सहेली के पिता ने नाबालिग से किया था दुष्कर्म, 2 साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा

INDORE, MP

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 2 साल पहले एक नाबालिग की सहेली के पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। अब कोर्ट ने सहेली के पिता को सजा सुनाई है। जिस नाबालिग का रेप हुआ था वह मंदबुद्धि है। उसकी मां ने कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई थी।

जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए सहेली के पिता (आरोपी) को कठोर सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सविता जड़िया ने आरोपी को धारा 376(3) भा.दं.सं. और धारा 5(के) सहपठित 6 पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा अन्य धाराओं के तहत कुल 42 वर्ष की सजा और 6 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

जिला अभियोजन मीडिया प्रभारी अभिषेक जैन के अनुसार, यह घटना 2 जनवरी 2023 की है। पीड़िता की माता ने थाना खुड़ैल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय बेटी, जो मंदबुद्धि है और कक्षा 9वीं में पढ़ती है, रोजाना की तरह स्कूल के लिए निकली थी। करीब 10:30 बजे पीड़िता के पिता को एक परिचित का फोन आया कि उनकी बेटी तिंछा फॉल जंगल में अकेली है और रो रही है। जब परिजन वहां पहुंचे, तो पीड़िता ने बताया कि रास्ते में उसकी सहेली के पिता (आरोपी) मिले थे, जिन्होंने स्कूल छोड़ने का बहाना बनाकर उसे अपनी गाड़ी पर बैठाया और तिंछा फॉल के जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया।

कोर्ट का फैसला

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376, 376(3), 376(2)(के), 323 भा.दं.सं. और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 सहपठित 6 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया, पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और ठोस साक्ष्य जुटाए गए। अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां विशेष लोक अभियोजक अमिता जायसवाल एवं प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजय मीणा ने पैरवी की। सभी साक्ष्यों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई।

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05 Apr 2025 By दैनिक जागरण

सहेली के पिता ने नाबालिग से किया था दुष्कर्म, 2 साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा

INDORE, MP

जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए सहेली के पिता (आरोपी) को कठोर सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सविता जड़िया ने आरोपी को धारा 376(3) भा.दं.सं. और धारा 5(के) सहपठित 6 पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा अन्य धाराओं के तहत कुल 42 वर्ष की सजा और 6 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

जिला अभियोजन मीडिया प्रभारी अभिषेक जैन के अनुसार, यह घटना 2 जनवरी 2023 की है। पीड़िता की माता ने थाना खुड़ैल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय बेटी, जो मंदबुद्धि है और कक्षा 9वीं में पढ़ती है, रोजाना की तरह स्कूल के लिए निकली थी। करीब 10:30 बजे पीड़िता के पिता को एक परिचित का फोन आया कि उनकी बेटी तिंछा फॉल जंगल में अकेली है और रो रही है। जब परिजन वहां पहुंचे, तो पीड़िता ने बताया कि रास्ते में उसकी सहेली के पिता (आरोपी) मिले थे, जिन्होंने स्कूल छोड़ने का बहाना बनाकर उसे अपनी गाड़ी पर बैठाया और तिंछा फॉल के जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया।

कोर्ट का फैसला

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376, 376(3), 376(2)(के), 323 भा.दं.सं. और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 सहपठित 6 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया, पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और ठोस साक्ष्य जुटाए गए। अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां विशेष लोक अभियोजक अमिता जायसवाल एवं प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजय मीणा ने पैरवी की। सभी साक्ष्यों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई।

https://www.dainikjagranmpcg.com/state/madhya-pradesh/sahelis-father-raped-a-minor-after-2-years-court-sentenced/article-16803

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