यशु-यशु वाले बजिंदर सिंह को हुई उम्र कैद की सजा, रेप केस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

Jagran Desk

पंजाब के मोहाली कोर्ट ने रेप मामले में दोषी पाए गए पास्टर बजिंदर सिंह को आज उम्र कैद की सजा सुना दी है।

रेप केस मामले में मोहाली कोर्ट ने आज सुनवाई पूरी कर स्वंयभू पास्टर बजिंदर सिंह उम्र कैद की सजा सुना दी है। जानकारी दे दें कि सजा सुनाते समय पीड़ित महिला कोर्ट में ही मौजूद थी। मोहाली के जीरकपुर की महिला ने साल 2018 में पास्टर बजिंदर सिंह पर रेप करने का आरोप लगाया था। सजा सुनाने से पहले पीड़ित महिला ने मीडिया से मामले को लेकर कहा था कि 7 साल से मैंने ये लड़ाई लड़ी है।

हालांकि कोर्ट ने पास्टर बजिंदर सिंह के काले कारनामे देखते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा से पहले पीड़ित महिला ने कहा कि 7 साल से मैंने ये लड़ाई लड़ी है और अब जाकर कोर्ट का फैसला आने वाला है। मैं चाहती हूं कि कम से कम 20 साल की सजा होनी चाहिए। जिस दरिंदगी से उसने गलत काम किया है और लोगों को अभी भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। वहीं, साथ ही कुछ हिंदू संगठन से जुड़े लोग भी पास्टर का विरोध करने के लिए पहुँचे हैं पास्टर की तस्वीर को हाथ में लेकर उसे फांसी देने की मांग कर रहे थे।

2018 में केस हुआ था दर्ज

रेप केस मामले में मोहाली कोर्ट ने आज सुनवाई पूरी कर स्वंयभू पास्टर बजिंदर सिंह उम्र कैद की सजा सुना दी है। जानकारी दे दें कि सजा सुनाते समय पीड़ित महिला कोर्ट में ही मौजूद थी। मोहाली के जीरकपुर की महिला ने साल 2018 में पास्टर बजिंदर सिंह पर रेप करने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने पुलिस एफआईआर में बताया था कि बजिंदर सिंह ने उसे विदेश ले जाने का वादा देकर बहकाया और फिर मोहाली के सेक्टर 63 स्थित अपने आवास पर उसके साथ रेप किया और उसका वीडियो भी बनाया। इसके बाद आरोपी ने महिला को धमकी दी थी कि अगर वह उसकी बातें नहीं मानेगी तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा। मामले में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बजिंदर सिंह को धारा 376 (बलात्कार), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया।

जेल में बंद है बजिंदर सिंह

अभी पास्टर पटियाला जेल में बंद हैं। महिला से रेप मामले में नामजद पास्टर बजिंदर सिंह सोमवार को कोर्ट में पुलिस ने पेश किया था। सोमवार को ही पेशी के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पुलिस ने पास्टर बजिंदर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था, बजिंदर सिंह इंग्लैंड के बरमिंघम सिटी में आयोजित एक सेमिनार में शामिल होने जा रहे थे।

वीडियो भी हुआ था वायरल

गिरफ्तारी के दौरान ही बजिंदर सिंह का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था जिसमें वह एक महिला से मारपीट कर रहे हैं। वीडियो 14 फरवरी की थी, जो 16 मार्च को तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। पास्टर के दोषी करार होने के बाद पीड़िता मीडिया के सामने आई थी। पीड़िता ने पास्टर सिंह को साइको बताया था और कहा कि अगर वह जेल से बाहर आएगा तो फिर अपराध करेगा, इसलिए वह हमेशा जेल में रहे।

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01 Apr 2025 By दैनिक जागरण

यशु-यशु वाले बजिंदर सिंह को हुई उम्र कैद की सजा, रेप केस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

Jagran Desk

रेप केस मामले में मोहाली कोर्ट ने आज सुनवाई पूरी कर स्वंयभू पास्टर बजिंदर सिंह उम्र कैद की सजा सुना दी है। जानकारी दे दें कि सजा सुनाते समय पीड़ित महिला कोर्ट में ही मौजूद थी। मोहाली के जीरकपुर की महिला ने साल 2018 में पास्टर बजिंदर सिंह पर रेप करने का आरोप लगाया था। सजा सुनाने से पहले पीड़ित महिला ने मीडिया से मामले को लेकर कहा था कि 7 साल से मैंने ये लड़ाई लड़ी है।

हालांकि कोर्ट ने पास्टर बजिंदर सिंह के काले कारनामे देखते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा से पहले पीड़ित महिला ने कहा कि 7 साल से मैंने ये लड़ाई लड़ी है और अब जाकर कोर्ट का फैसला आने वाला है। मैं चाहती हूं कि कम से कम 20 साल की सजा होनी चाहिए। जिस दरिंदगी से उसने गलत काम किया है और लोगों को अभी भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। वहीं, साथ ही कुछ हिंदू संगठन से जुड़े लोग भी पास्टर का विरोध करने के लिए पहुँचे हैं पास्टर की तस्वीर को हाथ में लेकर उसे फांसी देने की मांग कर रहे थे।

2018 में केस हुआ था दर्ज

रेप केस मामले में मोहाली कोर्ट ने आज सुनवाई पूरी कर स्वंयभू पास्टर बजिंदर सिंह उम्र कैद की सजा सुना दी है। जानकारी दे दें कि सजा सुनाते समय पीड़ित महिला कोर्ट में ही मौजूद थी। मोहाली के जीरकपुर की महिला ने साल 2018 में पास्टर बजिंदर सिंह पर रेप करने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने पुलिस एफआईआर में बताया था कि बजिंदर सिंह ने उसे विदेश ले जाने का वादा देकर बहकाया और फिर मोहाली के सेक्टर 63 स्थित अपने आवास पर उसके साथ रेप किया और उसका वीडियो भी बनाया। इसके बाद आरोपी ने महिला को धमकी दी थी कि अगर वह उसकी बातें नहीं मानेगी तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा। मामले में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बजिंदर सिंह को धारा 376 (बलात्कार), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया।

जेल में बंद है बजिंदर सिंह

अभी पास्टर पटियाला जेल में बंद हैं। महिला से रेप मामले में नामजद पास्टर बजिंदर सिंह सोमवार को कोर्ट में पुलिस ने पेश किया था। सोमवार को ही पेशी के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पुलिस ने पास्टर बजिंदर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था, बजिंदर सिंह इंग्लैंड के बरमिंघम सिटी में आयोजित एक सेमिनार में शामिल होने जा रहे थे।

वीडियो भी हुआ था वायरल

गिरफ्तारी के दौरान ही बजिंदर सिंह का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था जिसमें वह एक महिला से मारपीट कर रहे हैं। वीडियो 14 फरवरी की थी, जो 16 मार्च को तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। पास्टर के दोषी करार होने के बाद पीड़िता मीडिया के सामने आई थी। पीड़िता ने पास्टर सिंह को साइको बताया था और कहा कि अगर वह जेल से बाहर आएगा तो फिर अपराध करेगा, इसलिए वह हमेशा जेल में रहे।

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