मध्य प्रदेश में होली पर दो दिन का सार्वजनिक अवकाश, घोषित

भोपाल (म.प्र.)

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राज्य शासन की संशोधित अधिसूचना जारी; 3 मार्च के साथ 4 मार्च को भी सार्वजनिक व सामान्य अवकाश लागू

होली पर्व के अवसर पर मध्य प्रदेश में अवकाश व्यवस्था को लेकर राज्य शासन ने संशोधित अधिसूचना जारी की है। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार 3 मार्च 2026 को घोषित सार्वजनिक अवकाश के अतिरिक्त 4 मार्च 2026 को भी सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश रहेगा। यह निर्णय निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट 1881 की धारा 25 के अधीन लागू किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2026 के लिए घोषित अवकाश सूची में पूर्व में 3 मार्च को होली के उपलक्ष्य में अवकाश निर्धारित था। अब राज्य शासन ने त्योहार के व्यापक सामाजिक और प्रशासनिक महत्व को ध्यान में रखते हुए 4 मार्च को भी अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। यह संशोधन पूर्व अधिसूचना दिनांक 29 दिसम्बर 2025 में आंशिक परिवर्तन के रूप में प्रभावी होगा।

संशोधित आदेश वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय से जारी किया गया। अधिसूचना पर अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है। आदेश के अनुसार राज्य के सभी शासकीय कार्यालय, वित्तीय संस्थान तथा अधिनियम के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठान निर्धारित तिथियों पर बंद रहेंगे।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार निर्णय का उद्देश्य त्योहार के दौरान जनसामान्य को पर्याप्त समय उपलब्ध कराना और सार्वजनिक सेवाओं के संचालन को सुव्यवस्थित रखना है। होली पर्व के दौरान बड़ी संख्या में लोग पारिवारिक और सामाजिक आयोजनों में शामिल होते हैं, जिसके मद्देनज़र अतिरिक्त अवकाश को आवश्यक माना गया।

वित्तीय गतिविधियों और बैंकिंग सेवाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। संबंधित विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अवकाश के बाद कार्य सामान्य रूप से संचालित हो सके। जिला प्रशासन को भी स्थानीय स्तर पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया है।

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02 Mar 2026 By Nitin Trivedi

मध्य प्रदेश में होली पर दो दिन का सार्वजनिक अवकाश, घोषित

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होली पर्व के अवसर पर मध्य प्रदेश में अवकाश व्यवस्था को लेकर राज्य शासन ने संशोधित अधिसूचना जारी की है। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार 3 मार्च 2026 को घोषित सार्वजनिक अवकाश के अतिरिक्त 4 मार्च 2026 को भी सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश रहेगा। यह निर्णय निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट 1881 की धारा 25 के अधीन लागू किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2026 के लिए घोषित अवकाश सूची में पूर्व में 3 मार्च को होली के उपलक्ष्य में अवकाश निर्धारित था। अब राज्य शासन ने त्योहार के व्यापक सामाजिक और प्रशासनिक महत्व को ध्यान में रखते हुए 4 मार्च को भी अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। यह संशोधन पूर्व अधिसूचना दिनांक 29 दिसम्बर 2025 में आंशिक परिवर्तन के रूप में प्रभावी होगा।

संशोधित आदेश वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय से जारी किया गया। अधिसूचना पर अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है। आदेश के अनुसार राज्य के सभी शासकीय कार्यालय, वित्तीय संस्थान तथा अधिनियम के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठान निर्धारित तिथियों पर बंद रहेंगे।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार निर्णय का उद्देश्य त्योहार के दौरान जनसामान्य को पर्याप्त समय उपलब्ध कराना और सार्वजनिक सेवाओं के संचालन को सुव्यवस्थित रखना है। होली पर्व के दौरान बड़ी संख्या में लोग पारिवारिक और सामाजिक आयोजनों में शामिल होते हैं, जिसके मद्देनज़र अतिरिक्त अवकाश को आवश्यक माना गया।

वित्तीय गतिविधियों और बैंकिंग सेवाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। संबंधित विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अवकाश के बाद कार्य सामान्य रूप से संचालित हो सके। जिला प्रशासन को भी स्थानीय स्तर पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया है।

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https://www.dainikjagranmpcg.com/state/madhya-pradesh/two-day-public-holiday-on-holi-declared-in-madhya-pradesh-on/article-47454

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