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MP चुनाव तैयारी: मतदाता सूची पर दावा-आपत्ति 24 अक्टूबर तक, अंतिम सूची 21 नवंबर को होगी प्रकाशित
Bhopal, MP
मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के वार्षिक संशोधन और प्रकाशन का नया कार्यक्रम जारी किया है। मतदाता अपने नाम, पते या अन्य विवरण में सुधार या आपत्ति 24 अक्टूबर 2025 तक दर्ज करवा सकते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने बताया कि फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 8 अक्टूबर 2025 को किया गया था। अब दावे और आपत्तियों का निराकरण 4 नवंबर तक पूरा किया जाएगा। अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 21 नवंबर 2025 को होगा।
निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि मतदाता सूची सभी मतदान केंद्रों पर समय पर और सही रूप में उपलब्ध हो। इस प्रक्रिया का उद्देश्य चुनाव की पारदर्शिता बढ़ाना और सभी योग्य मतदाताओं को सुरक्षित रूप से मतदान का अधिकार सुनिश्चित करना है।
मतदाता सूची में किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए दावे-आपत्तियां समय पर दर्ज कराना बेहद जरूरी है, ताकि अंतिम मतदाता सूची में सभी विवरण सही हों और आगामी चुनाव में किसी प्रकार की बाधा न आए।
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मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के वार्षिक संशोधन और प्रकाशन का नया कार्यक्रम जारी किया है। मतदाता अपने नाम, पते या अन्य विवरण में सुधार या आपत्ति 24 अक्टूबर 2025 तक दर्ज करवा सकते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने बताया कि फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 8 अक्टूबर 2025 को किया गया था। अब दावे और आपत्तियों का निराकरण 4 नवंबर तक पूरा किया जाएगा। अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 21 नवंबर 2025 को होगा।
निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि मतदाता सूची सभी मतदान केंद्रों पर समय पर और सही रूप में उपलब्ध हो। इस प्रक्रिया का उद्देश्य चुनाव की पारदर्शिता बढ़ाना और सभी योग्य मतदाताओं को सुरक्षित रूप से मतदान का अधिकार सुनिश्चित करना है।
मतदाता सूची में किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए दावे-आपत्तियां समय पर दर्ज कराना बेहद जरूरी है, ताकि अंतिम मतदाता सूची में सभी विवरण सही हों और आगामी चुनाव में किसी प्रकार की बाधा न आए।
