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राहुल गांधी की भोपाल कोर्ट में पेशी, शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय पर की थी टिप्पणी
BHOPAL, MP
राहुल गांधी को जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल ने पेश होने के लिए समन जारी किया है, जिसके बाद उन्हें भोपाल कोर्ट में उपस्थित होना पड़ सकता है.
लोकसभा सांसद व देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को फिर एक बार न्यायालय के सामने उपस्थित होना पड़ा सकता है. दरअसल, भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय ने उन्हें समन जारी करते हुए 9 मई को कोर्ट आने के लिए पाबंद किया है. दरअसल, उन्हें 2018 के विधानसभा चुनाव में दिए गए एक बयान पर तलब किया है, जो उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान पर दिया था.
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा था?
दरअसल, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान झाबुआ में हुई रैली में राहुल गांधी शामिल हुए थे. इस रैली हुई जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लेकर कहा था कि उन दोनों का नाम पनामा पेपर मामले में है. हालांकि, बाद में इस बयान से बढ़े विवाद के बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम को लेकर खंडन जारी कर दिया था. हालांकि, शिवराज सिंह के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान के नाम को लेकर खंडना जारी नहीं किया था, जिसके बाद कार्तिकेय ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका लगाई.

कार्तिकेय सिंह की प्रतिष्ठा धूमिल करने के आरोप
इस मामले में कार्तिकेय चौहान द्वारा कोर्ट में लगाई गई याचिका में कहा गया कि राहुल गांधी द्वारा उनके खिलाफ झूठा आरोप और अपमानजनक बातें कहीं गईं है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है. भोपाल जिला न्यायालय में दिए गए इस मामले को कोर्ट ने अब तक रजिस्टर नहीं किया था लेकिन अब इस मामले को रजिस्टर करते हुए समन जारी किया गया है. जिला न्यायालय के मजिस्ट्रेट तथागत याग्निक ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए 9 मई 2025 को राहुल गांधी को उपस्थित होने के लिए समन जारी कर दिया है.
अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या राहुल गांधी इस मामले में न्यायलय में उपस्थित होते हैं या फिर कार्तिकेय सिंह चौहान पर दिए बयान पर सफाई देते हैं.
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राहुल गांधी की भोपाल कोर्ट में पेशी, शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय पर की थी टिप्पणी
BHOPAL, MP
लोकसभा सांसद व देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को फिर एक बार न्यायालय के सामने उपस्थित होना पड़ा सकता है. दरअसल, भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय ने उन्हें समन जारी करते हुए 9 मई को कोर्ट आने के लिए पाबंद किया है. दरअसल, उन्हें 2018 के विधानसभा चुनाव में दिए गए एक बयान पर तलब किया है, जो उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान पर दिया था.
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा था?
दरअसल, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान झाबुआ में हुई रैली में राहुल गांधी शामिल हुए थे. इस रैली हुई जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लेकर कहा था कि उन दोनों का नाम पनामा पेपर मामले में है. हालांकि, बाद में इस बयान से बढ़े विवाद के बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम को लेकर खंडन जारी कर दिया था. हालांकि, शिवराज सिंह के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान के नाम को लेकर खंडना जारी नहीं किया था, जिसके बाद कार्तिकेय ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका लगाई.

कार्तिकेय सिंह की प्रतिष्ठा धूमिल करने के आरोप
इस मामले में कार्तिकेय चौहान द्वारा कोर्ट में लगाई गई याचिका में कहा गया कि राहुल गांधी द्वारा उनके खिलाफ झूठा आरोप और अपमानजनक बातें कहीं गईं है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है. भोपाल जिला न्यायालय में दिए गए इस मामले को कोर्ट ने अब तक रजिस्टर नहीं किया था लेकिन अब इस मामले को रजिस्टर करते हुए समन जारी किया गया है. जिला न्यायालय के मजिस्ट्रेट तथागत याग्निक ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए 9 मई 2025 को राहुल गांधी को उपस्थित होने के लिए समन जारी कर दिया है.
अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या राहुल गांधी इस मामले में न्यायलय में उपस्थित होते हैं या फिर कार्तिकेय सिंह चौहान पर दिए बयान पर सफाई देते हैं.
