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प्रशांत किशोर पर चुनाव आयोग की नजर: दो वोटर आईडी रखने के आरोप में नोटिस जारी
Jagran Desk
जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर एक नए विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने उन्हें दो वोटर आईडी कार्ड रखने के आरोप में नोटिस जारी किया है।
आयोग की जांच में यह पाया गया कि किशोर का नाम बिहार और पश्चिम बंगाल, दोनों राज्यों की वोटर लिस्ट में दर्ज है — जो कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत एक अवैध कार्य है।
सासाराम से भेजा गया नोटिस, तीन दिन में जवाब की मांग
सूत्रों के मुताबिक, सासाराम जिले के रिटर्निंग ऑफिसर ने यह नोटिस जारी किया है और किशोर से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो यह मामला आगे कानूनी कार्रवाई तक जा सकता है।
भवानीपुर में दर्ज है बंगाल का पता
आधिकारिक अभिलेखों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में किशोर का पता 121, कालीघाट रोड दर्ज है — जो कि कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यही क्षेत्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान प्रशांत किशोर तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक सलाहकार के रूप में सक्रिय थे।
बिहार में पैतृक गांव कोनार से पंजीकृत मतदाता
वहीं, बिहार में उनका नाम सासाराम संसदीय क्षेत्र के करगहर विधानसभा क्षेत्र में दर्ज है। यहाँ उनका मतदान केंद्र मध्य विद्यालय, कोनार है — जो उनके पैतृक गांव के अंतर्गत आता है।
कानून क्या कहता है?
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 17 और 18 के तहत, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक मतदाता सूची में नाम नहीं रख सकता। ऐसा करना कानूनी अपराध है और इसके लिए जुर्माना व दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। हालांकि, किसी मतदाता के पते में बदलाव या त्रुटि
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सासाराम से भेजा गया नोटिस, तीन दिन में जवाब की मांग
सूत्रों के मुताबिक, सासाराम जिले के रिटर्निंग ऑफिसर ने यह नोटिस जारी किया है और किशोर से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो यह मामला आगे कानूनी कार्रवाई तक जा सकता है।
भवानीपुर में दर्ज है बंगाल का पता
आधिकारिक अभिलेखों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में किशोर का पता 121, कालीघाट रोड दर्ज है — जो कि कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यही क्षेत्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान प्रशांत किशोर तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक सलाहकार के रूप में सक्रिय थे।
बिहार में पैतृक गांव कोनार से पंजीकृत मतदाता
वहीं, बिहार में उनका नाम सासाराम संसदीय क्षेत्र के करगहर विधानसभा क्षेत्र में दर्ज है। यहाँ उनका मतदान केंद्र मध्य विद्यालय, कोनार है — जो उनके पैतृक गांव के अंतर्गत आता है।
कानून क्या कहता है?
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 17 और 18 के तहत, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक मतदाता सूची में नाम नहीं रख सकता। ऐसा करना कानूनी अपराध है और इसके लिए जुर्माना व दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। हालांकि, किसी मतदाता के पते में बदलाव या त्रुटि
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