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विदेशी नागरिकों के आधार पर सख्ती, वीजा खत्म होते ही कार्ड निष्क्रिय
इंदौर (म.प्र.)
सरकार का नया नियम—OCI, नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए अलग प्रावधान; दुरुपयोग रोकने पर जोर
देश में वीजा लेकर रहने वाले विदेशी नागरिकों के आधार कार्ड की वैधता को लेकर केंद्र ने नई व्यवस्था लागू की है। अब विदेशी नागरिकों को जारी आधार उनकी कानूनी स्थिति और वीजा अवधि से सीधे जुड़ा रहेगा। वीजा समाप्त होते ही आधार स्वत: निष्क्रिय हो जाएगा। सरकार का कहना है कि यह निर्णय पारदर्शिता बढ़ाने, दुरुपयोग रोकने और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।
नए नियम के अनुसार लॉन्ग टर्म वीजा, टूरिस्ट, बिजनेस या स्टूडेंट वीजा पर भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों का आधार केवल उनकी वीजा अवधि तक ही मान्य रहेगा। वीजा समाप्त होते ही कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा और उससे जुड़ी सेवाओं का उपयोग संभव नहीं होगा। यह व्यवस्था सरकारी योजनाओं, बैंकिंग और पहचान सत्यापन से जुड़े उपयोग को नियंत्रित करेगी।
हालांकि ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारकों के लिए अलग प्रावधान रखा गया है। भारतीय मूल से जुड़े इन व्यक्तियों को जारी आधार कार्ड 10 वर्षों तक वैध रहेगा। निर्धारित अवधि के बाद उन्हें नवीनीकरण या अपडेट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसी प्रकार नेपाल और भूटान के नागरिकों को भी विशेष संबंधों के मद्देनजर 10 वर्ष की वैधता प्रदान की गई है।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार पिछले वर्षों में ऐसे मामले सामने आए थे, जिनमें वीजा समाप्त होने के बावजूद कुछ विदेशी नागरिक आधार का उपयोग करते रहे। फर्जी दस्तावेजों के जरिए पहचान सत्यापन और सेवाओं का लाभ लेने की शिकायतें भी मिली थीं। नई व्यवस्था इन खामियों को दूर करने के लिए तैयार की गई है। संबंधित एजेंसियां अब वीजा डेटा और पहचान रिकॉर्ड को एकीकृत प्रणाली से जोड़ेंगी।
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