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5 राज्यों में मतदान से पहले बड़ा ऐलान, वोटिंग के दिन सभी कर्मचारियों और मजदूरों को मिलेगी पेड छुट्टी
नेशनल डेस्क
मतदान अवकाश को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, सभी कर्मचारियों को मतदान दिवस पर मिलेगा पेड हॉलिडे, सैलरी नहीं कटेगी और वोटिंग आसान होगी।
भारतीय चुनाव आयोग ने मतदान को अधिक से अधिक लोगों तक सुनिश्चित करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होंगे, वहां मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश यानी पेड लीव दी जाएगी। इस दौरान किसी भी कर्मचारी की सैलरी नहीं काटी जाएगी और हर नागरिक को वोट डालने का पूरा अधिकार मिलेगा।
किन राज्यों में होंगे चुनाव और कब
जारी कार्यक्रम के अनुसार असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल 2026 को मतदान होगा। इसके अलावा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में 23 अप्रैल 2026 को मतदान निर्धारित है, जबकि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल 2026 को होगी। इन सभी तारीखों को संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
पेड हॉलिडे का नियम और कानूनी प्रावधान
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B के तहत यह प्रावधान किया गया है कि हर योग्य मतदाता को मतदान का अवसर दिया जाए। इसी नियम के तहत सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान दिवस पर अवकाश देना अनिवार्य है।
कर्मचारियों और मजदूरों को मिलेगा पूरा लाभ
इस नियम का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी मजदूर और अस्थायी कर्मचारी भी इस सुविधा के दायरे में आते हैं। यहां तक कि यदि कोई व्यक्ति अपने मतदान क्षेत्र से बाहर कार्यरत है, तब भी उसे वोट डालने के लिए छुट्टी दी जाएगी।
नियम का पालन न करने पर कार्रवाई
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का पालन सभी संस्थानों को करना अनिवार्य है। यदि कोई नियोक्ता कर्मचारियों को मतदान अवकाश नहीं देता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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5 राज्यों में मतदान से पहले बड़ा ऐलान, वोटिंग के दिन सभी कर्मचारियों और मजदूरों को मिलेगी पेड छुट्टी
नेशनल डेस्क
भारतीय चुनाव आयोग ने मतदान को अधिक से अधिक लोगों तक सुनिश्चित करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होंगे, वहां मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश यानी पेड लीव दी जाएगी। इस दौरान किसी भी कर्मचारी की सैलरी नहीं काटी जाएगी और हर नागरिक को वोट डालने का पूरा अधिकार मिलेगा।
किन राज्यों में होंगे चुनाव और कब
जारी कार्यक्रम के अनुसार असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल 2026 को मतदान होगा। इसके अलावा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में 23 अप्रैल 2026 को मतदान निर्धारित है, जबकि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल 2026 को होगी। इन सभी तारीखों को संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
पेड हॉलिडे का नियम और कानूनी प्रावधान
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B के तहत यह प्रावधान किया गया है कि हर योग्य मतदाता को मतदान का अवसर दिया जाए। इसी नियम के तहत सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान दिवस पर अवकाश देना अनिवार्य है।
कर्मचारियों और मजदूरों को मिलेगा पूरा लाभ
इस नियम का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी मजदूर और अस्थायी कर्मचारी भी इस सुविधा के दायरे में आते हैं। यहां तक कि यदि कोई व्यक्ति अपने मतदान क्षेत्र से बाहर कार्यरत है, तब भी उसे वोट डालने के लिए छुट्टी दी जाएगी।
नियम का पालन न करने पर कार्रवाई
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का पालन सभी संस्थानों को करना अनिवार्य है। यदि कोई नियोक्ता कर्मचारियों को मतदान अवकाश नहीं देता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
