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विवादित बयान को लेकर एमपी हाईकोर्ट ने भेजा कंगना रनौत को बुलावा
Jagran Desk
भाजपा सांसद कंगना रनौत को जबलपुर की अदालत ने देश को आजादी भीख में मिलने वाले बयान के लिए नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अमित साहू ने 2021 में याचिका दायर की था। मामले की सुनवाई 5 नवम्बर 2024 को होगी। कंगना ने कहा था कि असली आजादी 2014 में मिली थी।
बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को जबलपुर की एक अदालत ने नोटिस भेजा है। कोर्ट ने कंगना रनौत से उनके एक बयान पर जवाब मांगा है। कंगना रनौत अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने स्टेटमेंटों के कारण सुर्खियों में रहती हैं। ऐसा ही एक विवादित बयान उन्होंने आजादी को लेकर दिया है। जिस पर जबलपुर हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है।
मामला कंगना रनौत के उस बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को असली आजादी 2014 में मिली थी। 1947 में मिली आजादी भीख थी। कंगना के इस बयान पर वकील अमित साहू ने 2021 में अदालत में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने दर्ज कराई शिकायत
अमित साहू ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने कंगना के खिलाफ पहले आधारताल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। लेकिन, पुलिस अधीक्षक ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। जिस पर एमपी हाईकोर्ट ने एक्शन लेते हुए कंगना रनौत को नोटिस जारी कर दिया है, जिसकी 5 नवंबर को सुनवाई है।
कंगना ने अपने विवादित बयान में ये कहा
अमित साहू का कहना है कि भारत को आजादी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से मिली थी। कंगना ने अपने बयान से स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। कंगना ने अपने बयान में कहा था कि 1947 में जो आजादी मिली थी वो आजादी नहीं भीख थी, असली आजादी तो 2014 में मिली है। अब अदालत ने मामले में जवाब मांगा है।
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विवादित बयान को लेकर एमपी हाईकोर्ट ने भेजा कंगना रनौत को बुलावा
Jagran Desk
बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को जबलपुर की एक अदालत ने नोटिस भेजा है। कोर्ट ने कंगना रनौत से उनके एक बयान पर जवाब मांगा है। कंगना रनौत अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने स्टेटमेंटों के कारण सुर्खियों में रहती हैं। ऐसा ही एक विवादित बयान उन्होंने आजादी को लेकर दिया है। जिस पर जबलपुर हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है।
मामला कंगना रनौत के उस बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को असली आजादी 2014 में मिली थी। 1947 में मिली आजादी भीख थी। कंगना के इस बयान पर वकील अमित साहू ने 2021 में अदालत में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने दर्ज कराई शिकायत
अमित साहू ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने कंगना के खिलाफ पहले आधारताल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। लेकिन, पुलिस अधीक्षक ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। जिस पर एमपी हाईकोर्ट ने एक्शन लेते हुए कंगना रनौत को नोटिस जारी कर दिया है, जिसकी 5 नवंबर को सुनवाई है।
कंगना ने अपने विवादित बयान में ये कहा
अमित साहू का कहना है कि भारत को आजादी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से मिली थी। कंगना ने अपने बयान से स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। कंगना ने अपने बयान में कहा था कि 1947 में जो आजादी मिली थी वो आजादी नहीं भीख थी, असली आजादी तो 2014 में मिली है। अब अदालत ने मामले में जवाब मांगा है।
