पत्नी को मायके ले जाने की बात पर कर दी थी ससुर की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

JABALPUR, MP

जबलपुर की जिला अपर सत्र न्यायालय ने कुंडम हत्याकांड 2020 के मामले में ससुर की हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

कुंडम में जून 2020 में हुए हत्याकांड के मामले में जिला अपर सत्र न्यायालय ने फैसला सुना दिया है. इस मामले में आरोपी दामाद उम्मेद सिंह को ससुर की हत्या करने का दोषी पाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. यह मामला कुंडम थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसावाही का है, जहां आरोपी दामाद ने धारदार हथियार से बीच सड़क पर ससुर बहादुर सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी थी.

पत्नी को मायके ले जाने की बात पर हुआ था विवाद

अभियोजन के अनुसार, '' 3 जून 2020 को ममता बाई निवासी ग्राम भैंसावाही थाना कुंडम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसके पिता उसे लेने आए थे. लेकिन रात में लगभग दो बजे पति उम्मेद ने उठकर पत्नी को जाने देने से इनकार कर दिया. इसके बावजूद उम्मेद के ससुर ने कहा कि वह बेटी को लेकर ही जाएंगे. इस बात पर दोनों के बीच बहस हुई और उम्मेद ने अपने ससुर को घर से बाहर निकाल दिया और फिर गुस्से में आकर धारदार हथियार से ससुर पर हमला कर दिया.''

पत्नी ने रोका पर ससुर को मारता रहा उम्मेद

अभियोजन ने कोर्ट को बताया कि पति के द्वारा धारदार हथितार लेकर जाने के बाद उसकी पत्नी भी उसके पीछे गई थी और उसने पिता को मारने से रोकने का प्रयास किया था. इसके बावजूद आरोपी अपने ससुर पर धारदार हथियार से हमला करता रहा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस दौरान गांव के सरपंच ने 100 डायल कर पुलिस को सूचना दी और आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया.

कोर्ट ने माना हत्या का दोषी

पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था. न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किए गए वैज्ञानिक साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपी दामाद को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा व अर्थदंड से दंडित किया है. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक बविता कुल्हारा ने पैरवी की.

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www.dainikjagranmpcg.com
21 Jan 2025 By दैनिक जागरण

पत्नी को मायके ले जाने की बात पर कर दी थी ससुर की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

JABALPUR, MP

कुंडम में जून 2020 में हुए हत्याकांड के मामले में जिला अपर सत्र न्यायालय ने फैसला सुना दिया है. इस मामले में आरोपी दामाद उम्मेद सिंह को ससुर की हत्या करने का दोषी पाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. यह मामला कुंडम थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसावाही का है, जहां आरोपी दामाद ने धारदार हथियार से बीच सड़क पर ससुर बहादुर सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी थी.

पत्नी को मायके ले जाने की बात पर हुआ था विवाद

अभियोजन के अनुसार, '' 3 जून 2020 को ममता बाई निवासी ग्राम भैंसावाही थाना कुंडम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसके पिता उसे लेने आए थे. लेकिन रात में लगभग दो बजे पति उम्मेद ने उठकर पत्नी को जाने देने से इनकार कर दिया. इसके बावजूद उम्मेद के ससुर ने कहा कि वह बेटी को लेकर ही जाएंगे. इस बात पर दोनों के बीच बहस हुई और उम्मेद ने अपने ससुर को घर से बाहर निकाल दिया और फिर गुस्से में आकर धारदार हथियार से ससुर पर हमला कर दिया.''

पत्नी ने रोका पर ससुर को मारता रहा उम्मेद

अभियोजन ने कोर्ट को बताया कि पति के द्वारा धारदार हथितार लेकर जाने के बाद उसकी पत्नी भी उसके पीछे गई थी और उसने पिता को मारने से रोकने का प्रयास किया था. इसके बावजूद आरोपी अपने ससुर पर धारदार हथियार से हमला करता रहा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस दौरान गांव के सरपंच ने 100 डायल कर पुलिस को सूचना दी और आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया.

कोर्ट ने माना हत्या का दोषी

पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था. न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किए गए वैज्ञानिक साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपी दामाद को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा व अर्थदंड से दंडित किया है. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक बविता कुल्हारा ने पैरवी की.

https://www.dainikjagranmpcg.com/state/madhya-pradesh/the-father-in-law-was-murdered-for-taking-his-wife-to-her/article-8145

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