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दो समुदायों के युवक व युवती ने रचाया विवाह, इंदौर पुलिस करेगी इनकी हिफाजत
दिल्ली में शादी करने वाले इंदौर के दंपती की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इंदौर पुलिस की होगी. हाई कोर्ट ने दिया आदेश
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने एक दंपती की सुरक्षा के इंतजाम करने के आदेश इंदौर पुलिस कमिश्नर को दिए हैं. पति-पत्नी अलग-अलग समुदाय से आते हैं. दोनों ने अपनी जान को खतरा बताकर हाई कोर्ट से सुरक्षा दिलाने की मांग की. दंपती की तरफ से अधिवक्ता ने सारी वस्तुस्थिति कोर्ट के सामने रखी. इसके बाद कोर्ट ने ये आदेश जारी किया.
युवक और युवती ने दिल्ली में 2 साल पहले की शादी
बता दें याचिका दायर करने वाला ये दंपती 02 दो वर्ष पूर्व दिल्ली में शादी कर चुका है. युवती के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे. दंपती को जान का खतरा होने की बात बार-बार सामने आ रही थी. पति-पत्नी ने इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, इसमें उन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग की. हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर को इस बारे में आदेश जारी किया. आदेश में कहा गया है कि दंपती को तत्काल पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए.
दंपती ने कोर्ट में याचिका दायर कर जान का खतरा बताया
हाई कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन किया जाए. दंपती की ओर से अधिवक्ता जिल शर्मा ने पैरवी की. अधिवक्ता ने दंपती की जान को खतरा बताया. अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि दोनों अलग-अलग धर्मों से जुड़े हुए हैं, जिसके चलते उनकी जान को खतरा है. इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस को लेनी चाहिए. मामले को बारीकी से सुनने के बाद हाई कोर्ट जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने पुलिस को निर्देश जारी किए.
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दो समुदायों के युवक व युवती ने रचाया विवाह, इंदौर पुलिस करेगी इनकी हिफाजत
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने एक दंपती की सुरक्षा के इंतजाम करने के आदेश इंदौर पुलिस कमिश्नर को दिए हैं. पति-पत्नी अलग-अलग समुदाय से आते हैं. दोनों ने अपनी जान को खतरा बताकर हाई कोर्ट से सुरक्षा दिलाने की मांग की. दंपती की तरफ से अधिवक्ता ने सारी वस्तुस्थिति कोर्ट के सामने रखी. इसके बाद कोर्ट ने ये आदेश जारी किया.
युवक और युवती ने दिल्ली में 2 साल पहले की शादी
बता दें याचिका दायर करने वाला ये दंपती 02 दो वर्ष पूर्व दिल्ली में शादी कर चुका है. युवती के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे. दंपती को जान का खतरा होने की बात बार-बार सामने आ रही थी. पति-पत्नी ने इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, इसमें उन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग की. हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर को इस बारे में आदेश जारी किया. आदेश में कहा गया है कि दंपती को तत्काल पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए.
दंपती ने कोर्ट में याचिका दायर कर जान का खतरा बताया
हाई कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन किया जाए. दंपती की ओर से अधिवक्ता जिल शर्मा ने पैरवी की. अधिवक्ता ने दंपती की जान को खतरा बताया. अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि दोनों अलग-अलग धर्मों से जुड़े हुए हैं, जिसके चलते उनकी जान को खतरा है. इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस को लेनी चाहिए. मामले को बारीकी से सुनने के बाद हाई कोर्ट जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने पुलिस को निर्देश जारी किए.
