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रीवा : शादी का झांसा, इंस्टाग्राम दोस्ती और दुष्कर्म
Rewa, MP
रीवा जिले के अमहिया थाना क्षेत्र में एक शादीशुदा युवक द्वारा युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पुलिस ने दो घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पीड़िता ने शिकायत में बताया कि उसकी पहचान 2025 में ग्राम डिहिया नईगढ़ी निवासी रूपेश कुमार कुशवाहा से हुई थी। दोनों के बीच इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फोन कॉल के माध्यम से लगातार संपर्क बना रहा। धीरे-धीरे रिश्ता गहरा हुआ और आरोपी ने युवती से शादी का वादा किया। उसने युवती की मां से भी शादी की बात की, जिसे परिवार ने सहमति दे दी।
पीड़िता के अनुसार, 9 अगस्त 2025 को जब वह नाइट ड्यूटी से लौट रही थी, तब आरोपी उसे अस्पताल के बाहर मिला और अपने दोस्त के किराए के कमरे में ले जाकर शादी का झांसा देकर पहली बार दुष्कर्म किया। इसके बाद 16 अगस्त और 2 अक्टूबर को भी वह युवती को बुलाकर शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर किया।
जब आरोपी ने शादी से इंकार कर युवती से संपर्क तोड़ दिया, तब पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना बताई और थाने में शिकायत दर्ज कराई।
थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए हैं। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 69 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को मात्र दो घंटे में गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच अभी जारी है।
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रीवा : शादी का झांसा, इंस्टाग्राम दोस्ती और दुष्कर्म
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पीड़िता ने शिकायत में बताया कि उसकी पहचान 2025 में ग्राम डिहिया नईगढ़ी निवासी रूपेश कुमार कुशवाहा से हुई थी। दोनों के बीच इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फोन कॉल के माध्यम से लगातार संपर्क बना रहा। धीरे-धीरे रिश्ता गहरा हुआ और आरोपी ने युवती से शादी का वादा किया। उसने युवती की मां से भी शादी की बात की, जिसे परिवार ने सहमति दे दी।
पीड़िता के अनुसार, 9 अगस्त 2025 को जब वह नाइट ड्यूटी से लौट रही थी, तब आरोपी उसे अस्पताल के बाहर मिला और अपने दोस्त के किराए के कमरे में ले जाकर शादी का झांसा देकर पहली बार दुष्कर्म किया। इसके बाद 16 अगस्त और 2 अक्टूबर को भी वह युवती को बुलाकर शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर किया।
जब आरोपी ने शादी से इंकार कर युवती से संपर्क तोड़ दिया, तब पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना बताई और थाने में शिकायत दर्ज कराई।
थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए हैं। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 69 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को मात्र दो घंटे में गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच अभी जारी है।
