कटनी में 19 बीएलओ को नोटिस: मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही पर एसडीएम की सख्ती, 6 नवंबर तक जवाब तलब

Katni, MP

मतदाता सूची अद्यतन कार्य में धीमी प्रगति और उदासीनता पर कार्रवाई; निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत एसडीएम ने दिखाई सख्ती, तीन माह से दो साल तक की सजा का प्रावधान

 जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कटनी एसडीएम प्रमोद कुमार चतुर्वेदी ने 19 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 6 नवंबर तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दें, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

क्या है मामला
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत कटनी जिले में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण-2026 का कार्य चल रहा है। एसडीएम ने समीक्षा बैठक के दौरान पाया कि कई बीएलओ अपने आवंटित मतदान केंद्रों पर अपेक्षित प्रगति नहीं दिखा रहे हैं और मतदाता सूची अद्यतन करने में गंभीरता नहीं बरत रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कुछ बीएलओ द्वारा मतदाताओं के सत्यापन और फॉर्म अद्यतन में भी कोताही बरती गई है।

कौन-कौन अधिकारी आए कार्रवाई की जद में
जिन बीएलओ को नोटिस जारी किया गया है, उनमें लता दाहिया (केंद्र 159), अनीता दुबे (80), गीता सिंह (138), यशोदा रघुवंशी (151), उर्मिला सेन (200), रतन चौधरी (130), रोशनी पेंड्रो (184), नम्रता ताम्रकार (152), खुमान सिंह अहिरवार (288), संगीता गौतम (79), नीलम सिंह (156), रजनी कनौजिया (133), उषा हल्दकार (250), अनुपमा गौतम (245), गणेश प्रसाद कोरी (265), मुकेश निगम (248), शशि धुरिया (253), स्वाति नायक (82) और अंजना सिंह (86) शामिल हैं।

कानूनी आधार पर कार्रवाई
एसडीएम चतुर्वेदी ने बताया कि सभी 19 बीएलओ का यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 का उल्लंघन है। यह धारा उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है जो चुनावी कार्यों में लापरवाही या कदाचार करते हैं। अधिनियम के तहत ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर तीन माह से दो वर्ष तक की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।

निर्वाचन आयोग के निर्देशों का हवाला
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची का यह पुनरीक्षण अभियान प्रदेशभर में अत्यंत महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे और नए पात्र मतदाताओं का नाम समय पर जोड़ा जाए। कटनी प्रशासन ने कहा है कि इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आगे की कार्रवाई
एसडीएम कार्यालय के अनुसार, यदि नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो संबंधित बीएलओ के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, उनके निर्वाचन कार्य से भी हटाने की संभावना जताई गई है।

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www.dainikjagranmpcg.com
05 Nov 2025 By दैनिक जागरण

कटनी में 19 बीएलओ को नोटिस: मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही पर एसडीएम की सख्ती, 6 नवंबर तक जवाब तलब

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 जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कटनी एसडीएम प्रमोद कुमार चतुर्वेदी ने 19 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 6 नवंबर तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दें, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

क्या है मामला
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत कटनी जिले में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण-2026 का कार्य चल रहा है। एसडीएम ने समीक्षा बैठक के दौरान पाया कि कई बीएलओ अपने आवंटित मतदान केंद्रों पर अपेक्षित प्रगति नहीं दिखा रहे हैं और मतदाता सूची अद्यतन करने में गंभीरता नहीं बरत रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कुछ बीएलओ द्वारा मतदाताओं के सत्यापन और फॉर्म अद्यतन में भी कोताही बरती गई है।

कौन-कौन अधिकारी आए कार्रवाई की जद में
जिन बीएलओ को नोटिस जारी किया गया है, उनमें लता दाहिया (केंद्र 159), अनीता दुबे (80), गीता सिंह (138), यशोदा रघुवंशी (151), उर्मिला सेन (200), रतन चौधरी (130), रोशनी पेंड्रो (184), नम्रता ताम्रकार (152), खुमान सिंह अहिरवार (288), संगीता गौतम (79), नीलम सिंह (156), रजनी कनौजिया (133), उषा हल्दकार (250), अनुपमा गौतम (245), गणेश प्रसाद कोरी (265), मुकेश निगम (248), शशि धुरिया (253), स्वाति नायक (82) और अंजना सिंह (86) शामिल हैं।

कानूनी आधार पर कार्रवाई
एसडीएम चतुर्वेदी ने बताया कि सभी 19 बीएलओ का यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 का उल्लंघन है। यह धारा उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है जो चुनावी कार्यों में लापरवाही या कदाचार करते हैं। अधिनियम के तहत ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर तीन माह से दो वर्ष तक की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।

निर्वाचन आयोग के निर्देशों का हवाला
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची का यह पुनरीक्षण अभियान प्रदेशभर में अत्यंत महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे और नए पात्र मतदाताओं का नाम समय पर जोड़ा जाए। कटनी प्रशासन ने कहा है कि इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आगे की कार्रवाई
एसडीएम कार्यालय के अनुसार, यदि नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो संबंधित बीएलओ के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, उनके निर्वाचन कार्य से भी हटाने की संभावना जताई गई है।

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