भोपाल में शराब पीकर बच्चों ने किया मर्डर तो शराब ठेकेदार और पान वाले पर केस

Bhopal

भोपाल में चार किशोरों ने नशे की हालत में एक व्यक्ति की हत्या कर दी। इस मामले में शराब ठेकेदार और पान दुकान संचालक पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुई है। जेजे बोर्ड के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने यह कदम उठाया है।

KISHOREबात 6 सितंबर 2024 की है। चार नाबालिग बिना किसी दिक्कत या रोक टोक के एक शराब की दुकान से नशीला पदार्थ खरीदतें हैं। इसके बाद पान की दुकान से सिगरेट लिया। नशा करने के बाद आपसी विवाद में उन्होंने एक युवक का मर्डर कर दिया। घटना भोपाल के बाग सेवनिया थाना क्षेत्र में घटी। नाबालिगों ने भी काउंसलिंग में पुलिस को बताया है कि उनसे यह मर्डर नशे के कारण हो गया।

नाबालिगों ने आगे बताया कि उन्होंने शराब के साथ साथ सिगरेट भी पी थी। इस मामले में एफआईआर शराब ठेकेदार और पान दुकान संचालक पर हुई है। मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहला मामला है, जबकि इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।

जेजे बोर्ड के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई

किशोर न्याय (जेजे) बोर्ड के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने यह बड़ी एफआईआर दर्ज की है। जेजे बोर्ड के सदस्य डॉ. कृपाशंकर चौबे के अनुसार बोर्ड की प्रधान न्यायाधीश श्रुति जैन के मार्गदर्शन इस मामले की जांच चल रही है।

जानें नियम और प्रावधान

धारा 77, 78 और किशोर न्याय यानि बालकों की देखरेख एवं संरक्षण नियम 2016 के नियम 57 में ऐसे लोगों को खिलाफ सजा का प्रावधान किया गया है, जो 18 साल से कम उम्र वालों को शराब या तंबाकू बेचते हैं। व्यापारियों के लिए दुकान पर बोर्ड लगाकर सूचना देने का भी नियम है। बोर्ड में लिखना होाग कि यहां 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शराब या तंबाकू उत्पाद नहीं बेची जाती है।

दोषी होने पर 7 साल की सजा और एक लाख जुर्माना

बिक्री करने पर विक्रेताओं पर आपराधिक केस और दोषी पाए जाने पर 7 साल तक सजा व एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।

समाज में जाएगा सकारात्मक संदेश

किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य डॉ. कृपा शंकर चौबे ने बताया कि बच्चे छोटे छोटे कोमल हृदय के होते हैं, इन्हें पता नहीं होता कि वे क्या करने जा रहे हैं। कोई बड़ा व्यक्ति इनकों शराब और अन्य नशे की आदत लगा देता है। नशे की गिरफ्त में आकर वे अपराध के सहभागी बन जाते हैं। बच्चों द्वारा नशा करके अपराध करने की प्रवृत्ति में वृद्धि बढ़ रही है। किसी भी बच्चे को नशा का पदार्थ देना, बिकवाना,या पिलाना अपराध है। जिसके कारण सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। किशोर न्याय बोर्ड के संज्ञान में एक ऐसा ही मामला सामने आया।

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26 Sep 2024 By दैनिक जागरण

भोपाल में शराब पीकर बच्चों ने किया मर्डर तो शराब ठेकेदार और पान वाले पर केस

Bhopal

KISHOREबात 6 सितंबर 2024 की है। चार नाबालिग बिना किसी दिक्कत या रोक टोक के एक शराब की दुकान से नशीला पदार्थ खरीदतें हैं। इसके बाद पान की दुकान से सिगरेट लिया। नशा करने के बाद आपसी विवाद में उन्होंने एक युवक का मर्डर कर दिया। घटना भोपाल के बाग सेवनिया थाना क्षेत्र में घटी। नाबालिगों ने भी काउंसलिंग में पुलिस को बताया है कि उनसे यह मर्डर नशे के कारण हो गया।

नाबालिगों ने आगे बताया कि उन्होंने शराब के साथ साथ सिगरेट भी पी थी। इस मामले में एफआईआर शराब ठेकेदार और पान दुकान संचालक पर हुई है। मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहला मामला है, जबकि इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।

जेजे बोर्ड के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई

किशोर न्याय (जेजे) बोर्ड के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने यह बड़ी एफआईआर दर्ज की है। जेजे बोर्ड के सदस्य डॉ. कृपाशंकर चौबे के अनुसार बोर्ड की प्रधान न्यायाधीश श्रुति जैन के मार्गदर्शन इस मामले की जांच चल रही है।

जानें नियम और प्रावधान

धारा 77, 78 और किशोर न्याय यानि बालकों की देखरेख एवं संरक्षण नियम 2016 के नियम 57 में ऐसे लोगों को खिलाफ सजा का प्रावधान किया गया है, जो 18 साल से कम उम्र वालों को शराब या तंबाकू बेचते हैं। व्यापारियों के लिए दुकान पर बोर्ड लगाकर सूचना देने का भी नियम है। बोर्ड में लिखना होाग कि यहां 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शराब या तंबाकू उत्पाद नहीं बेची जाती है।

दोषी होने पर 7 साल की सजा और एक लाख जुर्माना

बिक्री करने पर विक्रेताओं पर आपराधिक केस और दोषी पाए जाने पर 7 साल तक सजा व एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।

समाज में जाएगा सकारात्मक संदेश

किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य डॉ. कृपा शंकर चौबे ने बताया कि बच्चे छोटे छोटे कोमल हृदय के होते हैं, इन्हें पता नहीं होता कि वे क्या करने जा रहे हैं। कोई बड़ा व्यक्ति इनकों शराब और अन्य नशे की आदत लगा देता है। नशे की गिरफ्त में आकर वे अपराध के सहभागी बन जाते हैं। बच्चों द्वारा नशा करके अपराध करने की प्रवृत्ति में वृद्धि बढ़ रही है। किसी भी बच्चे को नशा का पदार्थ देना, बिकवाना,या पिलाना अपराध है। जिसके कारण सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। किशोर न्याय बोर्ड के संज्ञान में एक ऐसा ही मामला सामने आया।

https://www.dainikjagranmpcg.com/state/madhya-pradesh/when-children-committed-murder-after-drinking-alcohol-a-case-was/article-134

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