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मप्र नगर और ग्राम निवेश संशोधन विधेयक पारित, विपक्ष ने सदन से लेकर सड़क तक विरोध करने की कही बात
BHOPAL, MP
विधानसभा में मध्य प्रदेश नगर और ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2025 पास हो गया। सदन में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भू अर्जन के कानून में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया। जिस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस बीच विधेयक पारित हो गया।
एमपी विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन सोमवार को मध्य प्रदेश नगर और ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। विपक्ष ने सदन से लेकर सड़क तक विधेयक का विरोध करने की बात कही। पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन ने कहा कि किसानों की जमीनें हड़पने के लिए संशोधन विधेयक लाया गया है। हमारी शंकाओं का समाधान नहीं हुआ तो सदन से सड़क तक विरोध होगा। वन क्षेत्र की 37 लाख हेक्टेयर जमीन सरकार लेना चाहती है।
विपक्षी विधायकों ने संशोधन विधेयक पर किसानों को नुकसान की आशंका जताई। निवेश के लिए किसानों की जमीन औने-पौने दाम पर जबरन अधिग्रहण की आशंका जताई। इस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब देते हुए कहा कि भू अर्जन पर मुआवजा नहीं सीधे जमीन विकसित कर राशि दी जाएगी। विपक्ष गलत आशंका का जाहिर कर रहा है। भू अर्जन छोटे-मोटे निवेश के लिए नहीं होगा। भू अर्जन 40 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर निवेश प्रस्ताव आने पर ही होगा। हंगामे के बाद मध्य प्रदेश नगर और ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया।
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मप्र नगर और ग्राम निवेश संशोधन विधेयक पारित, विपक्ष ने सदन से लेकर सड़क तक विरोध करने की कही बात
BHOPAL, MP
विधानसभा में मध्य प्रदेश नगर और ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2025 पास हो गया। सदन में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भू अर्जन के कानून में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया। जिस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस बीच विधेयक पारित हो गया।
एमपी विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन सोमवार को मध्य प्रदेश नगर और ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। विपक्ष ने सदन से लेकर सड़क तक विधेयक का विरोध करने की बात कही। पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन ने कहा कि किसानों की जमीनें हड़पने के लिए संशोधन विधेयक लाया गया है। हमारी शंकाओं का समाधान नहीं हुआ तो सदन से सड़क तक विरोध होगा। वन क्षेत्र की 37 लाख हेक्टेयर जमीन सरकार लेना चाहती है।
विपक्षी विधायकों ने संशोधन विधेयक पर किसानों को नुकसान की आशंका जताई। निवेश के लिए किसानों की जमीन औने-पौने दाम पर जबरन अधिग्रहण की आशंका जताई। इस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब देते हुए कहा कि भू अर्जन पर मुआवजा नहीं सीधे जमीन विकसित कर राशि दी जाएगी। विपक्ष गलत आशंका का जाहिर कर रहा है। भू अर्जन छोटे-मोटे निवेश के लिए नहीं होगा। भू अर्जन 40 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर निवेश प्रस्ताव आने पर ही होगा। हंगामे के बाद मध्य प्रदेश नगर और ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया।
