MP : चेकिंग में गड़बड़ियों पर लगाम: ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने तय किए 8 नए नियम

Gwalior, MP

मध्यप्रदेश में अब वाहन चेकिंग के नाम पर अनियमितता और अवैध वसूली पर लगाम कसने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।

परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी वाहन चालक की चेकिंग बिना वर्दी और बॉडी वॉर्न कैमरे के नहीं की जाएगी। साथ ही चालान की प्रक्रिया केवल पीओएस (POS) मशीन के माध्यम से ही की जाएगी।

ये हैं नई गाइडलाइन के 8 प्रमुख बिंदु:

  1. सिर्फ वर्दीधारी अधिकारी करेंगे चेकिंग
    चेकिंग के दौरान पूरा अमला वर्दी में होना अनिवार्य होगा और सभी की वर्दी पर स्पष्ट नेम प्लेट लगी होनी चाहिए।

  2. बॉडी वॉर्न कैमरा अनिवार्य
    चेकिंग की प्रक्रिया में अधिकारी के पास बॉडी वॉर्न कैमरा होना जरूरी है, जिससे पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सके।

  3. रिकॉर्डिंग मोड में दो कैमरे अनिवार्य
    जांच स्थल पर कम से कम दो कैमरे रिकॉर्डिंग मोड में चालू होने चाहिए, जबकि अन्य कैमरे स्टैंडबाय पर रखे जाएंगे।

  4. सिर्फ अधिकृत अधिकारी ही कर सकेंगे जांच
    वाहन चेकिंग सिर्फ सहायक परिवहन उप निरीक्षक स्तर या उससे ऊपर के अधिकारी की मौजूदगी में ही की जाएगी।

  5. POS मशीन से ही होगा चालान
    चालान काटने की प्रक्रिया पूरी तरह से POS मशीन से ही की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

  6. 15 मिनट से अधिक नहीं रोका जाएगा वाहन
    किसी भी वाहन को बिना किसी विशेष कारण के 15 मिनट से ज्यादा नहीं रोका जा सकेगा।

  7. अवैध वसूली पर सख्त कार्रवाई
    आदेश के उल्लंघन अथवा अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

  8. अवैध चेकिंग पर जवाबदेही तय
    अगर निर्देशों के विपरीत कोई कार्रवाई होती है, तो संबंधित प्रभारी को उत्तरदायी माना जाएगा।

क्या है बॉडी वॉर्न कैमरा?
बॉडी वॉर्न कैमरा (Body-Worn Camera) एक पोर्टेबल रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है, जिसे आमतौर पर पुलिस या सुरक्षा अधिकारियों की वर्दी पर लगाया जाता है। यह कैमरा वीडियो, ऑडियो और तस्वीरों को रिकॉर्ड करने की क्षमता रखता है और इसका उद्देश्य पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करना होता है।

पृष्ठभूमि में बढ़ती शिकायतें बनीं कारण
हाल के दिनों में वाहन चेकिंग के दौरान अवैध वसूली और दुर्व्यवहार की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए यह गाइडलाइन जारी की गई है। परिवहन विभाग की यह पहल पारदर्शी और जवाबदेह कार्यप्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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19 Apr 2025 By दैनिक जागरण

MP : चेकिंग में गड़बड़ियों पर लगाम: ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने तय किए 8 नए नियम

Gwalior, MP

परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी वाहन चालक की चेकिंग बिना वर्दी और बॉडी वॉर्न कैमरे के नहीं की जाएगी। साथ ही चालान की प्रक्रिया केवल पीओएस (POS) मशीन के माध्यम से ही की जाएगी।

ये हैं नई गाइडलाइन के 8 प्रमुख बिंदु:

  1. सिर्फ वर्दीधारी अधिकारी करेंगे चेकिंग
    चेकिंग के दौरान पूरा अमला वर्दी में होना अनिवार्य होगा और सभी की वर्दी पर स्पष्ट नेम प्लेट लगी होनी चाहिए।

  2. बॉडी वॉर्न कैमरा अनिवार्य
    चेकिंग की प्रक्रिया में अधिकारी के पास बॉडी वॉर्न कैमरा होना जरूरी है, जिससे पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सके।

  3. रिकॉर्डिंग मोड में दो कैमरे अनिवार्य
    जांच स्थल पर कम से कम दो कैमरे रिकॉर्डिंग मोड में चालू होने चाहिए, जबकि अन्य कैमरे स्टैंडबाय पर रखे जाएंगे।

  4. सिर्फ अधिकृत अधिकारी ही कर सकेंगे जांच
    वाहन चेकिंग सिर्फ सहायक परिवहन उप निरीक्षक स्तर या उससे ऊपर के अधिकारी की मौजूदगी में ही की जाएगी।

  5. POS मशीन से ही होगा चालान
    चालान काटने की प्रक्रिया पूरी तरह से POS मशीन से ही की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

  6. 15 मिनट से अधिक नहीं रोका जाएगा वाहन
    किसी भी वाहन को बिना किसी विशेष कारण के 15 मिनट से ज्यादा नहीं रोका जा सकेगा।

  7. अवैध वसूली पर सख्त कार्रवाई
    आदेश के उल्लंघन अथवा अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

  8. अवैध चेकिंग पर जवाबदेही तय
    अगर निर्देशों के विपरीत कोई कार्रवाई होती है, तो संबंधित प्रभारी को उत्तरदायी माना जाएगा।

क्या है बॉडी वॉर्न कैमरा?
बॉडी वॉर्न कैमरा (Body-Worn Camera) एक पोर्टेबल रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है, जिसे आमतौर पर पुलिस या सुरक्षा अधिकारियों की वर्दी पर लगाया जाता है। यह कैमरा वीडियो, ऑडियो और तस्वीरों को रिकॉर्ड करने की क्षमता रखता है और इसका उद्देश्य पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करना होता है।

पृष्ठभूमि में बढ़ती शिकायतें बनीं कारण
हाल के दिनों में वाहन चेकिंग के दौरान अवैध वसूली और दुर्व्यवहार की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए यह गाइडलाइन जारी की गई है। परिवहन विभाग की यह पहल पारदर्शी और जवाबदेह कार्यप्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

https://www.dainikjagranmpcg.com/state/madhya-pradesh/transport-commissioner-decided-8-new-rules/article-18070

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