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इंदौर: शादी के दो हफ्ते बाद बहू ने पति पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला, घरेलू हिंसा का केस दर्ज
Indore, MP
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इंदौर जिला न्यायालय ने एक बहू के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि विवाह के बाद महिला ने अपने हिन्दू पति और ससुराल पर धार्मिक दबाव बनाया और मानसिक-शारीरिक प्रताड़ना की।
अप्रैल 2022 में मरीमाता क्षेत्र की एक हिन्दू युवती का विवाह एरोड्रम क्षेत्र के युवक से हुआ। ससुराल के अनुसार, महिला घर में केवल 15-20 दिन रही। इस दौरान वह मुस्लिम धर्म की बातें करने लगी और दरगाह जाकर ताबीज, भभूत और फल लेकर पति पर लगाने लगी। धर्म परिवर्तन से मना करने पर महिला ने हाथ की नस काटकर खुदकुशी की धमकी दी।
एक दिन मायके जाने का कहकर बहू जावरा की दरगाह चली गई। जब सास और पति ने आपत्ति जताई तो बहू ने उन्हें भी मुस्लिम इबादत करने के लिए कहा और हिन्दू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगी।
महिला ने पति से भी धर्म बदलने का दबाव बनाया। एक बार उसने अपनी अलमारी से सभी जेवर निकाल लिए और कहा कि वह अल्लाह की इबादत करने जा रही है। पति ने इनकार किया, लेकिन इसके बाद भी बहू ने 10 लाख रुपए की मांग की और धमकियां दी।
ससुराल के परिवार ने शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। हालांकि, 2024 में एरोड्रम थाने और पुलिस कमिश्नर को शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद परिवार ने जिला न्यायालय, इंदौर में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया।
महिला एवं बाल विकास अधिकारी की गोपनीय जांच रिपोर्ट में बहू द्वारा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की पुष्टि हुई। अदालत ने इस आधार पर केस दर्ज कर बहू को नोटिस जारी किया। एडवोकेट कृष्ण कुमार कुन्हारे के अनुसार, पीड़ित सास और पति ने बहू की धमकियों और जबरदस्ती की पूरी जानकारी अदालत को दी।