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मंदिर की दान पेटी से चिल्लर चुराने की ऐसी सजा, चोरी किए रुपये से ज्यादा का जुर्माना, दो साल की जेल भी
Khandawa, MP
खंडवा जिला न्यायालय ने हनुमान मंदिर से सिक्के चोरी करने के मामले में आरोपी बनाए गए शेख वसीम दोषी माना है। उसके ऊपर 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया साथ ही 2 साल की सजा भी सुनाई है।
हनुमान जी के मंदिर जाकर उनसे धन-दौलत की कामना करते हैं, लेकिन मध्यप्रदेश के खंडवा नगर में एक चोर ने न तो हनुमान जी से धन-दौलत मांगी और न ही किसी बड़ी चोरी को अंजाम दिया। इस चोर ने तो हनुमान मंदिर में रखी दान पेटी से केवल चिल्लर (छोटे सिक्के) चोरी करने का काम किया। इस घटना के बाद अब उसे दो साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
इस मामले में खंडवा जिला न्यायालय ने आरोपी शेख वसीम को भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 457 के तहत 1 साल के सश्रम कारावास और 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। साथ ही, धारा 380 भादवि के तहत 2 साल के सश्रम कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस प्रकार, आरोपी को कुल 1,500 रुपये का जुर्माना भरना होगा और 2 साल की जेल की सजा भुगतनी होगी। पुलिस पहले ही उससे चुराए गए 1,000 रुपये की चिल्लर बरामद कर चुकी है। इस मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भवानीशंकर दांगी ने पैरवी की थी।
चिल्लर चोरी की पूरी घटना
एडीपीओ हरिप्रसाद बांके ने बताया कि यह घटना मार्च 2019 की है, जब फरियादी अरुण कुमार खंडवा के घंटाघर चौराहे स्थित हनुमान मंदिर में पूजा करके ताला लगाकर चले गए थे। अगले दिन सुबह जब वे मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मंदिर के चैनल गेट का ताला टूटा हुआ था और गेट खुला हुआ था। साथ ही, मंदिर की दान पेटी भी टूटी पड़ी थी। दान पेटी में रखी लगभग 1,000 रुपये की चिल्लर कोई बदमाश चुराकर ले गया था। इस दौरान एक लोहे की रॉड, जिससे ताला तोड़ा गया था, मंदिर के अंदर पड़ी हुई मिली। फरियादी अरुण की सूचना पर पुलिस थाना सिटी कोतवाली ने मामला दर्ज किया। पुलिस जांच में आरोपी को पकड़ा गया और उससे चोरी की गई चिल्लर भी बरामद की गई। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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मंदिर की दान पेटी से चिल्लर चुराने की ऐसी सजा, चोरी किए रुपये से ज्यादा का जुर्माना, दो साल की जेल भी
Khandawa, MP
हनुमान जी के मंदिर जाकर उनसे धन-दौलत की कामना करते हैं, लेकिन मध्यप्रदेश के खंडवा नगर में एक चोर ने न तो हनुमान जी से धन-दौलत मांगी और न ही किसी बड़ी चोरी को अंजाम दिया। इस चोर ने तो हनुमान मंदिर में रखी दान पेटी से केवल चिल्लर (छोटे सिक्के) चोरी करने का काम किया। इस घटना के बाद अब उसे दो साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
इस मामले में खंडवा जिला न्यायालय ने आरोपी शेख वसीम को भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 457 के तहत 1 साल के सश्रम कारावास और 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। साथ ही, धारा 380 भादवि के तहत 2 साल के सश्रम कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस प्रकार, आरोपी को कुल 1,500 रुपये का जुर्माना भरना होगा और 2 साल की जेल की सजा भुगतनी होगी। पुलिस पहले ही उससे चुराए गए 1,000 रुपये की चिल्लर बरामद कर चुकी है। इस मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भवानीशंकर दांगी ने पैरवी की थी।
चिल्लर चोरी की पूरी घटना
एडीपीओ हरिप्रसाद बांके ने बताया कि यह घटना मार्च 2019 की है, जब फरियादी अरुण कुमार खंडवा के घंटाघर चौराहे स्थित हनुमान मंदिर में पूजा करके ताला लगाकर चले गए थे। अगले दिन सुबह जब वे मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मंदिर के चैनल गेट का ताला टूटा हुआ था और गेट खुला हुआ था। साथ ही, मंदिर की दान पेटी भी टूटी पड़ी थी। दान पेटी में रखी लगभग 1,000 रुपये की चिल्लर कोई बदमाश चुराकर ले गया था। इस दौरान एक लोहे की रॉड, जिससे ताला तोड़ा गया था, मंदिर के अंदर पड़ी हुई मिली। फरियादी अरुण की सूचना पर पुलिस थाना सिटी कोतवाली ने मामला दर्ज किया। पुलिस जांच में आरोपी को पकड़ा गया और उससे चोरी की गई चिल्लर भी बरामद की गई। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
