्रग बताते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 में मामला दर्ज किया।

किन पर हुई कार्रवाई?
पुलिस ने विजय पाटीदार और मोहम्मद शाहनवाज को गिरफ्तार किया। बाद में शाहनवाज के मेमोरेंडम के आधार पर आजाद नगर थाने में पदस्थ कोर्ट मुंशी लखन गुप्ता को भी इस मामले में फंसाया गया। दावा किया गया कि जब्त मादक पदार्थ व्यावसायिक मात्रा में था।

जांच में कैसे बदली तस्वीर?
संदिग्ध पदार्थ को भोपाल स्थित राज्य फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) भेजा गया। रिपोर्ट में साफ हुआ कि नमूने में न तो मेफोड्रॉन था और न ही कोई अन्य नारकोटिक पदार्थ। इसके बजाय पोटेशियम नाइट्रेट पाया गया, जो आमतौर पर उर्वरक और अन्य औद्योगिक उपयोग में आता है। इसके बावजूद पुलिस ने री-टेस्टिंग के लिए केंद्रीय एफएसएल हैदराबाद भेजा। 9 दिसंबर 2025 को आई रिपोर्ट में भी पदार्थ यूरिया ही निकला और एनडीपीएस अपराध से पूरी तरह इनकार किया गया।

कोर्ट ने क्या फैसला दिया?
विशेष न्यायाधीश की अदालत में तेजाजी नगर पुलिस ने स्वयं स्वीकार किया कि यह मामला गलत था। इसके बाद कोर्ट ने केस की खारिजी मंजूर कर ली और सभी आरोपियों को जब्त मोबाइल और सामान लौटाने के आदेश दिए। फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर हैं।

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